Monday, February 25, 2019

अंधे कत्ल का पर्दाफाश, आरोपी पुलिस थाना मानपुर की गिरफ्त में, मृतक का चारित्रिक दोष ही बना, इस हत्या का मुखय कारण।


इन्दौर-दिनांक 25 फरवरी 2019- पुलिस थाना मानपुर पर दिनांक 22.02.2019 को  रामपुरिया खुर्द के पास तालाब के सरकारी कुएँ के अन्दर संदिग्ध स्थिति में अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी होनी की सूचना टेलीफोन के माध्यम से प्राप्त हुई थी। उक्त सूचना की तस्दीक हेतू थानें से सउनि भैरूसिहं सोलकी मय बल के घटना स्थल ग्राम रामपुरिया तालाब सरकारी कुआँ के पास पहुँचे, जहां पर ग्रामवासी रामेश्वर जाट पिता स्वं. श्री धुलाजी जाट उम्र 50 साल निवासी ग्राम खेडा कोलानी ने कुएँ के अन्दर पानी में तैर रही लाश को देखकर अपने खेत पर काम करने व रहने वाले मृतक रामचन्द्र उर्फ रामदास पिता बाबू रावत जाति भील उम्र 40 साल निवासी ग्राम काकरिया थाना महेश्वर जिला खरगोन की लाश होना बताया। मौके पर मौजूद सूचनाकर्ता रामेश्वर जाट, की रिपोर्ट पर से देहाती नालसी क्रमांक 0/2019 धारा 174 जा.फौ. का पंजीबद्ध कर, समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर जाँच प्रारम्भ की गई। पुलिस थाना मानपुर पर असलमर्ग क्रमांक 14/2019 धारा 174 जा.फौ का कायम किया गया। मर्ग जाँच के दौरान मृतक रामचन्द्र उर्फ रामप्रसाद का पी.एम.मानपुर अस्पताल में कराया गया, पीएमकर्ता डॉ. आर. एस.तोमर साहब के द्वारा मृतक रामदास उर्फ रामचन्द्र की मृत्यु गला घोटने, दम घुटने से होना बताई। जिस पर से थाना मानपुर जिला इन्दौर अपराध क्रमांक 47/2019 धारा 302.201. भा.द.वि.का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
         विवेचना के दौरान अन्धेकत्ल का पर्दाफाश कर, शीघ्र आरोपियों की गिफ्तारी हेतु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया।  जिस पर एसडीओपी महूं द्वारा थाना प्रभारी मानपुर के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर, सूचना तंत्र को सक्रिय करते हुए, मुखबिरों का जाल बिछाकर एक चुनौती के रुप में उक्त हत्या का पर्दा फाश करने का बीड़ा उठाया। पुलिस टीम को मुखिबर द्वारा सूचना एवं विवेचना में मिले साक्ष्य से पता चला कि रामेश्वर जाट के खेत पर रामदास उर्फ रामचन्द्र भील चार पाँच साल से रह रहा था व उसी खेत पर रितेश के नजदीकी रिश्तेदार खेत पर काम करते थे। रामदास शादी, शुदा नही था तथा वही पर दो माह पहले रितेश भी अपनी पत्नि श्रीमती सन्तोषबाई के साथ रह कर काम करने लगा।  रामदास खेत पर महिला मजदूरों को टमाटरफेंककर उनके साथ अभद्र व्यवहार व छेड़छाड़ करता था, यह बात रितेश को अच्छी नही लगती थी और रितेश ने रामदास व काम करने वाले मजदूरों कई बार समझाया। एक दिन रितेश ने रामदास को महिला मजदूर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा तथा रामदास को दो तीन झापट मारे थे। रामदास का चरित्र ठीक नहीं था तथा रितेश के सेठ के खेत पर बने मकान  के पास थोडी दूरी पर जितेन्द्र भील भी मजदूरी का काम करता था। जितेन्द्र खेत में पानी देने गया था। वापस आया तो रामदास को उसके घर पर बैठा देखा तो जितेन्द्र को देखकर रामदास वहा से चला गया। जितेन्द्र को भी रामदास पर शंका होने लगी। जितेन्द्र व रितेश दोनों पास-पास रहते थे। दोनो आपस में बातचीत किया करते थे कि, रामदास का चरित्र ठीक नही है, इसे निपटाना ही पडेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 18.02.2019 को  दिन में रामदास को निपटाने के लिये जितेन्द्र, व रितेश, ने प्लान बनाया और प्लान के मुताबिक रात्रि 11-00 बजे जितेन्द्र अपने घर से रितेश के घर आया और उसे साथ लेकरदोनों वहां गये जहां रामदास रात को जामुन के झाड के नीचे सोया था, वहां पहुँचकर जितेन्द्र ने सोये हुये रामदास के पास पहुंचे और वही पड़े टमाटर में लगाने वाले लोहे के तार से रामदास का गला कस दिया, जिससे रामदास की मृत्यु हो गई। दोनों ने टमाटर में लगाने वाले बाँस की लकड़ी में मृतक रामदास को बांधकर पास के रामपुरिया तालाब बने कुएँ में रामदास की लाश को फेंक दी।
           पुलिस टीम ने आरोपी जितेन्द्र उर्फ कुंवरसिंह पिता इन्दरसिंह भूरिया जाति भील उम्र 23 साल निवासी सीमराली (फरसपुर) थाना धामनोद जिला धार व रितेश पिता दिनेश भाभर जाति  भील उम्र 20 साल निवासी ग्राम भिलामी को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होने रामदास उर्फ रामचन्द्र भील की गला घोटकर हत्या करना स्वीकार किया है और किसी को पता न चले इसलिए लाश को तालाब में बने कुएँ में फेंक दी थी।

      उक्त हत्या का पर्दाफाश करने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मानपुर श्रीमती सविता चौधरी, उप निरी. विष्णु प्रसाद मण्डलोई, सउनि. भेरुसिंह सोलंकी, आर. 100 पुष्पेन्द्र, आर. 148 खेमराज, आर. 3181 योगेन्द्र, सैनिक 154 विष्णु व क्राइम ब्रांच के सउनि. यतीन्द्र मिश्रा, प्र.आर. 2418 मुकेश नागर, आर. 2190 योगेन्द्र रघुवंशी, आर. राजेश पटेल का सराहनीय योगदान रहा।






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