इन्दौर- दिनांक 04 अप्रेल 2019- बच्चों की देखभाल
और उनका संरक्षण सुनिश्चित करने व नाबालिकों में अपराधिक प्रवृत्ति पर नियत्रंण
आदि को ध्यान में रखते हुए, किशोर न्याय (बाल
देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जे.जे. एक्ट) लागू
किया गया हैं। इस एक्ट के प्रावधानों की बारिकियों को समझने के लिये आज दिनांक 04.04.19 को पुलिस कंट्रोल रूम इन्दौर में इन्दौर पुलिस के विवेचना
अधिकारियों के लिये एक प्रशिक्षण सेमिनार का आयोजन किया गया। उक्त सेमिनार में बाल
कल्याण समिति इन्दौर की अध्यक्ष सुश्री माया पाण्डे, ए.डी.पी.ओं सुश्री
सुशीला राठौर, अति. पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) इन्दौर
श्रीमती मनीषा पाठक सोनी, डीडीपी महिला अपराध
श्री शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक महिला अपराध श्री
पंवार, परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षक सुश्री
नीलम कनोज, निरीक्षक महिला अपराध सुश्री क्लेयर
डामोर सहित, इन्दौर पुलिस के थानों के विवेचना
अधिकारीगण इसमें उपस्थित रहे।
इस दौरान किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं
संरक्षण) अधिनियम, 2015 के बारें में जानकारी देते हुए बताया
कि यह एक्ट बेहतर ढंग से बच्चों की देखभाल औरउनके संरक्षण को सुनिश्चित करने के
लिये बनाया गया है,
जो साथ ही कानून के साथ विवाद की
स्थिति में भी उनके हितों का ध्यान रखेगा । इसके अंतर्गत बच्चों के छोटे, गंभीर और जघन्य
अपराध, किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) व बाल
कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के अधिकारों, उनके कार्यो और
जिम्मेदारियों के बारें मे चर्चा करते हुए, इन अपराधों की
रोकथाम हेतु किये जाने वाले प्रयासों व पुलिस की भूमिका आदि के विषय मे आवश्यक
जानकारियां साझा की गयी।
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