Thursday, June 21, 2018

किराएदार और नौकरों की जानकारी नहीं देने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध, पुलिस थाना खजराना की कार्यवाही में एक मकान मालिक गिरफ्तार


इंदौर- दिनांक 21 जून 2018-माननीय प्रधानमंत्री की प्रस्तावित इंदौर यात्रा के मद्देनजर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है इनमें घरेलू किरायेदारों की और बाहर से रहने होटल आगंतुकों की चेकिंग शामिल है । चेकिंग का मकसद किसी भी प्रकार से संदिग्ध व्यक्ति शहर में आकर ना ठहरे और VIP  मूवमेंट के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे । इसमें नागरिकों का सहयोग भी शामिल है,  यदि समस्त मकान मालिक और किरायेदारों और नौकरों के नियोजक अगर अपने नागरिक दायित्वों का जिम्मेदारी से  पालन करेंगे तो ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों और अपराधियों का का ठहरना आसान नहीं हो पायगा। परंतु कई बार लोग अधिक किराएं और सस्ते नौकरों के लालच में ऐसे व्यक्ति रख लेते हैं जो बाद में शहर की शांति को खतरा पहुंचा सकते हैं और ऐसे व्यक्ति अपराध कारित कर सकते हैं । इस हेतु कलेक्टर इंदौर द्वारा पूर्व में ही 144 सीआरपीसी के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी है। इसके अंतर्गत अपने घरेलू किरायेदारों और नौकरों और होटल में ठहरने वालों की जानकारी ना देने पर इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया जा सकता है। 
                इसी तारतम्य में अपने किराएदार की जानकारी में लापरवाही और समय पर पुलिस को सूचना देने के कारण थाना खजराना के अंतर्गत मकान मालिक को गिरफ्तार किया गया है, आरोपी का नाम विनोद पिता भेरुलाल,  सकीना महल खजराना द्वारा अपने मकान में किरायेदार भगवान पिता भूरेलाल उम्र 44 साल नि.ग्राम उमरखली थाना बरुड खरगोन हाल वक्रतुंड नगर खजराना इंदौर को बिना किरायेदारी की सूचना दिए विगत डेढ़ माह से आरोपी के मकान में निवासरत था, जिस पर से आरोपी मकान मालिक के विरुद्ध दंड विधान की धारा 188 के तहत कार्रवाई की गई है इसके तहत इनकी गिरफ्तारी की गई है और शीघ्र ही चालान न्यायालय में पेश किया जाएगा।  
पुलिस द्वारा सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वह अपने रहने वाले नौकरों किरायेदारों को पहले स्वयं सत्यापित करले,  की आपराधिक रिकॉर्ड की तो नहीं है और उनकी पूरी जानकारी जैसे नाम, पूरा पता मोबाइल नंबर, व्यवसाय, कौन-कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं कहां काम करते हैं ?? क्या काम करते हैं ?  और जहां के रहने वाले हैं वहां से उनका सत्यापन अथवा उनकी जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें और इस संबंध में पुलिस को सूचित करें।


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