पुलिस पलासिया द्वारा दिनांक १० फरवरी २०१० के १६.४० बजे सोनाली पिता सी.के.नायडू (७५) निवासी १९ साकेतनगर इन्दौर की रिपोर्ट पर बनवारीलाल पिता मूलचन्द्र जाटव निवासी ग्राम भवॅरगंज व्यावरा राजगढ के विरूद्ध धारा ४०८ भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार दिनांक ५ फरवरी २०१० को फरियादी के घर १९ साकेतनगर इन्दौर से उसकी मारूती झेन एमपी-०९/बीए/१५२३ चलाने के लिये आरोपी बनवारीलाल जाटव लेकर गया था जो आज दिनांक तक वापस नही आया।पुलिस पलासिया द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी बनवारीलाल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए सरगर्मी से तलाश की जा रही है।
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