इन्दौर-दिनांक
08 फरवरी 2018-पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री
हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा शहर में चोरीव नकबजनी की वारदातों को अंजाम देने वाले
आरोपियों की पतासाजी कर उन्हें गिरफ्तार करने व चोरी गये माल मश्रूका की बरामदगी
हेतु, कड़ी व प्रभावी कार्यवाही करने हेतु, इंदौर पुलिस को
निर्देशित किया गया है । उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक
मुखयालयइन्दौर श्री मो. युसूफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
क्राईम ब्रांच श्री अमेन्द्र सिंह के द्वारा क्राईम ब्रांच की टीम को इस दिशा में
प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित निर्देश दिये गये ।
इस कड़ी में कार्यवाही के दौरान क्राईम ब्रांच
इंदौर की टीम को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना खजराना क्षेत्र
में नकबजनी करने वाले आरोपी चोरी का मश्रुका बेचने की फिराक में घूम रहे है। उक्त
सूचना पर संदिग्धों की पतारसी करते हुये 1. शेख बब्बू पिता
शेख चांद उम्र 45 साल निवासी जुबेर डॉक्टर का मकान के पास ममता
कालोनी खजराना तथा 2. आरिफ
पिता अजीम बैग मुसलमान उम्र 27 साल निवासी 480 जल्ला कालोनी
खजराना को पकड़कर, उनके पास स्थित सामान के बारें में पूछताछ की
गयी। पूछताछ के दौरान उन्होने बताया कि वह सामान उन्होंनें चोरी किया है, तथा
रूपयों की आवशयकता होने पर वे लोग उसे बेचने की कोशिश घूम रहे थे। आरोपियों से
चोरी किया गया माल मश्रूका, एक डेढ तोले का मंगलसूत्र, केनन
कंपनी का एक डिजिटल केमरा, एवं एक ड्रिल मशीन बरामद किया गया है,
जो
पुलिस थाना खजराना के अपराध क्र. 18/18 धारा 457, 380 भादवि केप्रकरण
में चोरी होना पाया गया।
आरोपी शेख बब्बू पिता शेख चांद से पुलिस टीम
द्वारा पूछताछ की गई जिसमें उसने बताया कि वह मूल रुप से अकोला इंद्रा नगर
महाराष्ट्र का रहने वाला है लेकिन विगत 25 साल से इंदौर मे रह रहा है। आरोपी ने
बताया कि वह पूर्व मे भी थाना खजराना मे चोरी के मामले मे बंद हो चुका है तथा उसके
नाम पर थाना पलासिया में भी चोरी के अपराध पंजीबद्ध है। इस प्रकार आरोपी पर चोरी व
नकबजनी के कुल 07 अपराध पंजीबद्ध है। आरोपी ने बताया कि वह 06
महीने पहले अवैध गांजा बेचने के प्रकरण में सेन्ट्रल जेल से छूटा था, उसके
बाद आरोपी भटियारे का काम करने लगा लेकिन आदतन मोबाईल/लेपटॉप चोरी करने वाले आरिफ
के संपर्क मे आकर उसने नकबजनी की इस घटना को अंजाम दिया है। दोनों आरोपी
दुष्चरित्र होकर आदतन अपराधी है ।
आरोपी आरिफ पिता अजीम बैग ने पूछताछ पर बताया
कि वह मूल रुप से जल्ला कालोनी खजराना इंदौर का ही रहने वाला है तथा खजराना मे
रिंगरोड चौराहे पर मजदूरी करता है। उसने बताया कि वह पूर्व में भी थाना विजय नगर
में मोबाईल एवं लैपटाप चोरी के मामले में पकड़ा जा चुका है। आरोपी आरिफ ने बताया
किवह सहआरोपी शेख बब्बू को 4-5 सालो से जानता है तथा परस्पर दोनों की
मित्रता है। आरोपी आरिफ ने बताया कि उसने शेख बब्बू को साथ में लेकर एक घर में
ताला तोडकर घुसकर उक्त घटना को अंजाम दिया था, जिसमें एक डेढ
तोले का मंगल सूत्र, एक ड्रिल मशीन व एक डिजिटल केमरा चोरी किया था।
दोनों आरोपियो को मय माल मश्रुका के अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु पुलिस थाना
खजराना के सुपुर्द किया गया है। आरोपियों से चोरी का सामान खरीदने वाले लोंगों एवं
अन्य इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देने वालों के संबंध में पूछताछ की जा रही
है।
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