Friday, August 30, 2019

· शहर मे अवैध शराब बेचने वाले आरोपी क्राईम ब्रांच की गिरफ्त में।



·        नाबालिग किशोर तथा बालकों के जरिये अवैध रूप से शराब बिकवाते थे तस्कर।

·        आबकारी अधिनियम के साथ ही किशोर न्याय अधिनियत के तहत की गई कार्यवाही।

इंदौर- 30 अगस्त 2019- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती रुचि वर्धन मिश्र महोदय इन्दौर (शहर) को शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग अवैध रूप से शराब की बिक्री करते हैं, तस्करों द्वारा शहर में शराब बिक्री के लिये रोजानदारी के हिसाब से नाबालिग किशोरों तथा बालकों को प्रयोग किया जा रहा था। प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही करने हेतु वपुअ महोदय कि निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा, इन्दौर श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्राँच इंदौर की टीम को इस दिशा मे प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये थे


क्राईम ब्राँच इंदौर की टीम ने थाना अन्नपूर्णा क्षेत्र में केसरबारग ब्रिज के पास मुस्तैदी से निगरानी रखकर छानबीन कर अवैध शराब की बिक्री करने वाले 1. हरि पिता श्रवण पंवार उम्र 30 साल निवासी दावत खेङी थाना बिस्ठान तह भगवानपुरा जिला खरगौन हाल निवासी तेजपुर गङबङी मल्टी इंदौर एवं उसके साथी 2. अजय पिता गोविंद राठौर उम्र 19 साल निवासी कसारापुरा खरगौन हाल निवासी फूटी कोठी के पास शंकराचार्य गेट इंदौर  सहित 03 नाबालिग किशोरों को पकड़ा। जिनकी तलाशी लेने पर उन लोगों के कब्जे से  कुल 45 क्वार्टर अवैध शराब के बरामद हुये जिनके संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी हरि ने बताया कि वह तेजपुर गङबङी मल्टी मे किराये के मकान मे रहता है और मजदूरी पर काम करता है। काम के दौरान आरोपी अजय से उसकी पहचान हो गई थी जिसके बाद उसने संगनमत होकर अवैघ शराब बेचने का काम प्रांरभ किया था।

 आरोपी  हरि तथा अजय अन्य किशोरों के साथ केसरबाग ब्रिज के नीचे देशी क्वार्रटर बेंचने लगे। हरि व अजय ने अपने साथ काम मे नाबालिगों को लगा रखा था ताकि पुलिस कार्यवाही में पकड़े जाने पर किशोरों को राहत मिल सके। माल की खपत अधिक से अधिक करने के लिये घर घर जाकर शराब बेचने हेतु किशोरों को प्रयोग में लाया जा रहा था।  

तीनों नाबालिगों ने बताया कि आरोपी हरि तथा अजय नामक आरोपी उनके साथ ही रहते थे जोकि नाबालिग किशोरों को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक शराब बेंचने के एवज में 300 रूपये प्रति दिन देते थे।


आरोपियों के विरूद्ध थाना अन्नपूर्णा में अपराध क्रमांक 374/19 धारा 34, 42 आबकारी अधिनियम एवं धारा 78 किशोर न्याय (बच्चो की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है। अन्य संलिप्त आरोपियों के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है।



No comments:

Post a Comment