इन्दौर-
दिनांक 10 मई2018- शहर मे बढ़ रही आनलाईन फ्रॉड एवं सायबर क्राईम
की घटनाओं पर उचित वैधानिक कार्यवाही करते हुये ठगे गये लोगों के पैसे विभिन्न
वैलेट से प्राप्त करने के निर्देश पुलिस उपमहानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री
हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा दियें गयें है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस
अधीक्षक मुखयालय श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रॉच की
सायबर सेल को उपरोक्त प्रकार की ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे आरोपियों की
पतासाजी व ठगे गये लोगों की राशी वापस कराये जाने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये
गये।
क्राईम ब्रांच इन्दौर को आनलाईन फ्रॉड के
संबंध में विभिन्न प्रकार के शिकायती आवेदन लगातार प्राप्त हो रहे थे। उपरोक्त शिकायती
आवेदन पत्रों के संदंर्भ में क्राईम ब्रांच की सायबर सेल की टीम द्वारा त्वरित
कार्यवाही कर शिकायती आवेदन पत्र के आवेदकों के पैसों को वापस कराये जाने हेतु
पेटीएम, ऑक्सीजन, फ्यूचर पे एवं अन्य वैलेट से शिकायती आवेदन पत्रों के संबंध में वांछनीय
पत्राचार किया गया तथा आवेदकों के कथन व आवश्यक जानकारी प्राप्त कर उनका सूक्ष्मता
से विशलेषण किया गया जिस पर विभिन्न आवेदकों के साथ अज्ञात अनावेदकगणों द्वारा अलग
अलग प्रकरणों में छलकपट व धोखाधड़ी से आवेदको के बैंक खाते की गोपनीय जानकारी व ओ.टी.पी.
इत्यादि प्राप्त किये जाकर उनके खाते से अवैध रूप से रूपये आहरित, खरीददारी
अथवा अन्य वैलेट में ट्रांसफर किये जाना ज्ञात हुये। इसी कड़ी में कार्यवाही के
दौरान यह विदित हुआ कि आवेदक जयदीप व्यास पिता हेमंत व्यास निवासी जेल रोड इंदौर
के क्रेडिट कार्ड से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा छलपकट से ओ.टी.पी. प्राप्त कर 8500/-
रू
आहरित कर लिये गये थे जिसके संबंध में क्राईम ब्रांच की सायबर सेल की टीम द्वारा
आवश्यक त्वरित कार्यवाही करते हुये आवेदक के रू वापस कराये गये हैं। यह आहरित राशी
जयश्री डिस्ट्रीब्यूटर हैदराबाद के खाते में ट्रांसफर की जाना ज्ञात हुई थी जिससे
पत्राचार व वैधानिक कार्यवाही के जरिये आवेदक की राशी को उसके खातें में 24
घण्टे
के अंदर वापस कराये जाने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित हुई है। इसी प्रकार आवेदक
अरविंद कुमार देशपाण्डे पिता श्रीराम देशपाण्डे निवासी 70/सी राजेन्द्र
नगर इंदौर की बैंक खाते की गोपनीय जानकारी प्राप्त कर ठगी गई राशी में से 8
हजार
रूपये, आवेदक सालिगराम साहू पिता अमृत साहू निवासी जबरन कालोनी जूनी इंदौर
के डेबिट कार्ड से अज्ञात व्यक्ति द्वारा बैंक अधिकारी बन ठगी गई राशी 4800/-
में
से 4000 रूपये, तथा एक अन्य कार्यवाही में आवेदिका रिंकी
चौरसिया निवासी 123 पाटनीपुरा इंदौर के साथ आनलाईन खरीददारी के नाम
पर आर्डर बुक किये जाने के परिपेक्ष्य में पेमेण्ट कियें जाने के उपरांत
अनावेदकगणों द्वारा डिलीवरी ना भेजने तथा किसी भी प्रकार से आवेदक से कोई संपंर्क ना किये जाने की
स्थिति में आवेदिका की ठगी गई राशी में से 4000 रूपये को वापस
कराने में क्राईम ब्रांच की टीम ने सफलता अर्जित की है। इस तरह अनेकों प्रकरणों
में आनलाईन ठगी के शिकार हुये लोगों के शिकायती आवेदन पत्रों पर त्वरित एवं
प्रभावी कार्यवाही करते हुये कई प्रकरणों में आवेदकगणों के रूपये वापस करने में
क्राईम ब्रांच की टीम ने सफलता हासिल की है।
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