Thursday, June 3, 2010

इन्दौर पुलिस बेव साईड पर प्राप्त सूचना से किशोर न्याय अधिनियम के तहत दंपती पर कार्यवाही,

इन्दौर- दिनांक ०३ जून २०१०- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डी.श्रीनिवास राव ने बताया कि इन्दौर पुलिस बेव साईट पर चाईल्ड हेल्प लाईन कॉलम में बाल शोषण व टै्रफिंिकंग का ई-मेल द्वारा बताया कि ४, क्लासिक पूर्णिमा इस्टेट कालोनी खजराना रोड इन्दौर में एक सात वर्षीय लडकी को बिहार से खरीदकर लाया गया है, एवं उसे अमानवीय स्तर पर रख कर उसे बंधक बनाकर गृह कार्य करवाया   जा रहा है। पुलिस द्वारा उक्त ई-मेल पर प्राप्त सूचना का सत्यापन करने हेतु पहले मुखबिर मामूर कर उक्त स्थान पर बालिका होने या न होने की तस्दीक करवाई गई तथा सूचना सही पायी जाने पर व ई-मेल के आधार पर पुलिस एमआयजी कालोनी एवं पुलिस खजराना द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए ४,  क्लासिक पूर्णिमा इस्टेट कालोनी खजराना रोड इन्दौर निवासी डॉ० राजेश झॉ व उनकी पत्नी श्रीमती सुधा झॉ के निवास से एक सात वर्षीय बालिका को मुक्त कराया गया। पुलिस एमआयजी कालोनी द्वारा डॉ० राजेश झॉ व उनकी पत्नी श्रीमती सुधा झॉ को दोषी पाते हुए इनके विरूद्ध अपराध क्रंमांक ८०२/१० धारा ३७४,भादवि, व २३ किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। उक्त बालिका को बाल कल्याण समिति परदेशीपुरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा बाल कल्याण समिति ने उसे आश्रय के लिये बालिका गृह परदेशीपुरा पहुॅचाया गया है। प्रकरण की विस्तृत जॉच करने के लिये बालिका के माता-पिता को बिहार मे पतारसी कर इन्दौर बुलाया जा रहा है। ज्ञात हो कि लगभग दो माह पूर्व भी इन्दौर पुलिस बेव साईड पर प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना सिमरोल द्वारा अपने थाना क्षैत्रान्तर्गत निवास करने वाले कुछ लोगो द्वारा एक किशोर को बंधक बनाकर कार्य करवाया जा रहा था जिसे पुलिस सिमरोल द्वारा उक्त किशोर को भी मुक्त कराया जाकर आरोपियो के विरूद्ध कार्यवाही की गई थी।

No comments:

Post a Comment