इंदौर- दिनांक
02 अप्रेल 2020- थाना
पलासिया पर अपराध क्रमांक 148/20 धारा 188 ,269,270
भादवि में आरोपी ऋषभ पिता शांतिलाल जैन कोरोना महामारी के दौरान अपनी दुकान खोल कर
लोगों की भीड़ लगाकर दूध विक्रय कर रहा था
जिससे आम जनता में बीमारी फैलने का डर था श्रीमान डीएम महोदय द्वारा पूर्व में आदेशित
किया था की कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा अगर कोई जरूरत का सामान
लेना हो तो जारी किए गए नंबरों पर फोन लगाएगा फिर भी आदेशों की अनदेखी कर
उक्त दुकान संचालक ने अपनी दुकान खोल कर
श्रीमान डीएम महोदय के आदेश की अवहेलना की है जिस पर से आरोपी के विरुद्ध धारा 188
भादवि अपराध पंजीबद्ध किया गया ।
भविष्य में अगर किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा
कृत्य किया जाता है तो और कड़ी कार्यवाही की जाने का निर्णय लिया गया है ।
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