इन्दौर-दिनांक 26 फरवरी 2018-पुलिस थाना खजराना पर दिनांक 25.02.18 को फरियादी राकेश पिता गजराज सिंह द्वारा उपस्थित होकर, रिपोर्ट लिखवायी कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिक पुत्री को राजा पिता अशोक पथरोड़ निवासी खजराना द्वारा बहला फुुसला कर, सामने वाले मकान के ऊपर ले जाकर, उसके साथ गलत काम किया है। फरियादी की रिपोर्ट पर तत्काल, आरोपी के विरूद्ध धारा 376,363 भादवि व 3,4 पास्को अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर, विवेचना में लिया गया।
प्रकरण में नाबालिक के साथ अपराध की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर एवं पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी द्वारा तत्काल आरोपी को पकड़ने के निर्देश दिये गये। जिस पर अति. पुलिस अधीक्षक पूर्व जोन-2 श्री मनोज राय व नगर पुलिस अधीक्षक खजराना श्री मनोज रत्नाकर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी खजराना श्री कमलेश शर्मा व उनकी टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए, आरोपी राजा को गिरफ्तार किया जाकर, उसे न्यायिक हिरासत में निरूद्ध कराया गया है।
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