इन्दौर- दिनांक २२/२/२०१० प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री ए०के०स्वर्णकार ने बताया कि माननीय डॉ. श्रीमती शुभ्रासिह सा० विशेष न्यायिक मजिस्टे्रट महोदय इन्दौर ने आप प्रकरण क्रंमांक १३१०६/२००८ में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी किशोरकुमार पिता घनश्यामदास निवासी ९७ शान्तीनगर महू इन्दौर को धारा ४५४ भादवि के तहत दोषी पाते हुए ३ वर्ष के सश्रम कारावास और ५०० रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
संक्षिप्त घटना इस प्रकार है कि फरियादी सुनिल दिनांक १०/४/०८ को अपनी पत्नी के भाई के घर मिलने के लिये अपनी पत्नी के साथ गया था एवं अपने फ्लेट नम्बर २०२ पे्रम प्लाजा पर ताला लगा दिया था, वापस आया तो देखा कि फ्लेट का दरवाजा खुला हुआ है व ताला टूटा हुआ हैं, अन्दर गये तो एक व्यक्ति निकलकर भागा, दूसरा भी भागा रहा था तो उसे पकड लिया नाम पूछने पर किशोर बताया उसके द्वारा अलमारी तोडकर चोरी करना बताया उसके पास से एक हजार रूपये नगदी व सोने की अगुंठी, आदि मिली बाद मे रिपोर्ट पर थाना जूनीइन्दौर पर अपराध कायम कर चालान न्यायालय पेश किया गया था।प्रकरण मे शासन पक्ष की और से पैरवी श्री बी.जी. शर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी इन्दौर द्वारा की गयी।
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