Monday, August 16, 2010

रिंगरोड़ पर भारी भार वाहनों के आवागमन के लिए प्रतिबंध दिनांक १८-८-२०१० से लागू हल्के वाहन जैसे कार/जीप तथा दुपहिया/तिपहिया भार वाहन यथावत चालू रहेगें, (आगामी त्यौहारों एवं नगर के आन्तरिक मार्गो पर लगातार दबाव को दृष्टिगत रखते हुए पूर्वानुसार प्रतिबंध व्यवस्था लागू)

इन्दौर -दिनांक १६ अगस्त २०१०-     नगर के आन्तरिक मार्ग विषेष रूप से ए.बी.रोड़ पर इस समय यातायात का अत्यधिक दबाव, इसके साथ ही साथ  नगर के कई आन्तरिक मार्गो का निर्माण कार्य प्रगति पर होने से सम्पूर्ण शहर का सामान्य यातायात प्रातः एवं सांयकाल के समय अनियंत्रित एवं जाम की स्थिती निर्मित हो जाती है । ए.बी.रोड़ सहित पूर्वीक्षेत्र के कई मार्गो पर दिन में कई बार यातायात जाम हो जाता है,जिससे सामान्य वाहन चालकों को काफी असुविधा उत्पन्न होती है । आगामी माह में लगातार त्यौहार होने से इन मार्गो पर यातायात की स्थिती और भी अधिक विकाराल तथा असुविधाजनक निर्मित होना संभावित है । अतः यातायात विभाग व्दारा आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए एवं इन मार्गो पर आम वाहन चालकों को सुविधा जनक एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध कराने हेतु वर्ष २००९ में तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी जिला इंदौर व्दारा रिंगरोड़ पर से भारी वाहनों पर, लगाये गये प्रतिबंध को पुनः प्रभावषील किया जावेगा। इस निमित्त पूर्व में जारी अधिसूचना के अनुसार रिंग रोड़ को देवास नाका से तीन ईमली चौराहे तक, प्रातः ८ बजे से रात्रि २२ बजे तक भारी वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया था । एैसे प्रतिबंध के समय बाय-पास से शहर में प्रवेष करने वाले भारी वाहनों के लिये वैकल्पिक मार्ग की भी व्यवस्था सुनिष्चित की गयी है,जिससे भारी वाहनों को भी किसी प्रकार की असुविधा न हो और शहर का आन्तरिक यातायात भी सुगम एवं सुरक्षित हो । अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात संजय सिंह तथा उप पुलिस अधीक्षक पूर्वी क्षेत्र प्रदीपसिंह चौहान ने बताया कि यातायात विभाग व्दारा रिंगरोड़ पर भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था इन्तजाम दिनांक १८-अगस्त-२०१० से लगाया जाना प्रारम्भ किया जावेगा । नगर के सभी प्रकार के वाहन चालकों एवं माल वाहक वाहनो से सम्बधित एसोसियेषन से अपील है कि वे यातायात पुलिस को सहयोग प्रदान करें तथा रिंगरोड़ पर प्रतिबंधित समय पर भारी वाहनों को न चलाये। 

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