Saturday, November 3, 2018

पुलिस थाना चंद्रावतीगंज द्वारा चुनाव आचार संहिता के तहत की जा रही चैंकिंग में, 30 लाख रूपयें की अवैधानिक नगदी पकड़ाई



इंदौर- 25 अक्टूबर 2018- आगामी विधान सभा चुनाव के मद्देनजर, चुनाव प्रक्रिया में धनबल आदि के दुरुपयोग को दृष्टिगत रखते हुए, चुनाव आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में, पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र के मार्गदर्शन में इंदौर पुलिस द्वारा रूपयों के अवैध लेनदेन, अवैध रूप से परिवहन तथा अवैध रूप से संग्रहण की रोकथाम के लिये लगातार निगरानी रखते हुए, विशेष चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा व अति. पुलिस अधीक्षक महूं/देहात श्री नागेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में जिले के देहात क्षेत्र में सभी थाना प्रभारियों द्वारा FSTSST (फ्लाइंग स्काड व स्टेटिक सर्विलांस) टीमो के साथ में, विशेष चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत आज चैकिंग के दौरान पुलिस थाना चंद्रावतीगंज द्वारा अवैधानिक रूप से ले जायी जा रही 30 लाख की नगदी को पकड़ा गया है।
                उक्त चैकिंग अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 03.11.18 को थाना प्रभारी चंदावतीगंज नीरज सारवान द्वारा अपनी टीम के साथ थाना क्षेत्र में नाकाबंदी कर आने-जाने वाले वाहनों की सघन चैकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एमपी-09/सीबी-2078 नम्बर की संदिग्ध कार जो उज्जैन तरफ से आ रही थी, जिसकों चैकिंग के लिये रोका गया तो, उसमें व्यक्ति बैठे पाये गये जिनसे पूछने पर ड्राईवर ने अपना नाम महेन्द्रसिंह निवासी उज्जैन तथा पास में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम सुरेन्द्र निवासी उज्जैन बताया गया। टीम द्वारा कार की तलाशी लेने पर, उसमें एक लोहे की पेटी रखी पायी गयी, जिसके बारे मे पूछने पर, उसने बताया कि, पेटी में 30 लाख रुपये जो चेस्ट ब्रांच फ्रिगंज उज्जैन से लेकर आ रहा हू तथा यूको बैंक चन्द्रावतीगंज लेकर जा रहा हूं, वहां पर मैं कैशियर हूं। बाद जब उनसे पुछा की बैक का गार्ड कहां है तथा बैंक की गाडी में क्यो नहीं लाये तो उनके व्दारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। मामला संदिग्ध पाया जाने पर, एफ.एस.टी व एस.एस.टी. टीम द्वारा भी पूछताछ की गयी, जिसमें भी कोई संतोषजनक जवाब व दस्तावेज नहीं होने से, उक्त 30 लाख नगदी को कोषालय में जमा करवाया गया है। जिसके बारे में रिटर्निग ऑफिसर्स व आयकर विभाग को अवगत कराया गया, जिनके निर्देशानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रहीहै।
इन्दौर पुलिस का उक्त चैकिंग अभियान निरंतर चल रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा।

शराब पीने की लत से परेशान हुआ परिवार, तो युवक ने अवसाद में आकर किया आत्महत्या का प्रयास। · शराब के नशे में पत्नि से करता था युवक लड़ाई झगड़ा, मना करने पर लगा रहा था फांसी, संजीवनी हेल्पलाइन ने बचाई जान।


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इन्दौर-दिनांक 03 नवम्बर  2018- पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र के निर्देशन मे इंदौर पुलिस द्वारा संचालित ''संजीवनी''-एक कदम जीवन की और हेल्पलाईन द्वारा नकारात्मक विचारों से ग्रसित होकर जीवन से हताश एवं परेशान लोगों की मनोचिकित्सकों की सहायता से परामर्श काउंसलिंग कराई जाकर उनको नकारात्मक विचारों से उबारने हेतु हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री यूसुफ कुरैशी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन मे इंदौर पुलिस द्वारा संचालित संजीवनी हेल्पलाईन द्वारा किये गये सराहनीय प्रयासों से कई पीड़ितो को मानसिक तनाव तथा आवासदों के कारण आत्महत्या जैसे गलत कदम उठाने जा रहे दौर से उबारने मे मदद मिली है।
       संजीवनी हेल्पलाईन नंबर 7049108080 पर सूचना प्राप्त हुई थी कि विशाल वर्मा (परिवर्तित नाम) उम्र 30 साल निवासी सूरज नगर खजराना इंदौर, स्वयं को घर के कमरे में आत्म्हत्या करने की कोशिश कर रहा है पीड़ित व्यक्ति के विषय में उसके परिवारजनो ने विशाल द्वारा किये जा रहे आत्मदाह करने के प्रयास की सूचना संजीवनी हेल्पलाईन को दी थी। सूचना मिलते ही संजीवनी हेल्पलाईन द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना खजराना पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश देकर पीड़ित को आत्महत्या करने से रोकने के लिये तत्काल मौके पर रवाना किया गया जिसके परिपेक्ष्य में थाना खजराना द्वारा पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर विशाल को आत्महत्या करने से रोका साथ ही पीड़ित विशाल को प्राथमिक चिकित्सीय उपचार दिया गया उपचार के तुरन्त बाद विशाल व उसकी पत्नी को कांउसलिग हेतु संजीवनी हेल्पलाईन केन्द्र लाया गया।
       
