Sunday, July 31, 2016

सूदखोर से परेशान होकर महिला द्वारा आत्महत्या के प्रकरण में, आरोपी सूदखोर पुलिस थाना अन्नपूर्णा की गिरफ्त में



इन्दौर-दिनांक 31 जुलाई 2016-दिनांक 27.07.16 को चौईथराम अस्पताल से पुलिस थाना अन्नपूर्णा पर सूचना प्राप्त हुई थी कि इन्दुमति माहेश्वरी पति भगवानदास माहेश्वरी निवासी उषानगर इन्दौर जहरीली वस्तु पी लेने से उपचार के लिये भर्ती हुई है। इस पर अन्नपूर्णा पुलिस द्वारा जांच प्रारम्भ की गयी थी, इसी दौरान इन्दुमति को उपचार हेतु उसके परिवार वालो ने एमवायएच भर्ती कराया जहां उपचार के दौरान इन्दुमति की दिनांक 28.07.16 को मृत्यु हो गयी, जिस पर पुलिस थाना अन्नपूर्णा द्वारा मर्ग पंजीबध्द कर जांच प्रारम्भ की गयी। जांच के दौरान घटना के चश्मदीद साक्षियो के कथन पर यह ज्ञात हुआ कि टीटू चौहान नाम का व्यक्ति जिससे इन्दुमति के पति भगवान दास द्वारा व्यापार के लिये दो लाख रूपये उधार लिये थे जिसके 20 प्रतिशत ब्याज की दर से टीटू चौहान लगभग चार-साढ़े चार लाख रूपये वसूल कर चुका है। भगवान दास से उक्त रूपयों की वसूली हेतु उसके साथ कई बार मारपीट कर चुका है। टीटू चौहान के आये दिन मारपीट करने व धमकाने से प्रताडित होकर भगवान दास घर छोडकरचला गया। जिस पर टीटू चौहान इन्दुमति को पैसो के लिये परेशान करने लगा व धमकाने लगा। दिनांक 27.07.16 की रात लगभग पौने बारह बजे टीटू चौहान, इन्दुमति के घर आया व उनके साथ गाली गलौच कर अभद्रता करते हुये पैसो के लिये धमकाने लगा, इसी दरम्यान इन्दुमति द्वारा टिटू चौहान की मौजुदगी में पेस्टीसाईड पी लिया था, यह देखकर टीटू चौहान घटना स्थल से भाग गया। इन्दुमति के परिजनो ने 100 डायल पर फोन किया जिस पर एफआरवी (फार्स्ट रिसपान्स व्हीकल )पहुंची व इन्दुमति को चौईथराम अस्पताल एडमिट करवाया जहां से प्रथम उपचार के उपरान्त परिजन उपचार हेतु इन्दुमति को एमवायएच लेकर गये, जहां उसकी मृत्यु हो गयी।
उक्त संवेदनशील घटना को गंभीरता से लेते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा तत्काल प्रकरण में वैधानिक कार्यवाही कर अपराधी की गिरफ्तारी करने के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस थाना अन्नपूर्णा द्वारा इन्दुमति की मृत्यु की सूचना पर घर पर आये उनके पति भगवानदास के कथन लिये गये जिन्होने बताया कि वे टीटू चौहान के डर से राजस्थान चले गये थे। टीटू चौहान के द्वारा भगवानदास कोमारपीट करना व जान से मारने की धमकी देना तथा टीटू चौहान की प्रताडना से तंग आकर ही पत्नी इन्दुमति द्वारा जहर खा लेने की घटना हुई है। उक्त घटनाक्रम पुलिस थाना अन्नपूर्णा द्वारा टीटू चौहान निवासी अहिर खेडी के खिलाफ धारा 306 भादवि एंव धारा 3 मध्यप्रदेश ऋणियो को संरक्षण अधिनियम 19.37 के अन्तर्गत पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान टीटू चौहान उर्फ विकास सिह चौहान पिता अशोक सिह (32) साल निवासी 145 विदुर नगर नगर, अहिरखेडी इन्दौर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ की जा रही है एंव उन दस्तावेजो को जप्त किया जावेगा जो भगवान दास माहेश्वरी को कर्जा देते वक्त टीटू चौहान द्वारा लेख करवाये गये थे। आरोपी टीटू चौहान अपराधिक पृवृति का होकर इसका पूर्व अपराधिक रिकार्ड भी है पूर्व में थाना राजेन्द्रनगर व थाना चन्दननगर में हत्या के प्रयास ,चाकूबाजी धमकाने मारपीट के प्रकरणो में गिरफ्तार हो चुका है।
उक्त आरोपी को पकड़ने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अन्नपूर्णा श्री दिलिप गंगराड़ें व उनकी टीम का सराहनीय भूमिका रही।



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