Wednesday, April 11, 2018

पुरानी रंजिश के कारण विशाल गावड़े की गोली मारकर हत्या करने वाले, चारो आरोपी पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा गिरफ्तार,



आरोपियों से घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल व एक्टिवा गाड़ी एवं देशी पिस्टल व कट्‌टा बरामद।

घटना का मुख्य षडयंत्रकर्ता शरद गुरू है फरार, जिसकी तलाश जारी है

इन्दौर- दिनांक 11 अप्रैल 2018- पुलिस थाना परदेशीपुरा क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 07.04.18 को परदेशीपुरा भागीरथपुरा रोड पर राजेन्द्र राठैर पार्षद के घर के पास वाले चौराहे पर वर्षो पुरानी रंजिश के कारण आरोपी रितु उर्फ रितुराज एवं गोलू तथा उसके दो अन्य साथियो नें एक करिज्मा तथा एक स्कूटर से आकर विशाल पिता हीरालाल गावडे उम्र 37 साल निवासी गोटू महाराज की चाल मालवा मिल इंदौर को बीच चौराहे पर चार गोलियां मारकर चारो आरोपी फरार हो गए थे। सूचना मिलने पर मौके पर तत्काल ही बीट की पुलिस पार्टी तथा एफ.आर.व्ही 7 वाहन घटना स्थल पर पहुचे व मौके पर घायल अवस्था में पडे़ विशाल को ईलाज हेतु बाम्बे अस्पताल पहुचाया जहां डाक्टर नें जांच उपरान्त विशाल को मृत घोषित किया। उक्त घटना पर तत्काल मौके पर ही थाना प्रभारी द्वारा धारा 302,34 भादवि का अपराध पंजीबद्धकर विवेचना में लिया गया। उक्त घटना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व झोन-03 डॉ. प्रशांत चौबे एवं नगर पुलिस अधीक्षक परदेशीपुरा श्री हरीश मोटवानी व थाना प्रभारी परदेशीपुरा द्वारा मय एफ.एस.एल ऑफिसर के साथ मौके पर पहुंचकर, घटना स्थल का निरीक्षण किया गया।
उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आरोपियों को पकडने के निर्देश, पुलिस उप महानिरीक्षक श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा दिये गये। जिस पर पुलिस अधीक्षक पूर्व व अति. पुलिस अधीक्षक पूर्व जोन-3 द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक परदेशीपुरा के नेतृत्व में थाना प्रभारी परदेशीपुरा व उनकी टीम आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। पुलिस टीम द्वारा प्रकरण में विवेचना की गयी तो, पता चला कि, मृतक विशाल गावड़े एवं आरोपी रितू उर्फ रितूराज के परिवारो में वर्षो पुरानी रंजिश है। सबसे पहले वर्ष 2004 में मृतक विशाल के भाई आनंद की हत्या आरोपी रितु उर्फ रितेश पिता सुरेन्द्र ने अपने साथियो के साथ मिलकर कर दी थी। उसके बाद वर्ष 2005 में रितु के चाचा रूपसिहं की हत्या मृतक विशाल एवं उसके भाई डॉन मराठा एवं साथीनीलू, दीपू एवं पिंटू नें मिलकर कर दी थी। फिर रितु के भाई शरद ने अपने साथियो के साथ मिकर रूपसिहं की हत्या का बदला लेने के लिए राजकुमार ब्रिज पर प्रेम उर्फ प्रहलाद तथा दिनेश प्रजापत की हत्या कर दी थी जिसका अपराध थाना एम.जी. रोड में पंजीबद्ध हुआ था। विशाल पर फरारी के दौरान आरोपी रितु के बडे भाई शरद एवं उसके साथियो ने जान से मारने की नियत से हमला गोटू महाराज की चाल में किया था, जिसका प्रकरण थाना एम.आई.