इन्दौर -दिनांक 25 सितम्बर 2014 -जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री बी.जी.शर्मा ने बताया कि श्री पी.के. सिन्हा सा. माननीय बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय इंदौर द्वारा थाना चंदन नगर इंदौर के सत्र प्रकरण क्रं 632/2013 के प्राणघातक हमले के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुये प्रकरण के आरोपियों गोपाल पिता पूरनसिंह जाट (22) निवासी सुखपुरी जिला खरगोन हॉल साईबांबा नगर इन्दौर तथा राहुल पिता पूरनसिंह जाट (19) निवासी साईबाबा नगर इन्दौर को धारा 307 भादवि में 04-04 वर्ष के कठोर कारावास व 2000 रूपयें अर्थदण्ड एवं धारा 325 भादवि में 02-02 वर्ष के कठोर कारावास व 1000 रूपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है दिनांक 26 मार्च 2013 को फरियादी सोनू की मां किरण रात करीब दस बजे अपने कुत्ते को लेटरिंग कराने घर के सामने ले गई थी तो उसके पड़ौसी आरोपी गोपाल व राहुल ने कुत्ते को वहां लेटरिंग नहीं कराने की बात पर गाली-गलौज कर मा किरण को लाठियों से पीटा तथा बीच बचाव करने आये फरियादी के पिताजी हेमंत के साथ भीमारपीट की थी। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी गोपाल तथा राहुल के विरूद्व थाना चंदन नगर पर अपराध पंजीबद्व किया गया था एवं विवेचना उपरांत चालान माननीय में न्यायालय पेश किया गया।
प्रकरण में शासन प़क्ष की ओर से पैरवी अति. लोक अभियोजक इन्दौर श्री मण्डलोईजी द्वारा की गई।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है दिनांक 26 मार्च 2013 को फरियादी सोनू की मां किरण रात करीब दस बजे अपने कुत्ते को लेटरिंग कराने घर के सामने ले गई थी तो उसके पड़ौसी आरोपी गोपाल व राहुल ने कुत्ते को वहां लेटरिंग नहीं कराने की बात पर गाली-गलौज कर मा किरण को लाठियों से पीटा तथा बीच बचाव करने आये फरियादी के पिताजी हेमंत के साथ भीमारपीट की थी। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी गोपाल तथा राहुल के विरूद्व थाना चंदन नगर पर अपराध पंजीबद्व किया गया था एवं विवेचना उपरांत चालान माननीय में न्यायालय पेश किया गया।
प्रकरण में शासन प़क्ष की ओर से पैरवी अति. लोक अभियोजक इन्दौर श्री मण्डलोईजी द्वारा की गई।
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