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दो पहिया वाहन पर बिना कोई जरूरी काम
के घूमते 04 आरोपी गिरफ्तार।
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आरोपियो के विरुद्ध धारा 144
crpc आदेश उल्लंघन के तहत धारा 188 ipc के प्रकरण
पंजीबद्ध।
इंदौर- दिनांक
02 अप्रेल 2020- जिला
दंडाधिकारी महोदय जिला इंदौर द्वारा covid-19 corona virus से आम-जनता के
स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे की
उत्पन्न हुई स्थिति के मद्देनजर जनसामान्य के स्वास्थ्य हित व लोक-शांति बनाये
रखने उद्देश्य से इंदौर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दंड प्रक्रिया
संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की
आम जनता की सुविधा सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लॉक-डाउन
कर्फ्यू आदेश पारित किया गया।
जिसके
तारतम्य में थाना तिलकनगर द्वारा क्षेत्र में धारा 144 crpc का उल्लंघन कर
दो पहिया वाहनों पर बिना कोई जरूरी काम घूमने
के संबंध में निम्न आरोपीयो के विरुद्ध आदेश उल्लंघन की धारा 188
ipc के
तहत पृथक-पृथक 02 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये तथा सभी आरोपियों के
विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण की गई। जो निम्न है
*1-मोटरसाइकिल
क्रमांक MP-09-NM-6367 का चालक शाहरुख पिता सिराज खान उम्र 25
साल निवासी 33/3 विनोबा नगर इंदौर
2) मो.
सा. क्र. नबर MP- 09 -NF- 0270 चालक बलीराम पिता ओमप्रकाश पॉवर उम्र 21
साल निवासी तिलकनगर इंदौर
3)मो.
सा. क्र. MP-09 -QJ -1403
चालक अरुण पिता चूनीलाल सरकार उम्र 48 साल निवासी ई 140
स्कीम नबर140 गार्डन के पास इंदौर
4) मो. सा. क्र.नबर DL- 4S -CW
-7975 चालक रोहितास पिता नारायण लाल उम्र38 साल निवासी
श्री जी बेली बिचौली मर्दाना इंदौर
उक्त
कार्यवाही से आम-जनता मे संदेश हैं कि जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा जारी लॉक-डाउन
कर्फ्यू आदेश का उल्लंघन ना करें एवम घर से बाहर नही निकले तथा न ही कर्फ्यू के
दौरान आम जनता का रोडपर आना पूर्ण तह प्रतिबंधित है आदेश उल्लंघन पर पुलिस द्वारा प्रकरण
पंजीबद्ध कर लगातार वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं।
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