इन्दौर
04 अगस्त 2016-पुलिस थाना राऊ को चिट फन्ड कम्पनी
पर्लपेन इंडिया सोलर एनर्जी लिमिटेड कम्पनी के डायरेक्टर पंकज चौधरी पिता रामचरण
चौधरी निवासी श्रमिक कालोनी राऊ, शंकर देथलिया निवासी गुडावदा तहसील
सांरपुर जिला राजगढ़ एवं दीपक कुमार गुप्ता निवासी अलीगढ़ उत्तरप्रदेश के विरूध्द
कम्पनी के सेवाकर्मियों एवं ग्राहकों से अमानत में खयानत कर, फर्जी
दस्तावेजों की कूटरचना के सहारे करोड़ो रूपयों की धोखाधड़ी के संबंध में आवेदन पत्र
प्राप्त हुआ था। पुलिस द्वारा जांच दौरान आवेदकों महेश चौधरी, निलेश
चौधरी, सचिन पटेल, अंकित चौधरी एंव अन्य साक्षीयों के कथन
लिये एंव पेश किये गये दस्तावेजों के आधार पर
चिट फन्ड कम्पनी पर्लपेन इंडिया सोलर एनर्जी लिमिटेड कम्पनी के डायरेक्टर
पंकज चौधरी एंव शंकर देथलिया व दीपक कुमार गुप्ता के विरूध्द अपराध क्रमांक 296/2016
धारा 420,467,468,120 बी, 34 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना
लिया गया।
उक्त धोखाधड़ी के प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए,
उप
पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा प्रकरण में त्वरित
कार्यवाही करते हुए, आरोपियोंको शीघ्र गिरफ्तार करने के निर्देश
दिये गये। उक्त निर्देश के तारतम्य में कार्यवाही करते हुए, पुलिस थाना राऊ
द्वारा विवेचना के दौरान मुखय आरोपी पंकज चौधरी को पकड़ा गया।
पुलिस द्वारा जांच करने पर पाया कि कम्पनी का
रजिस्टेशन कराकर पैसों के निवेश के लिये ऐजेन्ट बनाकर जनता से इस कंपनी के व्दारा
सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में इंदौर, देवास, सांरगपुर,
विदिशा,
देपालपुर,
भिलवाड़ा
राजस्थान आदि अन्य जगह पर कार्यालय खोले गये और नियुक्त किये गिये कर्मचारियों के
माध्यम से लुभावनी शर्ते एवं स्कीम बताई गई, ओर विश्वास
दिलाया गया कि अगर हमारी कंपनी के व्दारा जारी विभिन्न फोल्डरों में बताई गई
शतोर्ं के अनुसार कम्पनी में रूपया निवेश किया गया तो उससे काफी आर्थिक लाभ
प्राप्त होगा। कम्पनी के डायरेक्टर पंकज चौधरी, शंकर देथलिया,
दिपक
कुमार गुप्ता ने अपनी कम्पनी में पैसा निवेश करने के लिये टीम लीडर/ऐन्जेन्ट के
माध्यम से जनता से कम्पनी में पालिसी कर के लोगों से पैसा एकत्रित करना प्रारंभ
किया तथा पांच साल की पालिसी पर ड़ेढ़ गुना पैसा वापस लौटाने की शर्त रख कर लोगों से
पैसे एकत्रित कर पालिसीयां उक्त कम्पनी के नाम की दी गई है।लोगों को विश्वास में
लेकर उक्त कम्पनी में पैसे कमाने लगे बाद में वर्ष 2013 व 2014 तक
पंकज चौधरी कंपनी का काम काज देख रहा था, उसके बाद शंकर देथलिया व्दारा काम देखा,
जब
बाद में पैसा आना कम हो गया एंव व्यवसाय में घाटा होने लगा तो कम्पनी बंद कर दी।
आरोपी पंकज चौधरी पिता रामचरण चौधरी निवासी
श्रमिक कालोनी राऊ ने पूर्व में 1992 से 1993 तक पियरलेस
कम्पनी में ऐन्जेन्ट के रूप में काम किया जो कलकत्ता की थी। सन 1995
में पल्स ग्रिन कम्पनी जो दिल्ली गुडगांव की थी जिसमें फिल्ड आफिसर का काम किया।
सन 1996 से 2000 तक में एच.बी.एन. डेयरी दिल्ली की कम्पनी में
झोनल मैनेजर के रूप में काम किया था। जी.एन. डेयरी दिल्ली में वर्ष 2010 तक
किया फिर काम छोड़ दिया व 2010 से
2013 तक ळ.सपमि पदकपं में काम किया । उसके बाद उक्त कम्पनीयों से अनुभव
प्राप्त कर स्वंय ने मार्च 2013 में पर्लपेन इंडिया सोलर एनर्जी
लिमिटेड कम्पनी के नाम से कम्पनी बनाई जिसका रजिस्ट्रेशन आर.ओ.सी. से कराया,
कम्पनी
के तीन डायरेक्टर थे।
पुलिस द्वारा आरोपी पंकज चौधरी को गिरफ्तार
किया गया है। इसके विरूध्द थाना पिपलिहानिया एवं सोनकच्छ जिला देवास में धोखाधड़ी
केप्रकरणों में फरार होने से जानकारी प्राप्त हुई है तथा उक्त आऱोपी के विरूध्द
इसी कम्पनी के संबंध में इंदौर जिले में अन्य थानों पर भी शिकायत है। आरोपी से
पूछताछ कर दस्तवेज एवं चिट फण्ड के सम्पूर्ण दस्तावेज एवं चिट फण्ड के क्रय विक्रय
की गई सम्पत्ति आदि की जानकारी प्राप्त कर विधिवत कार्यवाही जारी है।
उक्त चिटफण्ड कंपनी की धोखाधड़ी उजागर कर,
आरोपी
को पकड़ने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी राऊ श्री विजयिसंह
सिसौदिया व उनकी टीम के सउनि राजेन्द्र नायक, प्रआर. 948
रविन्द्र,
प्रआर.
2606 श्यामसुन्दर, आर. 302 सतीश तथा आर. 3607
विजय
चौहान का सराहनीय योगदान रहा।
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