इन्दौर -दिनांक 21 सितंबर 2012- पुलिस थाना राजेन्द्र नगर क्षैत्रान्तर्गत 10 जुलाई 2012 को हुई महिला की निर्मम एवं सनसनीखेज हत्या की पुलिस ने गुत्थी सुलझाने में सफलता अर्जित की तथा हत्या में शामिल मुखय आरोपी सहित हत्या उपरान्त साक्ष्य छुपाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है, इस हेतु पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर झोन श्रीमती अनुराधा शंकर एवं उप पुलिस महानिरीक्षक शहर इन्दौर श्री ए. साई मनोहर ने बधाई दी ।
पुलिस अधीक्षक, (पश्चिम) जिला इन्दौर श्री अनिल सिंह कुशवाह ने बताया कि दिनांक 10/07/2012 को प्रातः 8 बजे थाना राजेन्द्र नगर पर सूचना मिली थी कि एक अज्ञात महिला का शव हाईवे बायपास पर अमन कोल्ड स्टोर के पास पडा है जिसका गला रेंता हुआ है। सूचना पर मर्ग कायम कर जॉंच प्रारम्भ की गई। शिनाखत में महिला का नाम पूनम शर्मा पति द्वारका प्रसाद शर्मा, उम्र 45 साल, निवासी नंद बाग कालोनी बाणगंगा होना ज्ञात हुआ। जॉंच से किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मृतका की अन्य स्थान पर हत्या कर साक्ष्य छुपाने की नीयत से लाश को हाईवे पर फेंका जाना पाये जाने पर थाना राजेन्द्र नगरपर अपराध क्रमांक 485/12 धारा 302, 201 भादवि का कायम किया जाकर विवेचना में लिया गया ।
विवेचना के दौरान यह जानकारी मिली कि मृतिका के पास एक मोबाईल था जो मौके पर नहीं मिला। मोबाईल की तकनीकी आधार पर जॉंच करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त मोबाईल फोन को झाबुआ में बोरिंग मशीन पर काम करने वाले एक मशीन आपरेटर प्रकाश पिता मारप्पन उम्र 21 साल निवासी ग्राम नल्लाकोन्डमपट्यम जिला नमाक्कल तमिलनाडु द्वारा उपयोग किया जाना पाया गया ।
प्रकाश की जानकारी हेतु जब बोरिंग मशीन के संचालक पर दबाव बनाया गया तो आरोपी प्रकाश दबाव में आकर तमिलनाडु में अपने निवास क्षेत्र के थाना त्रिचुनगोड़ ग्रामीण में हाजिर हो गया जिसे तमिलनाडु पुलिस द्वारा इन्दौर लाते समय यह रास्ते में ट्रेन से कूदकर फरार हो गया था। पुनः इसकी गिरफ्तारी हेतु दबाव बनाने पर यह जे.एम.एफ.सी. न्यायालय राशिपुरम तमिलनाडु में उपस्थित हो गया जिसे इन्दौर पुलिस के दल द्वारा तमिलनाडु जाकर इन्दौर लाया गया ।
पूछताछ में आरोपी प्रकाश द्वारा उक्त मोबाईल स्टेशन पर पड़ा हुआ होना बताया परन्तु कड़ी पूछताछ करने पर मृतिका पूनम शर्मा की हत्या करना स्वीकार किया और बताया कि दिनांक 09 जुलाई 2012 को झाबुआ से अपने गॉंव तमिलनाडु जाने के लिए वह इन्दौर आया था। यहॉं रेल्वे स्टेशन आकर उसने बार में बीयर पी एवं बाद में रिक्शे वाले के मार्फत सेक्स करने हेतु महिला से बात करने हेतु कोठारी मार्केट गया जहॉं रिक्शे वाले ने उसे मृतिका पूनम शर्मा से मिलवाया। महिला मृतिका आरोपी प्रकाश को साथ लेकर रिक्शे से सरवटे बस स्टेण्ड के पास नसिया रोड़ स्थित होटल त्रिवेणी गई। इस होटल में आरोपी प्रकाश द्वारा बिना पहचान पत्र के दो घन्टे के लिए एक कमरा लिया। कमरे में आरोपी प्रकाश एवं