जी में 10.04.2006 को पंजीबद्द हूआ था। फिर विशाल जब पेशी पर भैरूगढ जेल उज्जैन से इंदौर कोर्ट में वर्ष 2007 में आया था तब आरोपी रितेश उर्फ रितु नें अपने साथियो के साथ मिलकर विशाल के ऊपर हमला किया था। विशाल रूपसिहं हत्या कांड में लगभग 10-11 वर्ष से जेल में था, जो 15-16 माह पहले ही जेल से आकर अपनी बुआ के पास गोटू महाराज की चाल में आकर रहने लगा था। तभी से रितु एवं उसका बडा भाई शरद विशाल को रास्ते से हटाने की योजना बना रहे थे।
दिनांक 07.04.18 की घटना के कुछ दिनो पहले शरद गुरू नें अपने घर पर अपने भाई रितू उर्फ रितेश, उसके दोस्त अरूण उर्फ गोलू एवं सोनू उर्फ आदर्श यादव तथा सोनूउर्फ शुभम भार्गव को बुला कर षंडयत्र रचा कि विशाल को गोली मारकर रास्ते से हटाना है। जब अरूण उर्फ गोलू ने कहा कि हथियार नही है तो शरद नें उसे एक 315 बोर का देशी कट्टा मय कारतूस के उपलब्ध कराया। शरद गुरू के द्वारा तैयार किए गए इस षडयत्रं को दिनाकं 07.04.18 को जब मृतक परदेशीपुरा चौराहे के पास तुलसी काम्पलेक्स पर खडा था उसी समय क्रियान्वयन करना चाहा एवं मृतक विशाल का पीछा कर राजेन्द्र राठौर के घर वाले चौराहे पर चारो आरोपियो नें उसे घेर लिया तथा रितू उर्फ रितेश मराठा ने पिस्टल से एवं गोलू उर्फ अरुण नें 315 बोर के कट्टे से फायर कर जान से मारने की नियत से विशाल को गोलियां मार दी तथा गोली मारकर करिज्मा मोसा एवं स्कूटर जिनको सोनू भार्गव एवं सोनू यादव चला रहे थे के साथ बैठकर फरार हो गए। निम्न चारो आरोपियो को आज मुखबिर की सूचना पर कबीटखेडी की मल्टियो के पासे से पकड़कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त  करिज्मा मोटर सायकल क्रं एमपी-09/क्यूएच-1713  सफेद कलर की एक्टिवा क्रं एमपी-09/एसएम-9362 एवं एक 315 बोर का देशी कट्टा व 9 एमएम की एक देशी पिस्टल को जप्त किया जाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारआरोपी-
1. रितू उर्फ रितेश उर्फ जितेन्द्र पिता सुरेन्द्र कुमार खोबरागडे मराठा उम्र 32 साल निवासी 217-बी सुन्दर नगर मेन थाना हीरानगर इंदौर।
2. गोलू उर्फ अरूण दानीवर पिता बाबूलाल यादव उम्र 37 साल निवासी 753 कुलकर्णी का भट्टा इंदौर।
3. सोनू उर्फ आदर्श यादव पिता बद्री प्रसाद यादव उम्र 24 साल निवासी 137/4 लवकुश आवास विहार थाना हीरानगर इंदौर।
4. सोनू उर्फ झुमरी उर्फ शुभम भार्गव पिता गजानन्द भार्गव उम्र 22 साल निवासी ई 51/1 लवकुश आवास विहार थाना हीरानगर इंदौर।  

प्रकरण में एक अन्य आरोपी शरद पिता सुरेन्द्र कुमार खोबरागडे जाति मराठा निवासी 217-बी सुन्दर नगर थाना हीरानगर इंदौर, घटना के बाद से ही फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। उक्त फरार आरोपी की गिरफ्तरी हेतु पुलिस अधीक्षक पूर्व द्वारा 10 हजार रू. का ईनाम घोषित किया गया है। उक्त आरोपियो के अलावा भी अन्य किसी व्यक्ति की भूमिका मिलने पर उसके विरूद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। प्रकरण में विवेचना की जा रही है।







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