         संजीवनी की टीम द्वारा दौरान विशाल से उपरोक्त घटना के संबंध में पूछताछ की गई तो तब विशाल ने बताया कि उसका, स्वयं की पत्नि से विवाह के बाद से ही मनमुटाव था चूकि विशाल शराब का नशा करने का आदी है तथा इसी बात की रोकटाक से अक्सर उसका पत्नि से विवाद होता था शराब का आदी होने के कारण नशे की लत ना छोड़ पाने की वजह से प्रतिदिन उनके मध्य परस्पर होने वाले विवाद से परेशान होकर विशाल ने अपनी जीवन लीला को समाप्त करने का मन बना लिया था तथा इन्हीं कारणों से वह दिन प्रतिदिन अवसाद से ग्रस्त होने लगा था। खराब पारिवारिक संबंधों तथा विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर शराब के नशे मे विशाल ने स्वयं को कमरे मे बंद कर फांसी लगाने का प्रयास किया था जिसकी सूचना मिलते ही संजीवनी हेल्पलाईन द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए विशाल को आत्महत्या करने से रोका गया तथा विशाल की सपत्नि मनोचिकित्सक परामर्शदात्री से काउंसलिग कराई गई जिसके परिणास्वरूप विशाल और उनकी पत्नि सामान्य स्थिति मे होकर खुशहाली से वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

        इंदौर पुलिस द्वारा जनसामान्य से यह अपील की जाती है कि ऐसे किसी भी अवसादग्रस्त व्यक्ति के संबंध मे जानकारी प्राप्त होने पर, जोकि आत्महत्या जैसे विचार मन मे लाता है या अन्य किसी प्रकार के अवसाद से ग्रसित है तो इसकी सूचना इंदौर पुलिस द्वारा संचालित की जा रही संजीवनी हेल्पलाईन के मोबाईल नंबर 7049108080 पर दें ताकि ऐसे निराशावादी हताश तथा जीवनलीला समाप्त करने की मन में ठान चुके लोगों को विद्गोषज्ञों द्वारा उचित परामर्श मुहैया कराई जाकर आत्महत्या करने से रोका जा सके।

हमारा संकल्प - आपकी सुरक्षा
संजीवनी हेल्पलाईन - 7049108080

मोबाईल चोरी के मामले में पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा 05 आरोपीयो को किया गया गिरफ्तार पुलिस टीम द्वारा आरोपियों से चोरी गये मोबाईल फोन व लैपटाप बरामद किये गये।



