इन्दौर- दिनांक २४ जून २०१०- पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक २३ जून २०१० को १७.५० बजे श्रीमती क्षिप्रा पति संदीप अग्रवाल (३०) निवासी ओल्ड पलासिया इन्दौर की रिपोर्ट पर इसके पति संदीप पिता श्यामसुन्दर अग्रवाल (३५) तथा सास गायत्री बाई पति श्यामसुन्दर अग्रवाल निवासी पी.डब्ल्यू.डी. क्वाटर पलासिया इन्दौर के विरूद्ध धारा ४९८ ए.३२३.५०६ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया का पति संदीप अग्रवाल तथा सास गायत्रीबाई द्वारा दहेज मे नगद रूपये की मांग की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर, मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते रहते है। पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके संदीप अग्रवाल तथा सास गायत्री बाई के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार दिनांक २३ जून २०१० को १२.३० बजे श्रीमती दिप्ती पति विनोद सिह चौहान निवासी इटारसी की रिपोर्ट पर इसके पति विनोद सिह पिता नाथूलाल चौहान निवासी महेश यादव नगर बाणगंगा इन्दौर के विरूद्ध धारा ४९८ ए. भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया दिप्ती का पति विनोद सिह चौहान द्वारा दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहता है। पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर विनोदसिह चौहान के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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