इन्दौर -दिनांक २४ जून २०१०-पुलिस अधीक्षक (पूर्व/क्राईम) श्री मकरन्द देउस्कर ने बताया कि उप पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा जितेन्द्रसिंह को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग फर्जी ट्रक नंबर से माल लोड करवाकर ले जाते है एवं माल की अफरा-तफरी कर माल पार्टी तक न पंहुचाकर बीच में माल गायब कर देते है। इस सूचना पर उप निरीक्षक किशन पंवार को अपनी टीम के साथ थाना प्रभारी परदेशीपुरा के सहयोग से संबधित मामले की पतारसी करने हेतु निर्देशित किया। दिनांक १२-१३/०५/१० को विष्णुप्रसाद ,ओम प्रकाश अग्रवाल मर्चेंट एवं कमीशन एजेंट टिमरनी जिला हरदा द्वारा नटराज दाल मील व लखन इंड्रस्टीज के लिऐ २०० बोरी चना एवं ४४ बोरी तुवर कीमती ६ लाख रूपये की ट्रक क्रमांक एम.पी. ०९ के.डी. ८२७२ में लदवाकर संबधित पार्टी को भेजा गया। उक्त ट्रक के ड्रायवर ने अपना नाम संजीव बताया था एवं ग्वालियर जिले का ड्रायविंग लायसेंस प्रस्तुत किया था। पार्टी को ट्रक मालिक गोपाल सोनी निवासी नानक नगर इंदौर बताया था। समय पर पार्टी के यहां माल न पंहुचने पर टिमरनी से विष्णु प्रसाद से संपर्क किया तो विष्णुप्रसाद ने उक्त घटना की रिर्पोट थाना टिमरनी जिला हरदा में दिनांक २५/०५/१० को की गई जिस पर से अपराध धारा ४०६,३४ भादवि का पंजीबद्व किया गया। क्राईम ब्रांच टीम के द्वारा ट्रक क्रमांक एम.पी. ०९ के.डी. ८२७२ के बारे इंदौर आर.टी.ओ. से जानकारी लेने पर मालूम हुआ कि उक्त नंबर आयशर वाहन का है जिसका मालिक हयातउल्ला निवासी खलघाट है जबकि पार्टी द्वारा माल १० पहिया ट्रक में लोड किया गया था। इस पर से क्राईम ब्रांच टीम द्वारा पतारसी करने पर पता चला कि कुछ लोग ट्रक क्रमांक एम.पी. ०९ के.डी. ८९६६ में भरी हुई तुवर परदेशीपुरा अनाजमंडी में बेचने हेतु बात कर रहे थे शंका होन पर ट्रक में बैठे गुलाबसिंह व ट्रक ड्रायवर छगनसिंह से पूछताछ की तो वे ट्रक में भरे हुऐ उक्त माल के संबध में को संतोषप्रद जानकारी नहीं दे पाये तब क्राईम ब्रांच टीम द्वारा गुलाबसिंह से सख्ती से पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि ट्रक मालिक गुलाबसिंह चौहान पिता भगवानसिंह चौहान उम्र ३८ साल निवासी जामनिया खुर्द खुडैल का रहने वाला है उसने अपने भाई छगनसिंह व अपने भांजे लाखनसिंह ,सतीश के साथ मिलकर उक्त ट्रक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर फर्जी कागजात पेश करके पार्टी से इंदौर के लिऐ माल लोड करवाया था। जिस माल में से उक्त मामा भांजों ने मिलकर अफरा-तफरी कर इंदौर में आधा माल बेच दिया व बचा हुआ माल परदेशीपुरा अनाजमंडी में बेचने की फिराक में थे । बेचे गये माल के पैसों में से ट्रक मालिक गुलाबसिंह ने ६० हजार रूपये उक्त ट्रक की किस्त के रूप में श्रीराम फायनेंस कंपनी इंदौर में जमा करना बताया। उक्त माल की अफरा-तफरी के संबध में थाना टिमरनी को सूचना दी गई है। फर्जी ट्रक नंबर से माल की अफरा-तफरी करने के मामले का पर्दाफाश करने में उप निरीक्षक किशन पंवार एवं प्र.आर. संजय भदौरिया ,प्र.आर. विजेन्द्र शर्मा ,आर. शैलेन्द्रसिंह ,आर. दिनेश सरगैया एवं आर. ओंकार पाण्डे तथा थाना प्रभारी परदेशीपुरा, संतोषसिंह भदौरिया व उनके स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
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