इंदौर
दिनांक 13 फरवरी 2021-
मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाये जा रहे मिलावट खोरो के विरुद्ध अभियान
के तहत, श्रीमान पुलिस
उप महानिरीक्षक शहर इंदौर श्री मनीष कपुरिया द्वारा शहर में इस प्रकार की अवैधानिक
गतिविधियों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए
हैं। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इन्दौर (पूर्व) श्री आशुतोष बागरी
,अति.पुलिस
अधीक्षक श्री शशिकान्त कनकने व नगर पुलिस अधीक्षक श्री निहित उपाध्याय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी हीरानगर अभय नेमा
अपने थाने की टीमों को इस दिशा में कार्रवाई हेतु लगाया गया था।
इसी
अनुक्रम में थाना हीरानगर पुलिस द्वारा कल दिनांक 12/02/2021 को मुखबीर की सूचना के आधार पर 51-भानगढ इन्दौर मे दविस दी तो, प्रवीण
पिता नारायण सिंह कुशवाह उम्र 34
साल, जो पगारे
इण्डियन गैस एजेन्सी भानगढ सुखलिया का डिलेवरी ब्वाय है वह एजेन्सी के सीलबंद गैस
सलेन्डरो को अपने घर मे लाकर विशेष प्रकार के हांथ से बनाये गये नोजल से भरे हुये
गैस सलेन्डर से खाली गैस सलेण्डर मे गैस भरते हुये पकडा गया। उसके पास से एक खाली
गैस सलेण्डर व दो भरे गैस सलेण्डर तथा गैस भरने का नोजल मौके से जप्त हुआ।
पूछताछ
मे प्रवीण पिता नारायण कुशवाह ने बताया की वह एजेन्सी के सीलबंद गैस सिलेण्डरो से
नोजल की मदद से खाली गैस सलेण्डरो मे गैस भरता था व भरे हुये गैस सलेण्डर पुनः
सीललबंद कर एजेन्सी के ग्राहको को कम गैस वाला सलेण्डर डिलेवरी करता था और भरे हुये
गैस सलेण्डरो को प्रथक से दुकान दारो को
बेच देता था।
आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया जाकर उसके
विरुद्ध धारा 3/7
आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं एल.पी.जी.अधिनियम वर्ष 2000 की धारा 4(1)(क) व 4(2)(क) का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया
है। इस संबंध मे पगारे गैस एजेन्सी की संचालक की भूमिका क्या है इस बात की भी जांच
की जा रही है।
इस
कार्यवाही मे थाना हीरानगर के उपनिरीक्षक कमल सिंह, आर.रेवाशंकर शंकर,
आर.सुनील परमार, आर.इमरत
यादव, आर.विशाल सिंह
जादोन की सराहनीय भूमिका रही ।
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