Saturday, April 18, 2020

इन्दौर पुलिस की मालवाहक वाहन संचालकों/चालकों से अपील- न करें अपने वाहनों में यात्रीगणों का परिवहन, अन्यथा की जायेगी वैधानिक कार्यवाही



इंदौर- दिनांक 18 अप्रेल 2020- वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण में इन्दौर शहर में लगातार वृद्वि हो रही है। सूचनाओं के अनुसार लाकडाउन-2 में इन्दौर एवं इन्दौर के बाहर के लोगो का लगातार आवागमन इन्दौर में तथा इन्दौर के बाहर ट्रकों के माध्यम से कर रहें है। इस पर नियंत्रण के लिये पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर जोन इन्दौर श्री विवेक शर्मा एवं उप पुलिस महानिरीक्षक इंदौर (शहर) श्री हरिनारायण चारी मिश्र ने आॅल इन्डिया, मध्य प्रदेश एवं इन्दौर ट्रान्सपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी श्री विजय कालरा, श्री चतरसिंह भाटी, श्री राकेश तिवारी, श्री चम्पालाल मुकाती, के साथ आज पुलिस कन्ट्रोल रूम इन्दौर में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आईजी sir व डीआईजी sir ने मालयान के संचालन के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये गये-

·        राष्ट्रीय परमिट मालयान में चालक-दो, क्लीनर-एक मौजूद रहेंगे।
·        राज्यस्तरीय परमिट मालयान में चालक-एक, क्लीनर-एक मौजूद रहेंगे।
·        इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के यात्री चैकिंग के दौरान पाये जाते है तो उनके ट्रक/वाहन को जप्त किया जायेगा।
·        एसोसिएशन के पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि अपने समस्त ट्रान्सपोर्ट मालिक एवं चालक को उपरोक्त निर्देश बताने का कष्ट करें।
·        समस्त ट्रक आनर्स एवं चालक/परिचालक से अनुरोध है कि अपने मालयान में किसी भी प्रकार से अन्य व्यक्ति को न ही इन्दौर से अन्दर लाये एवं न ही बाहर ले जाये।

इंदौर पुलिस व्दारा जनहित में जारी



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