Monday, April 6, 2020


प्रेसनोट-- दिनाँक.05/ 04/ 2020

इंदौर शहर में कर्फ्यू के दौरान अवैध तरीके से देशी मदिरा बेचने की फिराक में घूम रही गिरोह क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में।

आरोपियों ने देशी शराब दुकान का ताला तोड़कर चुराई थी देशी मदिराए लॉक डाउन अवधि में महँगे दामों में अवैध रूप से बेचते हुए धराये।

  04 आरोपी गिरफ्तारए अन्य साथियों की तलाश जारी।

  नकबजनी के अपराध में गिरफ्तारी के अलावा आबकारी अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही।

आरोपियों के कब्जे से 13 पेटी देशी शराब हुई बरामद।

      लॉक डाऊन के दौरान अवैध रुप से शराब बिक्रीए कालाबाजारीए एवं अन्य अवैध गतिविधियों के सम्बंध में आसूचना संकलित कर आरोपियों पर कार्यवाही करने हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक इन्दौर ;शहरद्ध श्री हरिनारायणाचारी मिश्र  व्दारा इन्दौर इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री सूरज वर्मा के निर्देशन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री राजेश दंडोतिया व्दारा क्राईम ब्रांच टीम का गठन कर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों पर की धरपकड करने हेतु समुचित निर्देश दिये गये।

         क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली थी कि  कुछ लोग ग्राम डकाच्या के पास अवैध रुप से भारी मात्रा मे देशी शराब विक्रय करने के उद्देश्य से बैठे हैं  सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये क्राइम ब्रान्च की टीम मय थाना क्षिप्रा पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे जहाँ तीन लोग उपस्थित मिले जो पुलिस को देख भागने का प्रयास करने लगे जिन्हे घेराबंदी कर पकडा गया इन्होंने अपने नाम ;1द्ध अनिल उर्फ नाना पिता अंतर सिंह चौहान उम्र 25 साल निण् नाथ मोहल्ला बुढि बरलई क्षिप्रा इन्दौर ;2द्ध भूरु उर्फ भज्जी पिता सुखराम माईला उम्र 20 साल निवासी नागराज कालोनी क्षिप्रा एवं ;3द्धशंकर पिता जगदीश मानकर उम्र 19 साल निवासी नाथ मोहल्ला क्षिप्रा इन्दौर तथा ;4द्ध प्रकाश पिता अनार सिंह मानकर उम्र 35 साल निवासी ग्राम खाकरोट क्षिप्रा  का होना बताये।

 आरोपीगण के पास रखे कार्टुन की तलाशी लेने पर कार्टून के अँदर देशी शराब की 13 पेटी रखी मिली आरोपीगण से देशी शराब रखने का लाईसेंस तलब किया जो कि नही थाए इस प्रकार अवैध शराब विक्री के परिपेक्ष्य में आरोपीगण का कृत्य  धारा 34;2द्ध आबकारी एक्ट के तहत दण्डनीय पाए जाने से उपरोक्त आरोपियों के विरुद्ध थाना क्षिप्रा में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

 आरोपीगण से विस्तृत पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि  आरोपी अनिल पिता अंतर सिंह चौहानए भूरु उर्फ भज्जी पिता सुखरामए एवं शंकर पिता जगदीश मानकर   वने दो दिन पूर्व दिनाँक 02ध्4ध्2020 की दरमियानी रात मे  अपने अन्य साथियोंए मनोज नानाए डबल तथा शिखर के साथ मिलकर साँवेर रोड देशी कलाली पीरकराडिया की देशी मदिरा अनुज्ञापित शराब दुकान से  शटर काटकर करीब 20 से 25 पेटी देशी शराब चोरी की थी।

उपरोक्त दुकान से शराब की पेटी चोरी के संदर्भ में थाना क्षिप्रा में नकबजनी का प्रकरण 114ध्20 धारा 457380 भादवि के तहत अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध पँजिबद्ध किया गया था जिसके तारतम्य में अवैध शराब विक्री करते हुए पकड़े गए आरोपियों से पूछताश में उक्त वारदात का खुलासा हुआ है।

पूछताछ में ज्ञात हुआ कि देशी कलाली के मालिक शिवप्रसाद जैसवाल के यहाँ पहले आरोपी शिखर काम करता था फिर किसी अनबन के कारण उसे शिवप्रसाद ने अपनी दुकान से निकाल दिया था । शिखर को दुकान की सुरक्षा संबंधित सारी जानकारी थी इसलिये कोरोना वायरस के कारण हुये लॉक डाउन मे उसने उक्त दुकान मे चोरी करने की योजना बनाई तथा अपने साथ अन्य लोगो को भी इसमे शामिल कर वारदात कर डाली।

लॉक डाउन के कारण शराब दुकाने बंद थी इसलिये एसी स्थिती मे महंगे दाम मे शराब बेचने के लिये उसने शराब की दुकान से चोरी करने की योजना बनाई थी बाद साथीदारान के साथ दुकान से करीब 20 से 25 पेटी देशी शराब की चोरी की थी।
आरोपी अनिल उर्फ नाना पुताई का काम करता हैए आरोपी शंकरए प्रकाश व भज्जी खेतीबाडी व मजदूरी के काम करते हैं ।


