Thursday, April 4, 2019

स्कूल के प्रिसिंपल एवं महिला पुलिस अधिकारियों ने जानी पोक्सो एक्ट की बारिकियां



इन्दौर- दिनांक 04 अप्रेल 2019- वर्तमान परिवेश में नाबालिकों के विरूद्ध घटित होने वाले यौन अपराधों की रोकथाम एवं इनमें संलिप्त अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिये पोक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्राम सेक्सुअल ऑफेंस) एक्ट के तहत कड़े से कड़े प्रावधान किये गये है। इसी परिपेक्ष्य में इस एक्ट के प्रावधानों से अवगत करवाने के लिये, एसपीसी योजना में चयनित शासकीय स्कूल के प्रिसिंपल एवं जिला इन्दौर के थानों में पदस्थ महिला पुलिस अधिकारियों की एक कार्यशाला का आयोजन आज दिनांक 04.04.19 को पुलिस कंट्रोल रूम इन्दौर में किया गया। 
             उक्त कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) इन्दौर श्री अवधेश गोस्वामीअति. पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) इन्दौर श्रीमती मनीषा पाठक सोनी, उप संचालक महिला अपराध श्री शर्मा जी, उप पुलिस अधीक्षक महिला अपराध श्री पंवार, परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षक  सुश्री नीलम कनोज, निरीक्षक महिला अपराध सुश्री क्लेयर डामोर सहित, एसपीसी के स्कूलों के प्रिसिंपल एंव इन्दौर पुलिस के थानों की महिला पुलिस अधिकारीगण इसमें सम्मिलित हुई।  इस कार्यशाला में सभी को पोक्सो एक्ट के अंतर्गत आयु निर्धारण संबंधित दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने विषयक जानकारियों एवं प्रावधानों के बारें में बताया गया। जैसा कि विदित है कि- पोक्सो एक्ट में 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म के मामलों में मौत की सजा/आजीवन कारावास का प्रावधान है एवं 16 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के साथ ये अपराध होने पर अधिकतम 20 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अतः सभी को नाबालिग बालक/बालिकाओं के विरूद्ध घटित होने वाले अपराधों को प्राथमिकता से लेते हुए, इनमें आयु के निर्धारण को अत्यंत गंभीरता से लेने के बारें में बताया गया।





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