इन्दौर-दिनांक 01 अगस्त 2016-उप पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देश के तारतम्य में, इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों व अपराधियों के विरूद्ध सतत की जा रही कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस थाना सराफा द्वारा थाना क्षेत्र के शातिर बदमाश, देवेन्द्र उर्फ भय्यू पिता कन्हैया सिंह निवासी 47 शक्ति नगर इंदौर के विरूद्ध 14 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिलाबदर की कार्यवाही की गयी है।
पुलिस थाना सराफा का शातिर बदमाश देवेन्द्र उर्फ भय्यू थानाक्षेत्र का कुखयात बदमाश है। ये बदमाश वर्ष 1975 से अपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होकर, इसके विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत, लड़ाई-झगड़े, मारपीट, अड़ीबाजी, अवैध वसूली, अवैध शराब बेचने, नकबजनी, लूट, मकानों पर अवैध कब्जा करना, हत्या का प्रयास आदि विभिन्न प्रकार कई प्रकरण पंजीबद्ध होकर न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस द्वारा इसके विरूद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है फिर भी इसकी अपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं आने से आरोपी देवेन्द्र के विरूद्ध जिलाबदर की कार्यवाही हेतु प्रकरण जिला दण्डाधिकारीइन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत अपर जिला दण्डाधिकारी इन्दौर द्वारा 14 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के अन्तर्गत के आरोपी देवेन्द्र को जिला इन्दौर एवं इससे लगने वाली राजस्व सीमा से 6 माह के लिये निष्कासन का आदेश दिया गया है। उक्त आदेश के परिपालन में आरोपी देवेन्द्र उर्फ भय्यू को पुलिस थाना सराफा द्वारा गिरफ्तार कर, जिलाबदर की कार्यवाही की गयी है।
उक्त शातिर बदमाश को पकड़ने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सराफा श्री सतनाम सिंह के नेतृत्व में उनकी टीम की सराहनीय भूमिका रही।
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