      आरोपीगण के कब्जे से देशी शराब की 13 पेटी कुल कीमती करीबन 01 लाख रुपये की मदिरा जप्त की गयी हैं । मामले मे अन्य आरोपी शिखरए मनोजए नाना एवं डबल वर्तमान मे फरार है जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है



















थाना तिलकनगर इंदौर दिनांक- 05 अप्रेल 2020

·         इंदौर वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण रोकने जारी लॉक.डाउन कर्फ्यू  मेंए धारा 144 के उल्लंघन में थाना तिलकनगर पर प्रकरण पंजीबद्ध। सब्जी बेचते हुए  01 आरोपी गिरफ्तार।
·         आरोपियो के विरुद्ध धारा 144 बतचब आदेश उल्लंघन के तहत धारा 188 पचब के प्रकरण पंजीबद्ध।
जिला दंडाधिकारी महोदय जिला इंदौर द्वारा बवअपक.19 बवतवदं अपतने से आम.जनता के स्वास्थ्य एवं जीवन  की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति के मद्देनजर जनसामान्य के स्वास्थ्य हित व लोक.शांति बनाये रखने उद्देश्य से इंदौर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की आम जनता की सुविधा सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लॉक.डाउन कर्फ्यू आदेश पारित किया गया।
जिसके तारतम्य में थाना तिलकनगर द्वारा क्षेत्र में धारा 144 बतचब का उल्लंघन कर बिना पास के सब्जी बेचने के संबंध में निम्न 01 आरोपी के विरुद्ध आदेश उल्लंघन की धारा 188 पचब के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किये गये तथा सभी आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण की गई।
·         1. राम पिता मंगल सिंह भिलाला उम्र 25 साल निवासी रमा बाई नगर इंदौर ;सब्जी बेचते हुएद्ध

उक्त कार्यवाही से आम.जनता मे संदेश हैं कि जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा जारी लॉक.डाउन कर्फ्यू आदेश का उल्लंघन ना करें एवम घर से बाहर नही निकले तथा न ही कर्फ्यू के दौरान कोई दुकान अथवा कोई अन्य प्रतिष्ठान खोलेए शासन प्रशासन द्वारा जारी छूट समयावधि में ही छूट प्राप्त दुकाने खोले व बंद करेए आदेश उल्लंघन पर पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लगातार वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं।






थाना चंदननगर इंदौर दिनांक 05 अप्रेल 2020

  1. ·         इंदौर वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण रोकने जारी लॉक.डाउन कर्फ्यू मेंए धारा 144 के उल्लंघन में थाना चंदन नगर पर प्रकरण पंजीबद्ध। 
  2. ·         चार पहिया वाहन वैन से दूध बेचते हुए 01 आरोपी गिरफ्तार।  
  3. ·         आरोपी के विरुद्ध धारा 144 बतचब आदेश उल्लंघन के तहत धारा 188 पचब का प्रकरण पंजीबद्ध।



जिला दंडाधिकारी महोदय जिला इंदौर द्वारा बवअपक.19 बवतवदं अपतने से आम.जनता के स्वास्थ्य एवं जीवन  की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति के मद्देनजर जनसामान्य के स्वास्थ्य हित व लोक.शांति बनाये रखने उद्देश्य से इंदौर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की आम जनता की सुविधा सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लॉक.डाउन कर्फ्यू आदेश पारित किया गया।

जिसके तारतम्य में थाना चंदन द्वारा क्षेत्र में धारा 144 बतचब का उल्लंघन कर चार पहिया वाहन वैन से फेरी लगाकर दूध बेचने के संबंध में निम्न 01 आरोपी के विरुद्ध आदेश उल्लंघन की धारा 188 पचब के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा निम्न आरोपी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण की गई।   

’1. भूरा पिता गब्बू पटेल जाति नायता पटेल उम्र 30 साल निवासी घाटा बिल्लोद चौकी बेटमा रोड़ धार ।
उक्त कार्यवाही से आम.जनता मे संदेश हैं कि जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा जारी लॉक.डाउन कर्फ्यू आदेश का उल्लंघन ना करें एवम घर से बाहर नही निकले तथा न ही कर्फ्यू के दौरान कोई दुकान अथवा कोई अन्य प्रतिष्ठान खोलेए और न ही फेरी लगाकर दूध बेचें । शासन प्रशासन द्वारा जारी छूट समयावधि में ही छूट प्राप्त दुकाने खोले व बंद करेए आदेश उल्लंघन पर पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लगातार वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं।


      उक्त कार्यवाही में निरीक्षक योगेश सिंह तोमरए उनि विशाल यादवए उनि लोकेन्द्र सिंह खड़ेलए उनि रुपाली श्रीवास्तवए प्रआर राजभान एवं आर विजय कटारे की सराहनीय भूमिका रही ।

No comments:

Post a Comment