इन्दौर-दिनांक 03 नवंबर 2018- शहर में चोरी, नकबजनी की वारदातों को रोकनें व इनमें लिप्त आरोपियों से माल मश्रुका जप्त कर, आरोपियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करनें के निर्देश पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा दियें गयें है। उक्त निर्देशो के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (पूर्व) श्री अवधेश कुमार गोस्वामी व अति.पुलिस अधीक्षक पूर्व जोन-3 डॉ. प्रशांत चौबे के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक परदेशीपुरा श्री हरीश मोटवानी द्वारा थाना प्रभारी बाणगंगा श्री इंद्रमणि पटेल व उनकी टीम को इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करनें के लिए समुचित दिशा निर्देश दिए गए।
उक्त निर्देश पर कार्यवाही करतें हुए पुलिस थाना बाणगंगा पुलिस टीम द्वारा थाना बाणगंगा के अपराध क्रमांक 1185/18 धारा- 457, 380 भा.द.वि. में वैष्णव टेलीकॅाम मोबाईल शॉप 59 वृंदावन कालोनी इंदौरसे चोरी गये मश्रुका मोबाईल फोन, लैपटाप एवं अन्य एसेसरीज सामान एवं अज्ञात आरोपी की पतारसी करते हुए आरोपीगण (1). विशाल  पिता धनसिंह जामोद उम्र 19 साल निवासी ग्राम रजला जिला झाबुआ हाल मुकाम पुरानी कलाली के पीछे बाणगंगा मेनरोड इन्दौर, 2).ऋषभ उर्फ अन्ना पिता महेश रायकमल उम्र 23 साल निवासी बलाई मोहल्ला जूनी इन्दौर रावजी बाजार हाल मुकाम मालवा भारती स्कूल के आगे गोविन्द कालोनी गड्डा इन्दौर (3).  शिवकान्त चौबे पिता बृजेशकुमार चौबे उम्र 29 साल निवासी ग्राम कुरवाई थाना कुरवाई जिला विदिशा हाल मुकाम गुरु जिम के सामनें गोविन्द कालोनी इन्दौर  (4). नितीन उर्फ गोलू आर्य पिता नन्दकिशोर आर्य उम्र 21 सालनिवासी 70 वृन्दावन कालोनी लालकुआ के पास इन्दौर 5). पंकज पिता लोकेश प्रजापत उम्र 19 साल निवासी 65 वृन्दावन कालोनी इन्दौर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पुछताछ पर आरोपीगणो ने बताया कि वह गांजा, शराब का नशा करने के आदी है। आरोपीगण बेलदारी पर मजदुरी का काम करते है, मजदुरी से प्राप्त रूपयों से आरोपीगण अपनें शौक पुरे नही कर पाते थे, इसलिए आरोपीगण चोरी की वारदातों कों अंजाम देने लगे थे। आरोपी से उपरोक्त अपराध में चोरीगये 07 मोबाईल फोन, एक एच.पी. कंपनी का लैपटाप, एवं अन्य मोबाईल फोन एसेसरीज का सामान कुल मश्रुका करीबन 1,55,460 रुपये का बरामद किया गया है। पुलिस टीम द्वारा आरोपीगणों से अन्य चोरी के संबंध में पूछताछ की जा रही है।
उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बाणगंगा श्री इंद्रमणि पटेल, प्र.आर. रणवीर सिंह, प्र.आर. चंद्रशेखर पटेल, आर. मालाराम सिकरवार, आर. रविन्द्र रघुवंशी व आर. राजकुमार व्दिवेदी की भूमिका रही।





इन्दौर पुलिस द्वारा आचार संहिता के तहत की जाने वाली प्रतिदिन की कार्यवाही इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही विशेष चैकिंग के दौरान हुई, 3 लाख रूपयें की नगदी जप्त



 इन्दौर-दिनांक 03 नवम्बर  2018- मध्य प्रदेश में आगामी 28 नवम्बर 2018 को विधान सभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसके तहत प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आचार संहिता के पालन व जिला इन्दौर में निविघ्न व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इन्ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में, इन्दौर पुलिस एक्शन में आकर  शहर में, अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण के उद्‌देश्य से व चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर, राजनैतिक दलों व नेताओं द्वारा बिना अनुमति लगाये गये होर्डिग्स/बैनरों के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम व प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करने वालो पर कार्यवाही सहित विभिन्न प्रकार की कार्यवाहीयां प्रतिदिन की जा रही है।
इसी परिपेक्ष्य में दिनांक 02.11.18 की सुबह से आज दिनांक 03.11.18 के सुबह तक उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी व पुलिसअधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में शहर के पूर्व एंव पश्चिम क्षेत्र व देहात के थाना क्षेत्रो में सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने बल के साथ संपत्ति विरूपण अधिनियम के अन्तर्गत कुल 02 एफ.आई.आर. दर्ज की गयी और इनमें 02 से अधिक जगहों से अवांच्छित सामग्री हटवाई गयी है, जिनमें राजनैतिक दलों के प्रचार-प्रसार, नेताओं आदि के जन्मदिन आदि सें संबंधित होर्डिग्स व बैनर व आदि शामिल है। इसी प्रकार बिना अनुमति हूटर, बैनर, नाम पटि्‌टका व झंडे आदि लगाने वाले 60 वाहनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी।
इस दौरान इन्दौर पुलिस द्वारा अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु 423 अपराधी एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा 86 बदमाशों के विरूद्ध आगे कोई अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने संबंधी बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गयी है।
इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, 01 आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर के प्रकरण, जिला दण्डाधिकारी इन्दौर के कार्यालय में पेश किये जाकर जिलाबदर की कार्यवाही की गयी है। वारंटियों के विरूद्धप्रभावी कार्यवाही करते हुए 39 बिना जमानती (गिरफ्तारी) वारंटी एवं 22 स्थायी वारंटी इस प्रकार कुल 61 वारंटियों की तामिली कर, आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है। अवैध शराब एवं अवैध हथियारों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, आबकारी एक्ट के तहत 19 प्रकरणों में व अवैध हथियारों के विरूद्ध 03 प्रकरणों में आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की गई है। चुनाव के मद्‌देनजर की कार्यवाही में इन्दौर शहर के 108 लायसेंसी हथियार शहर के विभिन्न थानों में जमा करवाये गये है।
इन्दौर पुलिस द्वारा चुनाव आयोग के निर्देशानुसार शहर में विशेष चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिसकें तहत इन्दौर पुलिस के विभिन्न थानों की पुलिस टीमें एफएसटी व एसएसटी (फ्लाइंग स्कॉड व स्टेटिक सर्विलांस) टीमों के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही करतें हुए, कल दिनांक 02.11.18 को चैकिंग के दौरान शहर के थाना बेटमा क्षेत्र से अवैध रूप से ले जा रहें 3 लाख रूपयें नगदी जप्त की गयी। जिसके बारें मे रिटर्निंग ऑफिसर व आयकर विभाग को अवगत कराया गया, जिनके निर्देशानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

