इन्दौर-
दिनांक 11 फरवरी 2018- शहर मे अवैध रुप से हथियार रखने व खरीद
फरोखत करने वाले आरोपियों की पतारसी कर आरोपियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही
करनें के निर्देश पुलिस उपमहानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र
व्दारा दियें
गयें है। उक्त निर्देशों के तारतम्य मे पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री मो. युसुफ
कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र
सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच की समस्त टीम प्रभारियों को इस दिशा मे प्रभावी
कार्यवाही करनें हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये।
क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम को इस कडी मे
कार्यवाही के दौरान मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली कि एक व्यक्ति सिंधी
कॉलोनी बगीचे के पास अवैध रूप से पिस्टल ले कर खड़ा है। उक्त सूचना पर कार्यवाही
करते हुये थाना अपराध शाखा की टीम द्वारा पुलिस थाना जूनी इंदौर के साथ संयुक्त
रुप से कार्यवाही करते हुये मुताबिक सूचना के मौके पर पहुंचकर एक व्यक्ति को पकडा
जिसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सागर भाट पिता श्रीकांत भाट उम्र 20
वर्ष नि. 21/11 भाट मोहल्ला थाना रावजी बाजार इन्दौर का होना
बताया। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके दाहिने हाथ मे एक पिस्टल स्टील बॉडी की (जिसकी
मूठ पर काली पट्टी दोनो ओर लोहे कि जिसकी बाडी के दोनो ओर कट लाईन है) मिली। आरोपी
से पिस्टल के संबंध मे लायसेंस तलब किया जो नहीं होना बताया इस पर से आरोपी का
कृत्य धारा 25 आर्म्स एक्टसे दंडनीय होने से मौके पर आरोपी
के कब्जे से एक स्टील बाडी की पिस्टल को विधिवत् जप्त कर आरोपी सागर को विधिवत्
गिरफ्तार किया गया। आरोपी सागर के विरूध्द थाना जूनी इंदौर मे अपराध क्रं. 92/18
धारा 25 आयुध अधिनियम 1959 का अपराध पंजीबध्द किया गया। आरोपी
सागर ने बताया कि वो रावजी बाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। एवं आरोपी सागर का
पूर्व मे भी आपराधिक रिकार्ड पाया गया। आरोपी सागर से अन्य लोगों की संलिप्तता के
संबंध मे भी पूछताछ की जा रही है तथा इन्दौर तथा अन्य जिलों मे किन लोगों को
हथियार बेचे व खरीदे हैं उस संबंध में पूछताछ जारी है।
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