▪ आरोपी विदेश (दोहा) में रहकर, काट रहा था फरारी
▪ आरोपी पर घोषित था 20 हजार रुपये का इनाम
इन्दौर-दिनांक 17 अक्टूबर 2018-
शहर
में लोगो से विभिन्न प्रकार की ठगी/धोखाधडी कर फरार हुए ईनामी आरोपियों की पतारसी
कर, प्रभावी कार्यवाही करनें के निर्देश पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर
श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के द्वारा दियें गयें है। उक्त निर्देश के तारतम्य में
पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री मो यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अति पुलिस अधीक्षक
क्राइम ब्रांच श्री अमरेंद्र सिंह द्वारा क्राइम ब्रांच की समस्त टीम प्रभारियों
को पुर्व में पंजीबद्ध धोखाधडी के मामलें मे फरार चल रहें ईनामी आरोपियों के
विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करनें के लिए समुचित दिशा निर्देश दिये गये।
पुलिस
थाना एरोड्रम पर आवेदक मिलिन्द महाजन सचिव मध्यप्रदेश फ्लाईंग क्लब लिमिटेड
आर.सी.सी.हिंगर देवी अहिल्या बाई होल्कर एयरपोर्ट इंदौर के द्वारा प्रस्तुत आवेदन
पत्र की जांच उपरांत दिनांक 26.05.16 को थाना एरोड्रम जिला इंदौर के
अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आवेदन पत्र की जांच पर पाया गया था कि
प्रीमियर एवियेशन एफ.जेड.ई. शारजाह स्थित मेसर्स प्रीमियर एवियेशन के डायरेक्टर आनन्द
सुब्रामनियन द्वारा स्वयं को यू.एस.बेस्ड कंपनी मेर्सस नार्विक एयरो इंडियन्स
लिमिटेड का सब-डीलर बताकर, उक्त
के संबंध में कूटरचित दस्तावेज तैयार कर, कपटपूर्ण छल किया जाकर म.प्र. फ्लाईंग
क्लब लिमिटेड इंदौर को लाइकोमिंग मेक का (lycoming
Engine Io-360-L2A) एयर क्राफ्ट इँजन सप्लाई किए जाने हेतु 34900
अमरिकी डॉलर (भारतीय मुद्रा 21,86,750/-) का एंडवास भुगतान किया गया और चाहे गए
इंजन के स्थान पर अन्य इंजन की सप्लाई का प्रयास किया गया। जो म.प्र. फ्लाईंग क्लब
लिमिटेड द्वारा चाहे गए इंजन की सप्लाई नहीं कर पाने पर प्रीमियर एवियेशन
एफ.जेड.ई. शारजाह स्थित मेसर्स प्रीमियर एवियेशन के डायरेक्टर आनन्द सुब्रामनियन
द्वारा भुगतान की गई कुल उपरोक्त राशि वापस चाहे जाने पर अपना कार्यालय बंद कर भाग
जाना पाया गया। आरोपी द्वारा कुल राशि 21,86,750/- की धोखाधडी
छलपूर्वक कूटरचना के आधार पर अवैध लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई। उपरोक्त के
संबंध में आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 420,467,468,471 ताहि का अपराध
घटित करने के साक्ष्य पाए जाने से थाना एरोड्रम जिला इंदौर में अपराध पंजीबध्द
किया जाकर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की वर्तमान विवेचना वरिष्ठ अधिकारियों के
आदेश से थाना अपराध शाखा जिला इंदौर के द्वारा की जा रही थी, तथा
साथ ही प्रकरण में फरार आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास भी अपराध शाखा जिला इंदौर की
टीम के द्वारा किये जा रहे थे।
उक्त प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही
करते हुए फरार आरोपी आनंद सुब्रामनियन के पासपोर्ट के माध्यम से इमिग्रेशन विभाग
से जानकारी ली गई तब ज्ञात हुआ कि आरोपी भारत देश से बाहर गया हुआ है, जिसकी
लुकआउट (एलओसी) की कार्यवाही करते हुए डिप्टी डायरेक्टर, ब्यूरो आँफ
इमिग्रेशन इस्ट ब्लाँक VIII आर.के.पुरम
नई दिल्ली को पत्राचार कर विवेचना टीम द्वारा लुकआउट सर्कुलर की सफल कार्यवाही की
गई। तथा आरोपी दिनांक 15.10.18 को दोहा देश से वापस भारत आने के लिये
मुबंई एयरपोर्ट पर आने की सूचना इमिग्रेशन विभाग मुबंई के द्वारा विवेचना टीम को