Friday, November 2, 2018

▪ प्राणघातक हमला करने वाला आगर जिले का फरार आरेापी, क्राईम ब्रांच इंदौर की गिरफ्त में।


आरोपी के कब्जे से चार पहिया रिट्ज वाहन हुआ जप्त।

आरेापी की गिरफ्तारी पर था पांच हजार रूपये का ईनाम घोषित।

जमीन संबंधी विवाद में दो सगे भाईयों ने मिलकर की थी पिता पर गोलीबारी।

इंदौर-02 नवंबर 2018- पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर (शहर)  श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा हत्या/हत्या के प्रयास जैसे जघन्य सनसनीखेज अपराधों को अंजाम देकर, फरारी काट रहे ईनामी आरोपियों की पतारसी कर उनकी धरपकड़ करने हेतु प्रभावी कार्यवाही के लिए इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य मे पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) इंदौर श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह व्दारा क्राईम ब्रांच की समस्त टीम प्रभारियों को इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही हेतु समुचित निर्देश दिये गये।
क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम को फरार अपराधियों की जानकारी संकलित करने पर यह ज्ञात हुआ कि थाना - आगर कोतवाली के अपराध क्रमांक 360/18 धारा 307, 341, 294, 120 बी, 34 भादवि में फरार चल रहा पांच हजार रूपये राषि का इनामी आरोपी संतोष पुरी निवासी सिंगापुर टाउनशिप इंदौर, प्रकरण में सहआरोपी उसके सगे भाई सचिन पुरी के साथ भोपाल में फरारी काट रहा है जोकि फरारी के दौरान इंदौर भी आते जाते रहते हैं। उपरोक्त सूचना पर कार्यवाही करते हुये प्रकरण में फरार दोंनों इनामी आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया था, जिसमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोपी संतोष पुरी अपनी रिट्ज कार से भोपाल से इंदौर तरफ आ रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर घेराबंदी कर आरोपी संतोष पुरी को थाना लसूड़िया क्षेत्रांतर्गत सिंगापुर टाउनशिप से पकड़ा गया जिसे पकड़कर मय चार पहिया वाहन रिट्ज क्रमांक MP-09/CR-4401 सहित थाना कोतवाली आगर के प्रकरण क्र 360/18 धारा 307, 341, 294, 120 बी, 34 भादवि में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु आगर पुलिस के सुपुर्द किया गया। 
          प्रकरण में आरोपी का भाई तथा 05 हजार रूपये का ईनामी आरोपी सचिन पुरी वर्तमान में फरार चल रहा है जिसके संबंध में आरोपी संतोष से पूछताछ के आधार पर आरोपी सचिन की भी गिरफ्तारी के प्रयास किये जायेंगें।
       आरोपी संतोष ने पुलिस टीम को पूछताछ में बताया कि उसके पिता का नाम ओमप्रकाश पुरी है जोकि वर्तमान में अपने भाईयों के साथ आगर में रहते हैं। आरोपी ने बताया कि उसका अपने पिता ओमप्रकाश पुरी से पैतृक जमीन संबंधी बंटवारे का विवाद चल रहा था, जिसके चलते उनके मध्य परस्पर कई बार विवाद हो चुका था। आरोपी संतोष तथा सचिन पुरी दोनों सगे भाई है जोकि ओमप्रकाश के लड़के है, लेकिन उपरोक्त दोनों भाई संगनमत होकर अपने पिता के कब्जे की पैतिृक जमीन हथियाने के उद्देश्य  से अपने पिता को जान से मार देना चाहते थे, इसलिये दोंनों भाईयों ने योजनाबद्ध तरीके से माह जुलाई  में जिला आगर जाकर अपने पिता पर हथियार से गोलीबारी की थी जिसमें ओमप्रकाश के सीने में तीन गोलियां लगी थी। आरोपी संतोष ने बताया कि उसका भाई सचिन पुरी खतरनाक किस्म का अपराधी है जोकि हमेशा अपने पास हथियार रखे रहता है। आरोपी सचिन के बारे में जानकारी ज्ञात करने पर उसके विरूद्ध इंदौर शहर के थाना भवरकुआं, लसूड़िया, राजेन्द्र नगर, हीरानगर, व आगर जिले के थानों में कई अपराध पंजीबद्ध पाये गयेे। आरोपी संतोष फरारी के दौरान भोपाल में ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा था जो कि एक बड़ी फर्म का संचालन करता था। 
     आरोपी अपने पिता से कई बार जमीन के हिस्से को लेकर विवाद कर चुके थे जिसमें एक बार ओमप्रकाश ने अपने पुत्र संतोष पर तलवार से वार किया था इस वाबत् आरोपी संतोष अपने पिता को जान से मार देने की ठान चुका था तथा मौका मिलने पर उसने अपने भाई सचिन पुरी के साथ मिलकर अपने पिता ओमप्रकाश पर प्राणघातक हमला किया था। प्रकरण का सहआरोपी तथा आरेापी संतोष का भाई सचिन पुरी नशा करने का आदि है, जो नशा करने के बाद आपराधिक वारदातों को अंजाम देता है, जिसकी पतारसी के हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं।