मृतिका पूनम शर्मा ने बीयर पी एवं खाना खाया। इसके उपरान्त पूनम शर्मा द्वारा प्रकाश से तय पेैसे से अधिक मॉंगने पर विवाद हो गया जिस पर प्रकाश ने पूनम शर्मा को गला दबाकर नीचे गिरा दिया एवं पूनम शर्मा एवं पूनम शर्मा के होश में आने से भेद खुल जाने के डर से बीयर की बाटल फोड़कर उसे पूनम शर्मा का गला काट दिया तथा जल्दबाजी में अपनी बनियान व चप्पल वहीं कमरे में छोड़कर बेग उठाकर कमरे का दरवाजा बन्द कर होटल से चुपचाप निकलकर रेल्वे स्टेशन आ गया एवं शाम 4:45 बजे वाली ट्रेन से तमिलनाडु अपने गॉंव चला गया। इसके उपरान्त शाम 6:30-7 बजे जब काउन्टर पर बैठे ललित दॉंगी ने कमरा खोलकर देखा तो मृतिका की लाश देखकर वह घबरा गया और अपने होटल में काम करने वाले अन्य कर्मचारी अशोक कुमार के साथ मिलकर मारूति जेन क्रमांक एमपी-09/एचबी/3006 से मृतिका की लाश को ले जाकर हाईवे पर रात में चुपचाप फेंक दिया। चॅूंकि इन्होने बगैर परिचय पत्र के आरोपी प्रकाश को कमरा दिया था अतः पुलिस एवं होटल मालिक के डर से इस कार्य को अंजाम दिया। प्रकरण के मुखय आरोपी प्रकाश के साथ-साथ धारा 201 भादवि के तहत अन्य आरोपी ललित दॉंगी पिता रघुवीर सिंह दॉंगी निवासी डंडापुर तथा अशोक पिता श्रीराम सिंह लोधी, उम्र 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।
संपूर्ण विवेचना में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले अधिकारी नगर पुलिस अधीक्षक, अन्नपूर्णां श्री आर.एस. घुरैया, थाना प्रभारी राजेन्द्र नगर दिलीप सिंह चौधरी एवं इनकी टीम के सहायक उप निरीक्षक अंसारी, आरक्षक नीलेश, आरक्षक प्रवीण, आरक्षक विश्वास एवं आरक्षक रितेश की भूमिका महत्वपूर्ण रही जिन्हें पृथक से नकद ईनाम से पुरूस्कृत किया जाएगा ।
पुलिस अधीक्षक, (पश्चिम) जिला इन्दौर श्री अनिल सिंह कुशवाह ने बताया कि दिनांक 10/07/2012 को प्रातः 8 बजे थाना राजेन्द्र नगर पर सूचना मिली थी कि एक अज्ञात महिला का शव हाईवे बायपास पर अमन कोल्ड स्टोर के पास पडा है जिसका गला रेंता हुआ है। सूचना पर मर्ग कायम कर जॉंच प्रारम्भ की गई। शिनाखत में महिला का नाम पूनम शर्मा पति द्वारका प्रसाद शर्मा, उम्र 45 साल, निवासी नंद बाग कालोनी बाणगंगा होना ज्ञात हुआ। जॉंच से किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मृतका की अन्य स्थान पर हत्या कर साक्ष्य छुपाने की नीयत से लाश को हाईवे पर फेंका जाना पाये जाने पर थाना राजेन्द्र नगरपर अपराध क्रमांक 485/12 धारा 302, 201 भादवि का कायम किया जाकर विवेचना में लिया गया ।
विवेचना के दौरान यह जानकारी मिली कि मृतिका के पास एक मोबाईल था जो मौके पर नहीं मिला। मोबाईल की तकनीकी आधार पर जॉंच करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त मोबाईल फोन को झाबुआ में बोरिंग मशीन पर काम करने वाले एक मशीन आपरेटर प्रकाश पिता मारप्पन उम्र 21 साल निवासी ग्राम नल्लाकोन्डमपट्यम जिला नमाक्कल तमिलनाडु द्वारा उपयोग किया जाना पाया गया ।
