इन्दौर दिनांक १९ अपै्रल २०१०-पुलिस एरोड्रम द्वारा कल दिनांक १८ अपै्रल २०१० के ११.४५ बजे परमानन्द पिता शेहराज मकवाना (४१) निवासी व्कटेशनगर इन्दौर की रिपोर्ट पर ९१ सतारबाड़ा राजस्थान के रहने वाले गोपाल पिता कन्हैयालाल सोलंकी (२८) के विरूद्ध धारा ४२० भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस को दी गई जानकारी के अनुासार दिनांक १५ अप्रेल २०१० को १२ बजे कालोनी नगर चौराहे के पास आरोपी गोपाल ने फरियादी परमानन्द से नोकरी दिलाने का झांसा देकर ६ हजार रूपये ले लिए न तो नोकरी लगवाई और न ही रूपये वापस किये। पुलिस एरोड्रम द्वारा, धोखाधड़ी करने के मामले मे आरोपी गोपाल पिता कन्हैयालाल सोलंकी (२८) निवासी ९१ सतारबाड़ा राजस्थान को गिरफ्तार कर प्रकरण मे विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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