इन्दौर- दिनांक ०२ जून २०१०- पुलिस एम.जी.रोड द्वारा दिनांक ०१ जून २०१० को १९ः३५ बजे श्रीमती पूजा पति गोलू उर्फ राहुल कल्याणे (२१) निवासी ऊषाफाटक इन्दौर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति गोलू उर्फ राहुल कल्याणे, ससुर मुकेश कल्याणे, सास पुष्पाबाई कल्याणे, तथा देवर लवकेश एवं राकेश के विरूद्ध धारा ४९८ ए.२९४. ३४ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया श्रीमती पूजा के पिता ने शादी मे यथा संभव दहेज दिया था इसके बावजूद भी उपरोक्त सभी आरोपीगणों द्वारा २२ मई २०१० को दहेज मे नगद रूपए लाने की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर फरियादिया को गालिया देते रहते थे। पुलिस एम.जी.रोड द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति पति गोलू उर्फ राहुल कल्याणे, ससुर मुकेश कल्याणे, सास पुष्पाबाई कल्याणे, तथा देवर लवकेश एवं राकेश के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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