प्रकाश की जानकारी हेतु जब बोरिंग मशीन के संचालक पर दबाव बनाया गया तो आरोपी प्रकाश दबाव में आकर तमिलनाडु में अपने निवास क्षेत्र के थाना त्रिचुनगोड़ ग्रामीण में हाजिर हो गया जिसे तमिलनाडु पुलिस द्वारा इन्दौर लाते समय यह रास्ते में ट्रेन से कूदकर फरार हो गया था। पुनः इसकी गिरफ्तारी हेतु दबाव बनाने पर यह जे.एम.एफ.सी. न्यायालय राशिपुरम तमिलनाडु में उपस्थित हो गया जिसे इन्दौर पुलिस के दल द्वारा तमिलनाडु जाकर इन्दौर लाया गया ।
पूछताछ में आरोपी प्रकाश द्वारा उक्त मोबाईल स्टेशन पर पड़ा हुआ होना बताया परन्तु कड़ी पूछताछ करने पर मृतिका पूनम शर्मा की हत्या करना स्वीकार किया और बताया कि दिनांक 09 जुलाई 2012 को झाबुआ से अपने गॉंव तमिलनाडु जाने के लिए वह इन्दौर आया था। यहॉं रेल्वे स्टेशन आकर उसने बार में बीयर पी एवं बाद में रिक्शे वाले के मार्फत सेक्स करने हेतु महिला से बात करने हेतु कोठारी मार्केट गया जहॉं रिक्शे वाले ने उसे मृतिका पूनम शर्मा से मिलवाया। महिला मृतिका आरोपी प्रकाश को साथ लेकर रिक्शे से सरवटे बस स्टेण्ड के पास नसिया रोड़ स्थित होटल त्रिवेणी गई। इस होटल में आरोपी प्रकाश द्वारा बिना पहचान पत्र के दो घन्टे के लिए एक कमरा लिया। कमरे में आरोपी प्रकाश एवं मृतिका पूनम शर्मा ने बीयर पी एवं खाना खाया। इसके उपरान्त पूनम शर्मा द्वारा प्रकाश से तय पेैसे से अधिक मॉंगने पर विवाद हो गया जिस पर प्रकाश ने पूनम शर्मा को गला दबाकर नीचे गिरा दिया एवं पूनम शर्मा एवं पूनम शर्मा के होश में आने से भेद खुल जाने के डर से बीयर की बाटल फोड़कर उसे पूनम शर्मा का गला काट दिया तथा जल्दबाजी में अपनी बनियान व चप्पल वहीं कमरे में छोड़कर बेग उठाकर कमरे का दरवाजा बन्द कर होटल से चुपचाप निकलकर रेल्वे स्टेशन आ गया एवं शाम 4:45 बजे वाली ट्रेन से तमिलनाडु अपने गॉंव चला गया। इसके उपरान्त शाम 6:30-7 बजे जब काउन्टर पर बैठे ललित दॉंगी ने कमरा खोलकर देखा तो मृतिका की लाश देखकर वह घबरा गया और अपने होटल में काम करने वाले अन्य कर्मचारी अशोक कुमार के साथ मिलकर मारूति जेन क्रमांक एमपी-09/एचबी/3006 से मृतिका की लाश को ले जाकर हाईवे पर रात में चुपचाप फेंक दिया। चॅूंकि इन्होने बगैर परिचय पत्र के आरोपी प्रकाश को कमरा दिया था अतः पुलिस एवं होटल मालिक के डर से इस कार्य को अंजाम दिया। प्रकरण के मुखय आरोपी प्रकाश के साथ-साथ धारा 201 भादवि के तहत अन्य आरोपी ललित दॉंगी पिता रघुवीर सिंह दॉंगी निवासी डंडापुर तथा अशोक पिता श्रीराम सिंह लोधी, उम्र 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।
संपूर्ण विवेचना में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले अधिकारी नगर पुलिस अधीक्षक, अन्नपूर्णां श्री आर.एस. घुरैया, थाना प्रभारी राजेन्द्र नगर दिलीप सिंह चौधरी एवं इनकी टीम के सहायक उप निरीक्षक अंसारी, आरक्षक नीलेश, आरक्षक प्रवीण, आरक्षक विश्वास एवं आरक्षक रितेश की भूमिका महत्वपूर्ण रही जिन्हें पृथक से नकद ईनाम से पुरूस्कृत किया जाएगा ।
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