दी गई जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए इंदौर क्राईम ब्रांच की टीम मुंबई रवाना
हुई, जिसके द्वारा वैधानिक कार्यवाही करते हुए आरोपी को पुलिस स्टेशन सहार,
मुंबई
से पुलिस अभिरक्षा में लेकर, आरोपी को अतिरिक्त मुखय महानगरीय
दण्डाधिकारी मुबंई के समक्ष उपस्थित किया जाकर, आरोपी
काट्रांजिट रिमांड प्राप्त किया गया जिसे पुलिस टीम इंदौर लेकर आई।
आरोपी के कब्जे से पासपोर्ट,
आधारकार्ड,
पेनकार्ड
तथा 252 रियाल करेंसी व 01
अमेरिकन डाँलर, एप्पल कंपनी का आईफोन तथा अलग-अलग भारतीय
बैंकों व विदेशी बैंकों के डेबिट व क्रेडिट कुल 06 कार्ड जप्त किए
गए तथा दोहा में स्थित होटल के मेंबरशिप के कार्ड जप्त किये गये। आरोपी वर्तमान
में ओल्ड सलाता अलमीना स्ट्रीट आपर्टमेंट दोहा कतर में करीब 08
माह से रह कर ऑटोट्रेडिंग (ऑटो-डील) का काम कर रहा है, और करीब 01
वर्ष से दोहा में रहकर फरारी काट रहा था।
आरोपी ने पुछताछ पर बताया कि उसमें
मुबंई से वर्ष 2002 में महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से बी.काँम. की
पढाई की। उसके बाद आरोपी इन्टेक्स इंटरनेशनल कंपनी का कच्चे माल की सप्लाई करने
वाले आफिस में काम करने वर्ष 2003 में गया था जहां पर उसे 300
डाँलर प्रतिमाह मिला करता था। 06 माह काम करने के बाद आरोपी शहरजहाँ
दुबई चला गया था जहां पर आरोपी एयर क्राप्ट के पार्ट्स को सेल करने का काम,
क्रिस
एवियशन नाम की कंपनी में करता था जिसे वर्ष 2009 तक करीबन 1500
दीरम प्रतिमाह मिलते थे। क्रिस एवियशनकंपनी का मालिक बाला सुब्रामनियन था, जहां
पर यह आरोपी सेल्स एक्जीक्यूटिव के पद पर काम करता था। प्रकरण के प्रार्थी श्री
मिलिन्द महाजन से उक्त कंपनी में काम करते समय आरोपी की एयर क्राप्ट के इंजन व
पार्ट्स बेचने के संबंध में डील हुई थी। आरोपी ने बताया कि इसी दौरान क्रिस
एवियशन कंपनी के मालिक बाला सुब्रामनियन के भाई मूर्ती सुब्रामनियन के मध्य परस्पर
विवाद होने पर बाला सुब्रामनियन के द्वारा आरोपी के नाम पर प्रीमियर एवियेशन
एफ.जेड.ई. शारजाह स्थित मेसर्स प्रीमियर एवियेशन कंपनी खोली गई थी जिसका डायरेक्टर
आरोपी आनंद सुब्रामनियन था जो इस कंपनी का सर्वोसर्वा होकर कंपनी का सारा काम
देखने लगा था।
उक्त प्रीमियर एवियेशन एफ.जेड.ई. शारजाह स्थित
मेसर्स प्रीमियर एवियेशन के डायरेक्टर के पद पर आरोपी जब था तब प्रकरण के प्रार्थी
मिलिन्द महाजन के द्वारा लाइकोमिंग मेक का (lycoming
Engine Io-360-L2A) एयर क्राफ्ट इँजन सप्लाई करने हेतु आरोपी से
संपर्क किया गया तथा उक्त एयर क्राप्ट का इंजन चाहने हेतु आरोपी की कंपनी को 34900
अमरिकी डाँलर (भारतीय मुद्रा 21,86750/-) का एंडवास भुगतान किया गया जो आरोपी के
द्वारा उक्त चाहे गए इंजन के स्थान पर अन्यइंजन की सप्लाई का प्रयास किया गया,
तथा
मूल चाहा गया इंजन आज दिनांक तक उपलब्ध न कराते हुए उक्त राशि नही लौटा कर
प्रार्थी से साथ छलपूर्वक, अपराध घटित किया गया।
आरोपी दुबई में करीबन 14 वर्ष से रह रहा
था उसके बाद वर्ष 2014-15 में आरोपी की कंपनी दिवालिया घोषित हो
गई थी तथा अन्य कंपनी व लोगो को दुबई में पेमेंण्ट न करने के कारण आरोपी को 06
माह जेल में रहना पडा था बाद में दुबई सरकार के द्वारा आउट पास (सफेद बुक) दिया
जाकर भारत रवाना किया गया तथा आरोपी को पुनः दुबई आने हेतु निषेध किया गया था।
आरोपी
आनंद सुब्रामनियन के द्वारा प्रार्थी मिलिन्द महाजन के साथ करीब 21,86,750/-
की
धोखाधडी की गई है, जो आरोपी से उक्त राशि के संबंध में पूछताछ कर
जप्ती के प्रयास किए जा रहे है।
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