Thursday, August 1, 2019

▪ मकान विवाद के चलते हुई हत्या की वारदात का खुलासा ▪राधाबाई की हत्या का मुख्य आरोपी सुमेर पण्डित गिरफ्तार।

थाना एम.आई.जी. के हत्या के प्रकरण में,  सुमेर समेत सभी 5 आरोपी गिरफ्तार ।
आरोपी सुमेर पंडित पर था 10,000 रूपये का ईनाम।
मकान खाली कराने की नियत से किया था हमला।
पूर्व मे भी मकान खाली कराने को लेकर दी थी मृतिका को धमकी।
प्रकरण मे गिरफ्तारी के बाद आरोपी सुमेर पंडित पर लगी थी रासुका।
मकान मालिक पीयुष गॉधी का चल रहा था राधाबाई से विवाद।
पीयुश गॉधी व पंकज खण्डेवाल के धमकाने के बाद की थी राधाबाई के पति ने आत्महत्या।
ओमप्रकाश की आत्महत्या के मामले मे हुए थे पीयुष व पंकज गिरफ्तार ।
गुण्डे सुमेर पंडित ने ली अर्पित उर्फ राज मोर्य व गौरव धाकड  गौपाला व सुमित की मदद।
हत्या के षडयत्र मे मदद करने पर भी अर्पित, गौरव और गोपाल की गिरफ्तारी।
मकान मालिक पीयूष गॉधी भी प्रकरण मे गिरफ्तार।

इंदौर- दिनाँक 01 अगस्त 2019- दिनांक 25.07.2019 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि राधाबाई को सूमेर पंडित नाम के गुण्डे ने घर खाली करने के लिये चाकू से वार किया है, पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुच कर आरोपियो पतारसी की कार्यवाही की गई ।  मौके के साक्षियों एवं मोहल्ले पडोसियों से पूछताछ की गई इसके अतिरिक्त मोहल्ले में उपलब्ध सीसीटीव्ही कैमरों का बारीकी से परीक्षण किया गया ।  प्रकरण के पडताल में यह तथ्य सामने आया कि मृतिका राधाबाई जिस मकान में रहती है । मृतिका राधाबाई और उसके स्व पति ओमप्रकाश कुशवाह का विवाद मकान मालिक पीयूष गॉधी से चल रहा है। इसी विवाद के चलते दिनांक 22.06.2017 (मृत्यु दिनांक 30.06.2017) को मृतक ओमप्रकाश कुशवाह ने एक आवेदन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिया था। जिसमें दिनांक 16.06.2017 को मकान मालिक पीयूष गांधी के साथ 4-5 गुंडों को धमकाने हेतु निवास पर आने का उल्लेख किया था। जिसमें एक गुंडे का नाम पंकज खंडेलवाल बताया था।
दिनांक 30.06.2017 को मृतक ओमप्रकाश कुशवाह की जहरीली वस्तु खाने से मृत्यु हो गई थी। थाना एम.आई.जी. पर मर्ग क्रमांक 31/17 धारा 174 जाफौ के प्रकरण की जांच में सुसाईड नोट जप्त हुआ था। सुसाईड नोट में मकान मालिक पीयूष गांधी और , पंकज खंडेलवाल का उल्लेख किया था। प्रकरण की एफ.आई.आर. क्रमांक 494/17 धारा 306, 34 भादवि दिनांक 07.09.2017 पुलिस थाना एमआईजी मर्ग जांच क्रमांक 31/17 धारा 174 जाफौ की जांच उपरान्त की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में दो आरोपी नामजद थे। पीयूष गांधी पिता स्व. अरूण गांधी, मनोरमागंज इंदौर एवं पंकज खंडेलवाल के नाम एफ.आई.आर. में उल्लेखित हैं। प्रकरण में मुख्य आरोपी पीयूष गांधी और पकंज खण्डेलवाल को गिरफ्तार किया जा चुका है।
ओमप्रकाश कुशवाह के मृत्यू पश्चात दिंनाक 27.10.2017 को मृतक की पत्नि राधाबाई के द्वारा थाना एमआईजी पर अपराध क्रंमाक 605/17 धारा 294 506 भादवि का प्रकरण आरोपी सुमेर पंडित के विरूद्व दर्ज कराया था। अपराध क्रंमाक 605/17 धारा 294 506 भादवि का प्रकरण आरोपी सुमेर पंडित घटना दिंनाक 27.10.2017 को मृतिका राधाबई के घर पर पहुचा व मकान खाली करने की धमकी दी। मृतिका के द्वारा आरोपी को मकान मालिक पीयूष गॉधी से बात करने का बताया।  प्रकरण में गिरफ्तारी के पश्चात् सूमेर पण्डित पर रासुका की कार्यवाही की गई थी ।
आरोपी सुमेर पंडित और मृतिका राधाबाई आसपास के मोहल्ले मे रहते है जहॉ पर आरोपी सुमेर पंडित द्वारा मृतिका पर निगाह रखना व प्रभाव जमाना असान है। आरोपी सुमेर पंडित थाना एमआईजी हिस्ट्रीशीटर गुण्डा है और जिसकी आय का साधन ही मकान दुकान की अडीबाजी करना है। चुकि मृतक ओमप्रकाश कुशवाह की मृत्यू होने के कारण इसबात का खुलासा नही हो पाया कि आरोपी सुमेर पंडित व पीयूष गॉधी मृतक से मिले।
चुकि सूमेर पंडित पूर्व मे भी मृतिका को मकान मालिक पीयूष गॉघी की तरफ से पूर्व मे धमका चुका था। और पुनः राधाबाई पर हमला किया जिसके फल स्वरूप राधाबाई की मृत्यू हो गई। वर्तमान मे राधाबाई की मृत्यू से सीधा लाभ सुमेर पंडित को नही होने वाला है। मृतिका राधाबाई अपने पति के पश्चात विवादस्पद मकान मे अपनी पुत्र  व पुत्रवधू के साथ निवास कर रही है। यदि मकान राधाबाई के मृत्यू के पश्चात खाली होता है तो सीधा लाभ मकान मालिक पीयूष गॉधी को ही होता।

