इन्दौर- दिनांक ३० मई २०१०-पुलिस थाना पण्डरीनाथ द्वारा कुख्यात गुण्डा शहजाद उर्फ गुल्ला पिता अब्दुल सत्तार (२८) निवासी १२२ साउथतोडा इन्दौर को रासुका में गिरफ्तार किया गया , शहजाद उर्फ गुल्ला थाना रावजीबाजार क्षैत्र का सूचीबद्ध कुख्यात गुण्डा है, तथा इसके विरूद्ध इन्दौर शहर के विभिन्न थानो मे अडीबाजी ,हत्या का प्रयास, आर्म्सएक्ट, छुरीबाजी, गवाहो को न्यायालय मे गवाही नही देने के लिये मारपीट कर धमकी देने, बलवा करने व साम्प्रदायिक दंगा करने जैसे लगभग दो दर्जन आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है।यह सुपानी लेकर हत्या व अन्य अपराध करने वाले (कान्टेक्ट किलर) कुख्यात गुण्डे सगीर उर्फ अद्धा पाटी का छोटा भाई है, सगीर उर्फ अद्धा पाटी विगत मार्च २००९ मे हुए सनसनीखेज किन्नर हत्याकाण्ड का मुख्य आरोपी है तथा तब से ही जैल मे बन्द है, इसी हत्याकाण्ड मे बडी बेरहमी से चाकूओं व गोलियों से मोहिनी किन्नर की हत्या कर दी गई थी जबकि पायल किन्नर भी गोलियां व चाकू लगने से गम्भीर रूप से घायल हो गई थी। शहजाद उर्फ गुल्ला द्वारा दिनांक ११.०९.२००९ को किन्नरो की बिल्डिंग नन्दलालपुरा मे जाकर किन्नर हत्याकाण्ड की मुख्य गवाह पायल, एवं जीनत किन्नर को न्यायालय मे गवाही नही देने की धमकी दी गई व अन्य गवाहो रेणु किन्नर व खुशबु किन्नर को चाकू मारकर घायल किया गया, इसी तारतम्य में दिनांक १७ मई २०१० को गुण्डे गुल्ला द्वारा किन्नर हत्याकाण्ड कीअन्य महत्वपूर्ण गवाह काजल किन्नर के सीने पर चाकू अडाकर न्यायालय मे गवाही नही देने के लिये धमकाते हुए मारपीट की गई, इस सम्बध में शहजाद उर्फ गुल्ला के विरूद्ध थाना पंण्डरीनाथ मे प्रकरण पंजीबद्ध है।शहजाद उर्फ गुल्ला द्वारा दिनांक १८ अपै्रल २०१० की रात्री थाना सेन्ट्रल कोतवाली क्षैत्रान्तर्गत नार्थ तोडा मे अपने आधा दर्जन साथियो के साथ शांतिलाल एवं अनिता पर प्राण घातक हमला कर दंगा किया गया। शहजाद उर्फ गुल्ला को दिनांक ११ जनवरी २००९ को नन्दलालपुरा स्थित रूचि केमिस्ट के मालिक गौतमचन्द्र पर चाकू अडाकर शराब पीने के लिये जबरिया पैसे की अवैध मांग करने की अडीबाजी के मामले मेंदिनांक १८ जून २००९ को जे.एम.एफ.सी.श्रीमती सोनल पटेल के न्यायालय से तीन वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया जा चुका है। शहजाद उर्फ गुल्ला के जघन्य लोक व्यवस्था विरूद्ध आपराधिक कृत्यो को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी इन्दौर श्री राघवेन्द्रसिह द्वारा दिनांक २९ मई २०१० को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम १९८० के अन्तर्गत निरूद्ध कर केन्द्रीय जेल भोपाल मे रखने हेतु आदेश पारित किया गया, जिसके पालन में कुख्यात बदमाश शहजाद उर्फ गुल्ला को थाना प्रभारी पण्डरीनाथ पवन मिश्रा, सउनि जे.पी. मिश्रा, प्रधान आरक्षक रतनसिह, आरक्षक हरजेन्द्र व थाना रावजीबाजार के आरक्षक किशोर व उमेश पाण्डे द्वारा आज दिनांक ३० मई २०१० को घेराबन्दी कर कबूतरखाना के पास नाले से पकडा गया व इसे गिरफ्तार कर केन्द्रीय जैल भोपाल रवाना किया गया।
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