Wednesday, March 20, 2013

अफीम तस्कर 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपयें के अर्थदण्ड से दंडित


इन्दौर -दिनांक 20 मार्च 2013- माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विशेष प्रकरण कं्र. 18/10 आरोपी मयूर पिता यामीन शेख तथा राजेश उर्फ राजू राजस्थानी के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. मयूर पिता यामीन शेख (22) निवासी बालागंज दत्त रोड मंदसौर को धारा 8/18 (बी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें। 
2. राजेश  उर्फ राजू राजस्थानी पिता धन्नालाल (26) निवासी विकास नगर छोटा बागंडदा इंदौर को धारा 29 सहपठित धारा 8/18 बी एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें। 
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 12.04.2010 कोथाना प्रभारी प्रतीक राय नारकोटिक्स सेल इंदौर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि मयूर निवासी मंदसौर का अफीम लेकर राजेश उर्फ राजू राजस्थानी को देने आ रहा है। थाना प्रभारी द्वारा मय फोर्स के सिरपुर तालाब इंदौर के पास पहुचे तथा घेराबंदी कर मुखबिर द्वारा बताये हुलिया के अनुसार दो संदिग्ध व्यक्तियों पकडा, जिनका नाम पता पूछते अपना नाम मयूर बताया जिसकी तलाशी लेने पर दाहिने हाथ लाल रंग की प्लास्टिक की थैली दिखी। थैली के अंदर 03 किलो 102 ग्राम अफीम होना पायी गयी। उक्त अफीम को जप्त कर मौके पर उपस्थित राजेद्गा उर्फ राजू राजस्थानी जो कि अफीम की डिलेव्हरी लेने आया था उसे भी कारण बताते गवाहों के समक्ष गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विशेष  लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

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