Saturday, August 4, 2018

इंदौर के ट्रेजर आइलैंड मॉल के गेम जोन में बालिका के साथ दुष्‍कृत्‍य करने वाले आरोपी को हुई, 14-14 वर्ष के सश्रम कारावास की दोहरी सजा



इंदौर- 04 अगस्त 2018- जिला अभियोजन अधिकारी मो0 अकरम शेख ने बताया कि माननीय श्रीमत वर्षा शर्मा, अपर सत्र न्‍यायाधीश इंदौर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 65/18 में निर्णय पारित करते हुये प्रकरण के आरोपी अर्जुन पिता मनोज राठौर निवासी जे-1 पंचशील नगर न्‍यू लोहा मंडी इंदौर को दोषसिद्ध पाते हुये धारा 376(2) (आई)(एम) भादवि में 14 वर्ष का सश्रम कारावास और 2000 रूपये अर्थदंड तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(एम)(आई)/6 में 14 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया । 

        घटना इस प्रकार है कि दिनांक 08.03.18 को फरियादिया ने अपनी बेटी /पीडिता (9 वर्ष) के साथ थाना तुकोगंज पर उपस्थित होकर रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई कि वह उक्‍त दिनांक को अपने बेटी / पीडिता एवं परिजनों के साथ ट्रेजर आई लेंड एम.जी रोड घूमने आई थी । घूमते घूमते वे सभी ऊपर चौथी मंजिल पर पहुँचे जहां पर वर्चुअल सीटी बीआर गेम जोन का गेम चल रहा था । गेम जोन के कमरे के अंदर फरियादिया की बेटी/पीडिता तथा उसका लडका गेम खेलने गये, उसके बाद गेम दिखाने वाले ने फरियादिया के लडके के मुँह पर मास्‍क लगाकर गेम दिखाने लगे तभी अंदर से जोर-जोर से चिल्‍लाने की आवाज आई और फरियादिया की लडकी चिल्‍लाते हुये गेम जोन के कमरे के अंदर से बाहर आई और फरियादिया से बोली कि मेरे साथ गेम खिलाने वाले लडके ने गलत काम किया है , जिसके कारण उसके गुप्तांग से खून आ रहा है। तब फरियादिया ने उस लडके का नाम पता पूछा तो मालूम पडा कि लडके का नाम अर्जुन राठौर है । फरियादिया की रिपोर्ट पर पुलिस थाना तुकोगंज द्वारा आरोपी अर्जुन के विरूद्ध अपराध क्रमांक 116/18 धारा 376(2)(1) भादवि व 5(एम)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उक्त अमानवीय घटना पर, इंदौर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में, उक्त आरोपी को कड़ी सजा दिलवाने की दिशा में कार्यवाही करते हुए, प्रकरण में शीघ्र विवेचना पूर्णकर अभियोग पत्र श्रीमती वर्षा शर्मा अपर सत्र न्‍यायाधीश के न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया । उक्‍त प्रकरण को श्रीमान कलेक्‍टर महोदय की अध्‍यक्षता में गठित समिति द्वारा चिन्हित किया गया था,जिसकी प्रति माह समिति द्वारा मॉनिटरिंग की गयी। जिस पर उक्त अमानवीय व घृणित कार्य करने वाले आरोपी को मान. न्यायालय द्वारा उपरोक्त दंड से दंडित किया गया है।
        प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अति0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती लतिका अलावा एवं श्रीमती आरती भदौरिया द्वारा की गई ।


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