इन्दौर पुलिस द्वारा आचार संहिता के तहत की जाने वाली प्रतिदिन की कार्यवाही




इन्दौर-दिनांक 02 नवम्बर  2018- मध्य प्रदेश में आगामी 28 नवम्बर 2018 को विधान सभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसके तहत प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आचार संहिता के पालन व जिला इन्दौर में निविघ्न व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इन्ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में, इन्दौर पुलिस एक्शन में आकर  शहर में, अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण के उद्‌देश्य से व चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर, राजनैतिक दलों व नेताओं द्वारा बिना अनुमति लगाये गये होर्डिग्स/बैनरों के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम व प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करने वालो पर कार्यवाही सहित विभिन्न प्रकार की कार्यवाहीयां प्रतिदिन की जा रही है।
इसी परिपेक्ष्य में दिनांक 01.11.18 की सुबह से आज दिनांक 02.11.18 के सुबह तक उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी व पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में शहर के पूर्व एंव पश्चिम क्षेत्र व देहातके थाना क्षेत्रो में सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने बल के साथ संपत्ति विरूपण अधिनियम के अन्तर्गत कुल 02 एफ.आई.आर. दर्ज की गयी और इनमें 02 से अधिक जगहों से अवांच्छित सामग्री हटवाई गयी है, जिनमें राजनैतिक दलों के प्रचार-प्रसार, नेताओं आदि के जन्मदिन आदि सें संबंधित होर्डिग्स व बैनर व आदि शामिल है। इसी प्रकार बिना अनुमति हूटर, बैनर, नाम पटि्‌टका व झंडे आदि लगाने वाले 68 वाहनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी।
इस दौरान इन्दौर पुलिस द्वारा अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु 403 अपराधी एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा 86 बदमाशों के विरूद्ध आगे कोई अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने संबंधी बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गयी, साथ ही उक्त बाउंड ओव्हर का उल्लघंन करने वाले 01 बदमाश के विरूद्ध भी धारा 122 जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही की गयी है।
इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, 06 आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर के प्रकरण, जिला दण्डाधिकारी इन्दौर के कार्यालय में पेश किये जाकर जिलाबदर की कार्यवाही कीगयी है। और साथ 02 आरोपियों के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही की गई है। वारंटियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 12 बिना जमानती (गिरफ्तारी) वारंटी एवं 24 स्थायी वारंटी इस प्रकार कुल 36 वारंटियों की तामिली कर, आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है। अवैध शराब एवं अवैध हथियारों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, आबकारी एक्ट के तहत 20 प्रकरणों में व अवैध हथियारों के विरूद्ध 08 प्रकरणों में आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की गई है। चुनाव के मद्‌देनजर की कार्यवाही में इन्दौर शहर के 74 लायसेंसी हथियार शहर के विभिन्न थानों में जमा करवाये गये है।
इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

