Friday, April 3, 2020

· वैश्विक महामारी कोरोना के सम्बंध में शासन-प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं को लेकर वर्ग विशेष में धार्मिक भावना आहत करने संबंधित भ्रामक व आपत्तिजनक पोस्ट व्हाट्सअप ग्रुप पर करने वाले 02 मोबाइल धारको, 02 व्हाट्सअप ग्रुप एडमिनो के विरुद्ध इंदौर पुलिस की कार्यवाही




·         आरोपियो के विरुध्द धारा 295(क),505(1)(सी), 34 भादवि व 67 आई.टी एक्ट 2008 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध।

·         01 मोबाइल धारक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, आरोपी से विधिवत मोबाईल व सिम जप्त।

·         प्रकरण के अन्य 03 आरोपियों की सरगर्मी से तलाश जारी।

इंदौर- दिनांक 02 अप्रेल 2020- थाना खजराना, इंदौर पर दिनांक 02 अप्रैल 2020 को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई की आरिफ पिता कल्लू शेख निवासी अशरफी नगर खजराना इंदौर द्वारा अपने मोबाइल फोन व्हाट्सएप के माध्यम से आपत्तिजनक मैसेज फैला रहा है। सूचना तस्दीक की गई, जिसमे आरिफ द्वारा अपने मोबाइल से व्हाट्सअप के माध्यम से व्हाट्सअप ग्रुपो पर वैश्विक महामारी कोरोना के सम्बंध में शासन-प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं को लेकर वर्ग विशेष में भ्रामक जानकारी फैलाने संबंधित पोस्ट आपत्तिजनक पोस्ट डाली हैं।  उक्त ग्रुपो के एडमिन प्रकाश पटेल व एक अन्य ग्रुप का एडमिन हैं तथा एक अन्य मोबाइल धारक जुबेर खान हैं।
       आरोपियों का उक्त कृत्य विद्वेष पूर्ण तरीके से किसी वर्ग विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से पोस्ट व्हाट्सएप पर अंकित करना पाया गया।
        उक्त पर से आरोपीगण 1-आरिफ पिता कल्लू शेक उम्र 26 साल निवासी गली नंबर 4 अशरफ नगर खजराना इंदौर मोबाइल नंबर 9131845996, 2-मोबाइल नंबर धारक 9329711256 जुबेर खान, 3- ग्रुप एडमिन मोबाइल नंबर 73506 72271, 4- व्हाट्सएप ग्रुप मोबाइल नंबर 98272 57467 एडमिन प्रकाश पटेल के विरुद्ध धारा 295(क),505(1)(सी), 34 भादवि व 67 आई.टी एक्ट 2008 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
       आरोपी आरिफ पिता कल्लू शेख को विधिवत गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण की गई हैं। प्रकरण में अन्य तीन आरोपी फरार है जिनकी सरगर्मी से तलाश जारी है।



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