इन्दौर-दिनांक
04 अगस्त 2016-फरियादिया
श्रीमती किरण पति गिरीश पाठक निवासी 18/2
न्यू पलासिया इंदौर ने पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री संतोष कुमार सिंह की
जनसुनवाई मे उनके समक्ष में शिकायत की थी कि, उनके
स्कीम नं. 74 में स्थित प्लाट क्रं 340-एफ/ए
डी सेक्टर के फर्जी दस्तावेज एंव अनुबंध पत्र राजेश अग्रवाल के नाम से बनाकर, राजेश
अग्रवाल के फर्जी हस्ताक्षर करवारकर, आरोपीगण
मेहमूद कुरैशी, आलोक नेगी, भागीरथ
तिवारी एवं रविकांत पंवार आदि द्वारा उक्त प्लाट को हड़पना चाह रहे है। उक्त शिकायत
पर पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा प्रकरण में जांच कर त्वरित वैधानिक कार्यवाही करने
के निर्देश क्राईम ब्रांच इन्दौर को दिये गये।
उक्त निर्देश के तारतम्य में क्राईम ब्रांच
द्वारा प्रकरण की जांच करने पर शिकायत सही पाई गई तथा पाया गया कि आरोपीगणों ने
उक्त प्लाट के फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर सन 1991 में
फर्जी अनुबंध पत्र बनाया गया था, और उसी के आधार पर, प्लाट
पर कब्जा कर रहे थे। जांच पर से पुलिस थाना पलासिया द्वारा अप. क्रं. 676/16 धारा420,467,468,471,120-बी
भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए, आरोपीगण
1-मेहमूद कुरैशी पिता अब्दुल्ला कुरैशी निवासी 31 जवाहर
मार्ग इन्दौर, 2-आलोक नेगी पिता पुरषोत्तम नेगी निवासी 57 तिलक
पथ इंदौर, 3-रविकांत पंवार पिता आनंदराव पंवार
निवासी 85 सेक्टर-ए स्लाईस-1 स्कीम
नं. 78 इंदौर तथा 4-भागीरथ
उर्फ चिन्टू तिवारी पिता सुन्दरलाल तिवारी निवासी 154/21 नंदा
नगर इंदौर को गिरफ्तार किया गया है तथा प्रकरण में कूट रचित फर्जी दस्तावेजों को
भी जप्त किया गया है। पुलिस द्वारा आरोपियों से उक्त धोखाधड़ी में शामिल अन्य
आरोपियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है।
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