Thursday, November 12, 2009

२० वाहन चालको के विरूद्ध धारा २८३ के तहत कार्यवाही की गई

पुलिस छोटी ग्वालटोली द्वारा आज दिनांक १२ नवम्बर २००९ को सरवटे बस स्टेण्ड के पास चालू हालत में अपनी बस व नगर सेवाओं को खडी कर यातायात को अवरूद्ध करने के मामले मे पुलिस ने २० वाहन चालको के विरूद्ध धारा २८३ भादवि के तहत कार्यवाही की है। पुलिस छोटी ग्वालटोली द्वारा सरवटे बस स्टेण्ड के आसपास आम रोड पर चालू हालत मे अपने वाहनो को खडे कर यातायात को अवरूद्ध कर रहे बस एमपी-०९/एचबी/९२४४ का चालक सलमान पिता नबाब खान निवासी जिला रायसेन, नगर सेवा एमपी-२२/बी/५३०५ का चालक रूकडू पिता गणपत निवासी गांधीनगर , नगर सेवा एमपी-०९/एस/९६५७ का चालक समीर पिता इब्राहिम निवासी जूनारिसाला बसएमपी-०९/एफ/१५९७ का चालक राजेश पिता हजारीलाल निवासी ग्राम देवली जिला सेंधवा, बस एमपी-०९ /७७३९ चालक साबिर पिता छोटेखान निवासी मानपुर, नगरसेवा एमपी-०९/एस/२२०५ चालक लाला पिता बाबूलाल निवासी गांधीनगर, नगर सेवा एमपी-०९/एस/८२०० चालक राजपाल पिता भॅवरसिह निवासी गांधीनगर , बस एमपी-०६/बी/०५१४ चालक जोतनसिह पिता भैरोसिह निवासी गाधंीनगर, बस एमपी-०७/५४५१ चालक बसीर पिता सफी निवासी महू, बस एमपी-०८/एफ/९४०१ राजेश पिता लीलाधर निवासी महू, बस एमपी-१४/डी/६५११ चालक सेफुउद्धीन पिता कुदरत निवासी गरीब नवाज कालोनी इन्दौर, बस एमपी-०९/एस/०९९९ चालक सोहन पिता गोवर्धन निवासी सावेर, बस एमपी-०९/एस/९६९४ चालक सुरेश पिता चरणदास निवासी बाणगंगा, बस एमपी-०९/एस/७९७० चालक महेश पिता भागीरथ निवासी महू , नगर सेवा एमपी-०९/एस/९१०७ चालक जावेद पिता लियाकत निवासी खजराना, बस एमपी-०९/टी/०४५० सदावत पिता सहीद निवासी भीकनगांव,बस एमपी-०९/एफ/११६८ चालक महेश पिता मोतीलाल निवासी जगजीवन राम नगर इन्दौर, सिटी बस एमपी-०९/एफए/१९२५ का चालक तथा बस एमपी-०९/ केसी/५१३० के चालको के विरूद्ध धारा २८३ भादवि के तहत कार्यवाही की गई।

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