थाना राऊ इंदौर दिनांक- 04 अप्रेल 2020
·
’इंदौर वैश्विक
महामारी कोरोना संक्रमण रोकने जारी लॉक.डाउन कर्फ्यू मेंए धारा 144 के उल्लंघन में थाना राऊ पर 03 प्रकरण पंजीबद्ध।
·
दुकान खोलकर दुधए
किरानाए सिगरेट व सब्जी बेचते हुए 03 आरोपी गिरफ्तार।
·
आरोपियो के
विरुद्ध धारा 144 बतचब आदेश उल्लंघन के तहत धारा 188 ण्269 पचब के प्रकरण
पंजीबद्ध।
जिला दंडाधिकारी महोदय जिला इंदौर
द्वारा बवअपक.19 बवतवदं अपतने से आम.जनता के
स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे की
उत्पन्न हुई स्थिति के मद्देनजर जनसामान्य के स्वास्थ्य हित व लोक.शांति बनाये
रखने उद्देश्य से इंदौर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दंड प्रक्रिया
संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की आम जनता की सुविधा सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को ध्यान
में रखते हुए लॉक.डाउन कर्फ्यू आदेश पारित किया गया
जिसके तारतम्य में थाना राऊ द्वारा क्षेत्र में धारा 144 बतचब का उल्लंघन कर दुकान खोलकर व फेरी लगाकर फलध्सब्जी
बेचने संबंध में निम्न 03 आरोपीयो के
विरुद्ध आदेश उल्लंघन की धारा 188 पचब के तहत
पृथक.पृथक 03 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये तथा सभी
आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण की गई।
1.धीरज पिता ओमप्रकाश शर्मा निवासी
राजलक्ष्मी कालोनी रो दृ हाऊस .02 राऊ ।;दुध व किराना सामान
बेचतेद्ध
2. राजेश मिश्रा पिता राम नरेश मिश्रा निवासी पिपलिया पाला थाना
भंवरकुआ हाल मुकाम राजलक्ष्मी कालोनी इंदौर;दुध व किराना सामान बेचतेद्ध
3. विनोद उर्फ बिच्छु पिता सुरेश चौधऱी
निवासी एबी रोड राऊ इंदौर। ;सिगरेट ए किरानाए व सब्जी बैचते द्ध
उक्त कार्यवाही से आम.जनता मे संदेश
हैं कि जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा जारी लॉक.डाउन कर्फ्यू आदेश का उल्लंघन ना
करें एवम घर से बाहर नही निकले तथा न ही कर्फ्यू के दौरान कोई दुकान अथवा कोई अन्य
प्रतिष्ठान खोलेए शासन प्रशासन द्वारा जारी छूट समयावधि में ही छूट प्राप्त दुकाने
खोले व बंद करेए आदेश उल्लंघन पर पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लगातार वैधानिक
कार्यवाही की जा रही हैं।
No comments:
Post a Comment