इन्दौर -दिनांक १६ अगस्त २०१०- पुलिस बेटमा द्वारा दिनांक १४ अगस्त २०१० के १७.५५ बजे ४ लाबरिया भैरू इंदौर निवासी सतीश उर्फ गोलू पिता रामू बरगुण्डा (२५) के विरूद्ध धारा १४ म०प्र० राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि आरोपी सतीश उर्फ गोल थाना छत्रीपुरा इंदौर का सूचीबद्ध बदमाश है, इसकी अपराधिक गतिविधियो पर अकुंश लगाने हेतु जिलाधीश इन्दौर द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिये जिला इन्दौर व इससे लगने वाले जिलो की परिसीमा मे रहने से प्रतिबंधित किया गया था जिसका उल्लंघन करते हुए आरोपी सतीश उर्फ गोलू पिता रामू बरगुण्डा दिनांक १४ अगस्त २०१० को शासकिय अस्पताल बेटमा के पास घूमते हुए पाये जाने पर पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस बेटमा द्वारा प्रकरण मे विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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