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आरोपीगण कर्फ्यू आदेश का उल्लघंन कर
सब्जी, किराना, दूध, बाल काटने की दुकान खोल कर रहे थे
व्यापार।
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आरोपियो के विरुद्ध धारा 188
भादवि के प्रकरण पंजीबद्ध।
इंदौर
- दिनांक 06 अप्रेल 2020- जिला दंडाधिकारी
इंदौर द्वारा कोरोना वायरस से आम-जनता के स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा व
लोक-शांति बनाये रखने उद्देश्य से इंदौर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत इंदौर
में निरोधात्मक आदेश पारित किया गया है।
उक्त परिप्रेक्ष्य में थाना हीरानगर
पुलिस द्वारा क्षेत्र में धारा 144 crpc के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए
छोटी भमोरी में किराना दुकान खोल कर व्यापार करने पर आरोपी कृष्णा पिता प्रमोद
अग्रवाल नि पैराडाइज होम्स निपनिया एवं आरोपी विष्णु पिता कवर लाल गुर्जर नि
मारुति नगर इंदौर को अंशुल चैराहे पर अवैध रूप से दुग्ध दुकान खोल कर व्यापार करने
पर दोनों के विरुद्ध पृथक-पृथक प्रकरण धारा 188 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किए हैं।
इसी प्रकार थाना तिलकनगर द्वारा
क्षेत्र में धारा 144 crpc का उल्लंघन कर बिना पास के सब्जी बेचने के
संबंध में निम्न 05 आरोपियों तथा बाल काटने की दुकान खोलने वाले
एक आरोपी के विरुद्ध आदेश उल्लंघन की धारा 188 भादवि के तहत
प्रकरण पंजीबद्ध किये गये तथा सभी आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण की
गई।
1)- बसंत
पिता पुंजन राजपूत निवासी पिपलिहाना काकड़ इंदौर
(सब्जी बेचते हुए)
2)-करन
पिता विलास पाटिल निवासी रमाबाई नगर इंदौर
(सब्जी बेचते)
3)-अमर
पिता असीम मंडल निवासी 12 आईडीए मल्टी स्कीम नबर140
इंदौर (सब्जी बेचते)
4)-किरण
बाई पति कमल राजौरिया उम्र 35 साल निवासी रमा बाई नगर इंदौर (सब्जी
बेचते)
5)-क्षमा
बाई पिता दिनेश मोरे उम्र28 साल निवासी 18 रमा बाई नगर
(सब्जी बेचते)
6)-आरोपी
बंटी पिता बाबूलाल परमार निवासी 12 विनोबा नगर इंदौर (बाल काटने की दुकान
खोलने वाले)
उक्त कार्यवाही से आम-जनता मे संदेश
हैं कि जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा जारी लॉक-डाउन कर्फ्यू आदेश का उल्लंघन ना
करें एवम घर से बाहर नही निकले तथा न ही कर्फ्यू के दौरान कोई दुकान अथवा कोई अन्य
प्रतिष्ठान खोले, शासन प्रशासन द्वारा जारी छूट समयावधि में ही
छूट प्राप्त दुकाने खोले व बंद करे, आदेश उल्लंघन पर पुलिस द्वारा प्रकरण
पंजीबद्ध कर लगातार वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं।
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