Wednesday, March 13, 2013

एनडीपीएस एक्ट में आरोपियों को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपयें का अर्थदण्ड


इन्दौर -दिनांक 13 मार्च 2013- माननीय विद्गोष न्यायाधीद्गा महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विद्गोष प्रकरण कं्र. 01/08 आरोपी अब्दुल रसीद व अन्य के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. अब्दुल रसीद पिता अब्दुल वदूत (40) निवासी 144 सिकंदराबाद कॉलोनी, इंदौर को धारा 8 सहपठित धारा 20 (ख) (पप) ई एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें। 
2. शाहिद पटेल पिता सईद पटेल (24) निवासी डाक बंगला रोड़ सेंधवा, जिला बड़वानी को धारा 8 सहपठित धारा 20 (ख) (पप) अ एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी को 06 माह के कठोर कारावास एवं 03 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें। 
3. मोह. नूर पिता अहमद नूर खॉ (42) निवासी उन्हैल,जिला उज्जैन को धारा 8 सहपठित धारा 20 (ख) (पप) आ एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी को 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 04 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें।
4. श्रीमती जोहरा बी पति मोह. बद्गाीर (38) निवासी राजीव नगर खजराना, इंदौर को धारा 29 सहपठित धारा 8 सहपठित धारा 20 (ख) (पप) इ एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि अंगदसिंह राठौर थाना महू जिला इंदौर में तत्कालिन निरीक्षक थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ थे। दिनांक 29 जनवरी 2008 को मय फोर्स के कस्बा भ्रमण के दौरान माणिक चौक चौराहे पर एक सफेद एम्बेसेडर कार नं. एमपी-09/ए/3267 आती दिखी, जिसमें संदिग्ध व्यक्ति बैठे दिखे, जिनसे पूछताछ करने पर घबरा गये। कार के गेट खुलवाये तो गांजा जैसी गंध आयी। पूछताछ पर अपना नामअब्दुल रद्गाीद, नूर खॉ, और शाहिद पटेल निवासी सेंधवा बताया तथा कार में चरस एवं गांजा होने की बात स्वीकार की। कार की तलाद्गाी ली गयी तो अब्दुल रसीद की तलाद्गाी में कार की पिछली सीट पर रसीद के दाहिने पैर के पास प्लास्टिक की थैली में 01 किलो 400 ग्राम चरस होना पायी गयी। इसके पश्चात्‌ शाहिद की तलाद्गाी में उसके दाहिने पैर के पास प्लास्टिक के झोले में 600 ग्राम गांजा पाया गया। इसके पश्चात्‌ मोहम्मद नूर खॉ की तलाद्गाी लेने पर उसके बाये पैर के पास दो प्लास्टिक की थैलियों में कुल 1150 ग्राम गांजा होना पाया गया। उक्त चरस एवं गांजे को जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विद्गोष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

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