*नाम पता आरोपी - गिरफ्तार - प्रकरण मे भूमिका-*

 *1 सुमेर पंडित पिता मुकुट त्रिवेदी उम्र 24 साल नि0 288 जगजीवन राम नगर इन्दौर - गिरफ्तार - मकान खाली कराने हेतु राधा बाई की हत्या*
*2 पीयुष गॉधी पिता स्व. अरूण गॉधी उम्र 44 साल मनोरमा गज इन्दौर - गिरफ्तार - मकान मालिक मृतिका से मकान खाली के लिये  हत्या के लिये दुष्प्रेरित व षड्यंत्र करना।*
*3 अर्पित उर्फ राज पिता सोहनलाल मौर्य - गिरफ्तार - हत्या मे आरोपी की मदद करना, रैकी करना*
*4 गौरव पिता बाबुलाल घाकड उम्र 24 नि0 जगजीवन राम नगर इन्दौर -  गिरफ्तार - हत्या मे आरोपी की मदद करना, रैकी करना स्कूटी उपलब्ध कराना।*
*5 गौपाला उर्फ सचिन पिता दयाराम शर्मा नि. जगजीवनराम नगर इन्दौर - गिरफ्तार - हत्या मे आरोपी की मदद करना, रैकी करना*_
सूमेर पण्डित के द्वारा अपने साथी गौरव, अर्पित और गोपाला के साथ बैठकर शराब पीते है और विजय भांग दुकान पर भांग खाते है । एक ही मोहल्ले में रहने एवं साथ-साथ नशे करने के कारण आपसी मेल मिलाप अच्छा है । सूमेर पण्डित पूर्व में भी मकान खाली करने के लिये पीयुष गांधी की मदद कर चुका है । इसके लिये वह राधाबाई को धमकाने भी गया था ।  घटना की शाम योजनाबद्ध तरीके से पण्डित के द्वारा अपने साथी गौरव, अर्पित और गोपाला के साथ बैठकर षडयंत्र बनाया ।  इसकी परिणीती राधाबाई की हत्या के रूप में हुई । घटना के बाद आरोपीगण फरार हो गये थे । दर्जनो लोगो से वप संदिहों से पूछताछ के बाद इन आरांपियों को गिरफ्तार किया गया है ।  सूमेर और गोपाला उर्फ सचिन को न्यायालय में प्रस्तुत होते ही गिरफ्तार कर लिया गया आरोपीगण 5 अगस्त 2019 तक की रिमांड पर है। मकान मालिक और सूमेर पण्डित के मध्य हत्या को लेकर हुई सौदेबाजी का खुलासा रिमाण्ड के दौरान पूछताछ पर होगा ।
       प्रकरण की पतारसी हेतु श्री वरूण कपूर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, इन्दौर जोन, इन्दौर और श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र के द्वारा प्रकरण में  शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये थे ।  पुलिस अधीक्षक, पूर्व जिला इन्दौर मो. युसूफ कुरैशी के नेतृत्व में श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व जोन-2 एवं श्री हरीश मोटवानी नगर पुलिस अधीक्षक, विजयनगर के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर, प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश  दिये गये।
       उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी एम.आई.जी. इन्द्रेश त्रिपाठी, उनि नितीन पटेल, प्र.सउनि राधेश्याम, प्रआर. अनिल पाटिल, आर. विकास आर. योगेश झोपे, आर. नीरज रघुवंशी, आर. अनुपम मिश्रा, आर. अजय व थाना स्टॉफ की सराहनीय भूमिका रही ।






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