इन्दौर-दिनांक 01 अगस्त 2016- आवेदक संजोग गुजराती एवं उनकी पत्नी श्रीमति प्रणेता गुजराती निवासी ए-204 शालीमार टाउनशिप, इन्दौर ने पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह समक्ष प्रस्तुत होकर अनावेदक अनिल बराठ एवं श्रीमति मनीषा बराठ के द्वारा फ्लेट बैचने के नाम पर ठगी करने के सम्बन्ध में आवेदन दिया। उक्त आवेदन जांच में पाया कि अनिल बराठ एवं श्रीमति मनीषा बराठ को उनका फ्लेट 104 जरबेरा शालीमार टाउनशिप बेचना था। दिनांक 29 अगस्त 2015 को अनिल बराठ एवं श्रीमति मनीषा बराठ से आवेदक संजोग गुजराती ने फ्लेट नं. 104 जरबेरा शालीमार टाउनशिप खरीदने का अनुबंध किया था जिसमे बयाने तौर पर दिनांक 13/8/2015 को 11 हजार रुपये का एवं दिनांक 29/8/2015 को 5,00,000 रुपये का चेक आय.सी.आय.सी.आई बैंक का दिया गया एवं फ्लैट का अनुबंध 36,75,000 रुपये मे किया गया था। अनुबंध अनुसार 29/10/2015 से पहले सम्पूर्ण राशि देकर अनिल बराठ एवं उनकी पत्नि श्रीमति मनीषा बराठ द्वारा आवेदक के नाम से फ्लेट की रजिस्ट्री करवाने का तय हुआ था परन्तु अनिल बराठने समय सीमा मे रजिस्ट्री नही कराई तथा आनाकानी करता रहा। आवदेक द्वारा लगातार अनिल बराठ से फ्लेट की रजिस्ट्री कराने कहा गया परन्तु अनिल बराठ द्वारा फ्लेट को नही बैचना है ऐसा बताया तथा रूपये बापस करने की कह कर आवेदक को 5,11,000 रुपये का चेक दिया। उक्त चेक को आवेदक द्वारा बैक मे भुगतान हेतु लगाने पर स्टाप पेमेन्ट पाया गया अर्थात चेक भुगतान नही हो सकता बताया तथा आवेदक द्वारा बार-बार अनिल बराठ एवं श्रीमति मनीषा बराठ को बोलने पर उनके द्वारा रुपये नही दिये गये। सम्पूर्ण जाँच पर अनावेदक ने कूट रचना कर धोखाधडी कर एग्रीमेन्ट कर आवेदक से 5,11,000 रुपये ठग लिये । जिस पर थाना लसुडिया मे अपराध क्रमांक 610/16 धारा 420, 467, 468 भा.द.वि का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया तथा दौराने विवेचना आरोपी अनिल बराठ एवं उसकी पत्नी श्रीमति मनीषा बराठ नि. ए-104 शालीमार टाउनशिप इन्दौर को विधिवत गिरफ्तार कर आज दिनांक 01.08.2016 को माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया ।
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