Wednesday, January 3, 2018

खजराना क्षेत्र में भूखण्ड की धोखाधड़ी के दो प्रकरणों में विगत दो साल से फरार इनामी आरोपी, क्राईम ब्रांच इन्दौर की गिरफ्त्‌ में


इन्दौर-दिनांक 03 जनवरी 2018- पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा जमीन संबंधितधोखाधड़ी के प्रकरणों पर अंकुश लगाने व इनमें फरार आरोपियों को पकड़ने के लिये प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देशों के तारतम्य मे पुलिस अधीक्षक मुखयालय इंदौर श्री मो.युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह व्दारा समस्त टीम प्रभारियों को इस दिशा मे प्रभावी कार्यवाही हेतु आवश्यम दिशा-निर्देश दिये गये।
         इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच की टीम को कार्यवाही के दौरान मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली कि, थाना खजराना के अपराध क्रमांक 161/16 धारा 420 467 468 120-बी भादवि तथा अपराध क्रमांक 162/16 धारा 420 467 468 120-बी भादवि मे फरार व इनामी आरोपी इस्लाम पटेल उर्फ इस्माईल पटेल पिता इशाक पटेल उम्र 52 साल निवासी साकार रेसीडेन्सी फ्लैट नं 304 ब्लाक-1 थाना विजयनगर इन्दौर अपनी बिंिल्डग के नीचे खडा है। उक्त सूचना पर तत्काल क्राइम ब्रांच की टीम व्दारा दबिश दी गयी तो आरोपी इस्लाम पटेल उर्फ इस्माईल पटेल, वहीं साकार रेसीडेन्सी बिल्डींग के पास खड़ा मिला जिसे अभिरक्षा मे लेकर पुलिस थाना खजराना को अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया।
आरोपी इस्लाम पटेलने पूछताछ पर बताया कि वह मूलतः खजराना का रहने वाला है व खेतीबाड़ी का काम करता है तथा उसके व्दारा अपने साथी अर्जुन साल्वे एवं राजेश शर्मा के साथ मिलकर 249, 250 श्री वैभव लक्ष्मी नगर मे 1500 वर्गफिट के दो प्लाट के फर्जी दस्तावेज बनाकर कब्जा कर लिया था।
फरियादी शिवेन्द्र पिता भगुनाथ सिंह रघुवंशी नि. 293/10 मेघदूत नगर ने माननीय न्यायालय मे आरोपीगण के विरुध्द परिवाद प्रस्तुत किया था जिस पर से माननीय न्यायालय के आदेशानुसार पुलिस थाना खजराना द्वारा आरोपीगण (1) राजेश उर्फ राजू शर्मा नि. स्कीम नं 54 विजयनगर इन्दौर, (2) अर्जुन पिता भेरूसिंह नि. श्रीवैभव लक्ष्मी नगर तथा (3) इस्लाम पटेल पिता इशाक पटेल नि. खजराना इन्दौर के विरुध्द अपराध क्रमांक 161/16 धारा 420 467 468 120-बी भादवि का कायम किया गया तथा फरियादी जयेश पिता पर्वत सिंह चौहान नि. 16/11 नन्दा नगर इन्दौर के व्दारा माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत परिवाद पर से माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उक्त तीनों आरोपीगण (1) राजेश उर्फ राजू शर्मा, (2) अर्जुन पिता भेरूसिंह तथा इस्लाम पटेल पिता इशाक पटेल के विरुध्द थाना खजराना मे अपराध क्रं 162/16 धारा 420 467 468 120-बी भादवि कापंजीबद्ध किया गया था। उक्त दोनों प्रकरणों में आरोपी अर्जुन साल्वे पिता भैरुसिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है जिसे पूर्व में क्राईंम ब्रांच इंदौर की टीम द्वारा पकड़ा गया था। उपरोक्त सभी आरोपीगणों की गिरफ्तारी हेतु पांच-पांच हजार रुपये के इनाम की उद्‌घोषणा की गई थी।

आरोपी इस्लाम पटेल ने पूछताछ पर बताया कि वह इन्दौर मे ही साकार रेसीडेन्सी स्थित फ्लैट पर रह रहा था तथा फरारी के दौरान जम्मू कश्मीर पंजाब घूमने गया था। वह हाईकोर्ट मे अग्रिम जमानत कराने के लिये प्रयासरत था, जिसमें दिनांक 05.01.18 को उसकी हाईकोर्ट मे सुनवाई नियत  थी, जिसके पहले ही क्राईम ब्रांच की टीम ने उसे पकड़ लिया। प्रकरण के अन्य फरार आरोपी राजेश शर्मा के संबंध मे भी इस्लाम से पूछताछ की जा रही है, जिसकी जानकारी मिलने पर, राजेद्गा शर्मा को भी शीघ्र ही गिरफ्तार किया जावेगा।



No comments:

Post a Comment