Thursday, November 1, 2018

पुलिस थाना बाणगंगा के शातिर बदमाश धर्मेन्द्र उर्फ हंसू एवं धर्मेन्द्र ठाकुर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरूद्ध



इन्दौर-दिनांक 01 नवंबर 2018- उप पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियत्रंण हेतु निर्देश दिये गये है कि, क्षेत्र में सक्रिय गुण्डे बदमाशों पर सतत निगाह रखी जावे एवं जो अपराधिक गतिविधियों में सक्रिय है उनके विरूध्द कडी कार्यवाही की जावें। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश कुमार गोस्वामी एवं अति.पुलिस अधीक्षक झोन-3 श्री प्रशांत चौबे के मार्गदर्शन व नगर पुलिस अधीक्षक परदेशीपुरा श्री हरीश मोटवानी के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए, पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा क्षेत्र के कुख्यात बदमाश 01. धर्मेन्द्र उर्फ हंसू पिता हंसराज उम्र 28 साल नि. ट्रांसफार्मर वाली गली भागीरथपुरा इन्दौर, एवं 02-धर्मेन्द्र पिता जगदेवसिंह ठाकूर 37 साल निवासी 80 कुम्हारखाडी थाना बाणगंगा इन्दौर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। 
       आरोपीगण धर्मेन्द्र उर्फ हंसू एवं धर्मेन्द्र ठाकुर पुलिस थाना बाणगंगा क्षेत्र के शातिर व कुख्यात बदमाश होकर, क्षेत्र में लगातार अपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। आरोपीगणो के विरुद्ध हत्या, हत्या का प्रयास झगड़ा, मारपीट, अवैध वसूली, चाकूबाजी, अवैध शराब विक्रय करने, अवैध मादक पदार्थ विक्रय करना, अवैध हथियार रखने, हत्या एवं हत्या के प्रयास आदि जैसे विभिन्न प्रकार के अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होकर न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस द्वारा इसके विरूद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है, फिर भी इनकी अपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं आने से आरोपीगणो के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रकरण जिला दण्डाधिकारी इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर जिला दण्डाधिकारी इन्दौर द्वारा उक्त आरोपीगणो को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा आरोपीगण धर्मेन्द्र उर्फ हंसू एवं धर्मेन्द्र ठाकुर को गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल भोपाल निरुद्ध कराया जा रहा है। 
     उक्त शातिर बदमाशो को पकड़ने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बाणगंगा इन्द्रमणि पटेल व उनकी टीम की सराहनीय भूमिका रही।


3 सालों में 3 लाख से भी अधिक कॉल/इवेंट पर त्वरित कार्यवाही करने वाले, डायल-100 सेवा के स्टाफ को डीआईजी इन्दौर ने किया पुरूस्कृत


