इन्दौर- 23 नवबंर 2018- आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के द्वारा शहर में लायसेंसी शस्त्र धारकों द्वारा अपने शस्त्र संबंधित थानों में जमा करवाने व इनकों नहीं जमा करने वालों के विरूद्ध विधिनुरूप कार्यवाही करनें के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम जोन-2 श्री मनीष खत्री के मार्गदर्शन में पुलिस थाना गांधी नगर द्वारा थानें पर लायसेंसी हथियार जमा नहीं करने वाले व्यक्ति से शस्त्र लायसेंस व पिस्टल जप्त की गयी है।
उक्त निर्देश पर कार्यवाही के दौरान पुलिस थाना गांधी नगर द्वारा क्षेत्र में लायसेंसी हथियार धारकों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही थी, इसी दौरान तेजाजी मंदिर ग्राम पालाखेड़ी में रहने वाले मुकेश चावड़ा पिता हुकुमसिंह चावड़ा से उसके पास स्थित लायसेंसी पिस्टल के थानें पर जमा क्यों नहीं करने के संबंध में पूछने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। आरोपी का उक्त कृत्य जिला दण्डाधिकारी के आदेशक्रं/337/ला./निर्वा./2018 दिनांक 06.10.18 का उल्लंघन किये जाने से उसके विरूद्ध थाना गांधी नगर पर अप.क्र. 351/18 धारा 30 आर्म्स एक्ट धारा 188 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर, शस्त्र लायसेंस व उसकी पिस्टल को जप्त किया गया है।
उक्त कार्यवाही मे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गांधी नगर सुश्री नीता देअरवाल, सउनि हेमंत तिवारी, आर. विजय तथा आर. दिनेश की सराहनीय भूमिका रही।
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