इन्दौर-दिनांक 01 नवम्बर  2018-जैसा की सभी को विदित है कि आज हमारे प्रदेश, मध्यप्रदेश का स्थापना दिवस है और इसी शुभ दिवस पर तीन वर्ष पूर्व, आपातकालीन स्थिति में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आम नागरिकों को समय पर सहायता पहुंचाने के उद्‌देश्य से, राज्य स्तर पर पुलिस की डायल-100 सेवा का शुभारंभ भी आज ही के दिन हुआ था। आज दिनांक 01.11.18 को मध्य प्रदेश की डायल-100 सेवा के सफलता पूर्वक कार्य करने के 3 वर्ष पूर्ण होने पर, जिला इन्दौर में इसके अन्तर्गत पूर्ण लगन व निष्ठा के साथ, सराहनीय कार्य करने वाले पायलट्‌स और पुलिस स्टाफ को प्रोत्साहित करने के लिये, एक कार्यक्रम का आयोजन पुलिस कंट्रोल रूम इंदौर में किया गया। उक्त कार्यक्रम में पुलिस उप महानिरीक्षक, इंदौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के मुखय आतिथ्य व पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) इंदौर श्री मो. यूसुफ कुरैशी की विशेष उपस्थिति में रक्षित निरीक्षक जय सिंह तोमर, प्रभारी कंट्रोल रूम श्रीकांत जोशी व डायल-100 के पुलिसकर्मी सहित जिलाइन्दौर की 50 एफआरवी के पायलट्‌स उपस्थित रहें।
  इस दौरान डीआईजी श्री हरिनारायणचारी मिश्र ने पुलिस की डायल-100 सेवा के सफलतम 3 वर्ष पूर्ण होने पर, सभी बधाई और शुभकामनाए दी। साथ ही डायल-100 सेवा के अन्तर्गत जिला इन्दौर द्वारा की जा रही महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारें में जानकारी देते हुए बताया कि, इन तीन वर्षों में डायल-100 पर इन्दौर जिलें में करीब 3 लाख से भी अधिक कॉल/इवेंट्‌स प्राप्त हुए है, जिस पर इन्दौर के 50 एफआरवी वाहन की टीम द्वारा त्वरित रूप से कार्यवाही करते हुए, पीड़ितों को आवश्यक सहायता पहुंचाई है। डायल-100 के शुरू होने से आम नागरिक का पुलिस से संपर्क सुगम हुआ है। डायल-100 की उन्नत तकनीक के द्वारा आम नागरिकों द्वारा किसी भी अपराध के संबंध में, किसी अप्रिय स्थिति, दुर्घटना आदि की तुरंत सूचना पुलिस को दिन-रात किसी भी समय में तुरंत दी जा रही है, जिस पर डायल-100 की पुलिस टीम द्वारा तुरंत पहुंचकर हरसंभव आवश्यक मदद की जा रही है। 
इन्दौर के कुल 50 एफआरवी वाहन पर अपनी पूर्ण निष्ठा, लगन व मेहनत से सराहनीय कार्य करने वाले पायलट्‌स (ड्रायवर) व डायल-100 के पुलिस स्टाफ को प्रशस्ति पत्र एवं शील्ड प्रदान करपुरस्कृत किया गया। जिसके अन्तर्गत शहर के अच्छे कार्य करने वाले बेस्ट पायलट, बेस्ट एफआरवी सहित प्रदेश में सर्वाधिक इवेंट्‌स प्राप्त होने वाली एफआरवी थाना बाणगंगा के पायलट और स्टाफ को भी सम्मानित किया गया और उनके सराहनीय कार्यों की प्रशंसा करते हुए, आगे भी उन्हे इसी प्रकार अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया।






फेसबुक आई0डी0 हैक कर युवतियों को पोर्न वीडियों भेजने वाला आरोपी क्राईम ब्रांच इंदौर की गिरफ्त में।


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  • ·        आरोपी स्वयं की पहचान छुपाकर, कर रहा था आवेदक को बदनाम।
  • ·        आरोपी ने बदला लेने की नियत से की थी, आवेदक की आई0डी0 हैक।
  • ·        आरोपी प्रायवेट कंपनी में सेल्स मार्केटिंग का काम करता था।


इन्दौर-दिनांक 01 नवम्बर  2018- पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा शहर मे बढ़ रही ऑनलाईन फ्रॉड एवं सायबर क्राईम की घटनाओं पर उचित वैधानिक कार्यवाही करने हेतु क्राईम ब्रांच को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुखयालय इन्दौर श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के मार्गददर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच की टीम को सायबर अपराधों को अंजाम दे रहे आरोपियों की पतासाजी कर पकड़कर उनके विरूद्ध विधिसंगत कार्यवाही किये जाने हेतु समुचित दिशा-निर्देश दिये गये है।
क्राईम ब्रांच इन्दौर को सायबर अपराधों के संबंध में विभिन्न प्रकार के शिकायती आवेदन लगातार प्राप्त हो रहे है। इसी तारतम्य में क्राईम ब्रांच कार्यालय में आवेदक मिंकू वर्मा पिता विपत वर्मा उम्र 26 साल निवासी पंचशील नगर न्यू लोहामण्डी द्वारा शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उसने लेख किया था कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी फेसबुक आई0डी0 हैक कर ली है जो कि आवेदक की फेसबुक प्रोफाईल में शामिल महिलाओं को अश्लील मैसेज/पोर्न वीडियो भेज रहा है। आवेदक ने बताया कि उसे इस विषय में तब पता चला, जब उसकी महिला मित्रों ने इस प्रकार के वीडियो भेजने पर आपत्ति जताते हुये आवेदक से कहासुनी की। इस प्रकार अज्ञात व्यक्ति ने आवेदक की फेसबुक आई0डी0 हैक कर उसके चरित्र को बदनाम किया साथ ही महिलाओं को अश्लील मैसेज तथा पोर्न वीडियो भेजकर उनके साथ अभद्रता की।
प्राप्त शिकायत आवेदन पत्र को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुये क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा जांच शुरू की गई। शिकायत जांच के दौरान क्राईम ब्रांच की टीम ने, कुशल योग्यता तथा उच्च व्यवसायिक दक्षता का परिचय देते हुये सूक्ष्मता से तकनीकी विशलेषण के आधार पर यह तथ्य ज्ञात किया कि वह आई0डी0 इंदौर के ही निवासी सतीश रायकवार नामक व्यक्ति के माबाईल फोन में लॉगिन कर उपयोग की गई है। बाद क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा सतीद्गा रायकवार पिता वृंदावन रायकवार उम्र33 साल निवासी 115 रामनगर मूसाखेड़ी इंदौर को घेराबंदी कर पकड़ा जिससे पुलिस टीम द्वारा उक्त कृत्य के संबंध में पूछताछ की गई तो आरोपी सतीश रायकवार ने बताया कि उपरोक्त फेसबुक आई0डी0 (जोकि मिंकू सिंह वर्मा के नाम पर थी) को लॉगिन करते समय उसने यूजर नेम तथा पासवर्ड दोनों जगह पर आवेदक मिंकू वर्मा का वीआईपी सारीज का मोबाईल नम्बर लिखा था, जिससे आरोपी आवेदक की फेसबुक आई0डी0 को खोलने में सफल हो गया था, जिस पर आरोपी द्वारा आवेदक की फेसबुक आई डी का उपयोग कर महिलाओं को पोर्न वीडियों भेजकर अभद्र तथा अश्लील हरकत की थी। आरोपी सतीश ने अपना जुर्म कबूल करते हुये पुलिस टीम को बताया कि उसने ओ0एल0एक्स0 पर कुछ समय पूर्व हार्ड डिस्क की खरीददारी करते समय एक प्रचार देखा था जिसमें आवेदक हार्ड डिस्क को बेचना चाहता था। आरोपी ने बताया कि उसने आवेदक से संपंर्क कर हार्ड डिस्क क्रय की थी जिसको करीबन तीन माह तक उपयोग किया था किंतु तीन माह उपयोग करने के बाद वह हार्ड डिस्क खराब हो गई थी, जिसे वापस करने के लिये आरोपी सतीश ने विक्रेता मिंकू से संपंर्क किया था किंतु तत्समय मिंकू ने उक्त उपयोग की हुई खराब हार्ड डिस्क को वापस लेने से मना करते हुये आरोपी से संपंर्क खत्म कर लिया था, इसी बात से नाराज व आहत होकर आरोपी सतीद्गा ने आवेदक को फेसबुक पर फॉलो करना शुरू किया व आवेदक की फेसबुक आई0डी0 को लॉगिन करने के उद्देश्य् से उसने आवेदक के मोबाईल नम्बर को यूजर नेम तथा पासवर्ड दोनों जगह लिखकर प्रोफाईल को लॉगिन किया जिसमें वह सफल हो गया तथा कई दिनों तक वह इस प्रकार मिंकू वर्मा नामक व्यक्ति की फेसबुक आई0डी0 से उसमें सम्मिलित युवतियों को अश्लील मैसेज तथा पोर्न वीडियों भेजता रहा। आवेदक की शिकायत पर कार्यवाही करते हुये क्राईम ब्रांच की टीम ने प्रकरण के अज्ञात आरोपी के रूप में आरोपी सतीश रायकवार पतासाजी कर उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। टीम द्वारा आरोपी सतीश को अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु पुलिस थाना जूनी इंदौर के अपराध क्र 481/18 धारा 43, 66, 67 अआई0टी0 एक्ट के तहत थाना जूनी इंदौर के सुपुर्द किया गया है। आरोपी सतीश मूलतः मूसाखेड़ी इंदौर का ही रहने वाला है, जो कि इंदौर में ही टूथ पेस्ट की सेल्स तथा मार्केटिंग का कार्य करता है।

इंदौर पुलिस द्वारा जनसामान्य से यह अपील की जातीहै कि सोद्गाल मीडिया एवं अन्य अपने ई-मेल व अन्य आई0डी के यूजर नेम व पासवर्ड सामान्यतः ऐसे ना रखें जा कि आपके मोबाईल नम्बर या जन्मतिथि अथवा अन्य इस प्रकार के न हो, जिसे आसानी से प्राप्त करना संभावित हो। हमेशा पासवर्ड जटिल रखें जिसमें विद्गोष वर्ण व अंकों को शामिल करें तथा यह हमेशा गोपनीय रखें तथा समय समय पर बदलते रहें। सोशल मीडिया पर अनजान लोगों को मित्र ना बनाये। किसी भी प्रकार की धमकी आदि सोशल मीडिया पर मिलने पर पुलिस को सूचित करें।

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