Wednesday, August 12, 2015

सनसनीखेज अपहरण एवं जघन्य हत्या का पर्दाफाश, तीनों आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर-दिनांक 12 अगस्त 2015-पुलिस थाना किशनगंज क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 11.8.2015 को फरियादिया लाजवंतीबाई पति रामदुलारे निवासी गायकवाड द्वारा पुलिस थाना किशनगंज पर रिपोर्ट की गई थी कि उसके लडके देवल उम्र 21 वर्ष का रजत व सन्नी नाम युवक अपहरण कर ले गयें हैं। उक्त रिपोर्ट पर थाना किशनगंज में अपराध क्रमांक 412/15 धारा 364, 120बी, भा.द.वि के तहत पंजीबद्ध किया गया था। इसी दिनांक को रात्रि में थाना मानपुर क्षेत्र में करीबन 11 बजे एक अज्ञात युवक की लाश मिली थी, जिसका हुलिया अपहृत देवल से मिलता जुलता था एवं ऐसा प्रतीत हो रहा था कि देवल के साथ कोई दुर्घटना हुई है। सूचना पर थाना मानपुर में मर्ग क्र. 48/15धारा 174 जाफौ के तहत दर्ज कर जॉच में लिया गया।
                प्रकरण अपहरण एवं संदेहास्प्रद मृत्यु का होकर अत्यंत संवेदनशील होने से पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा तत्काल प्रकरण में गंभीरता से पतासाजी के निर्देश दिये गये। जिसके तहत पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री कल्याण चक्रवर्ती व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महू श्री अरविन्द तिवारी के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस महू श्री अरूण कुमार मिश्रा एवं थाना प्रभारी किशनगंज राकेश मोदी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम द्वारा इस प्रकरण में आरोपी रजत पिता जयराम (20) निवासी गायकवाड, 2. सन्नी पिता देवराज लोधा निवासी गायकवाड, 3. देवराज पिता दौलतराम निवासी गायकवाड को पकड़ कर पूछताछ की गई तो, इन्होने देवल का अपहरण कर हत्या करना स्वीकार किया। इनका एक अन्य साथी आरोपी देश पिता बसंत निवासी गायकवाड भी घटना में शामिल था, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहें हैं।
                आरोपियों से अभी तक की गई पूछताछ में यह कहानी सामने आयी है कि आरोपी रजत को शंका थी कि उसकी पत्नी व देवल के मध्य अवैध संबंध हैं, जिससे वह व्यथित था। घटना दिनांक को वह सन्नी के साथमोटर साईकिल पर देवल को बिठाकर हरिफाटक महू व ऑरफियम चौराहे तक लाये, जहां देश की इंडिका कार में रजत, सन्नी और देश, मृतक देवल को सीतलामाता फॉल मानपुर चलने का कहकर ले गये। रास्ते में तीनों ने मिलकर गला घोंटकर देवल की हत्या कर दी, इसके बाद इन्होनें घटना की जानकारी देवराज को दी, जिसने फोरलेन पर देवल की लाश को फैंक देने को कहा, इसके बाद आरोपियों ने मृतक देवल को फोरलेन पर एक ट्रक के सामने फैंक दिया, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि उसकी एक्सीडेंट होने के कारण से मौत हुई हो। पुलिस द्वारा तत्परता से की गई कार्यवाही से प्रकरण की सच्चाई सामने आ सकी।
                प्रकरण में साक्ष्य छिपाने के लिये धारा 302, 201 भादवि बढाई गई है, घटना में प्रयुक्त कार व मोटर साईकिल जप्त की गई है। आरोपियों को पुलिस रिमाण्ड लेकर प्रकरण में और कौन-कौन व्यक्ति है, जो इस घटना के षडयंत्र में शामिल हैं, इसकी भी जॉच की जावेगी। आरोपियों व मृतक के मध्य पूर्व में शिवरात्रि के दिन प्रसाद की बात को लेकर विवाद हुआ था, इस बिन्दु की भी जॉच की जा रही हैं।
                इस प्रकरण को सुलझाने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी किशनगंज श्री राकेश मोदी, उप निरीक्षक अमृतलाल गवली, सउनि अजबसिंह यादव, सउनि जितेन्द्र मिश्रा, प्रआर. संजय गायकवाड, आरक्षक मुकेश नागर, आरक्षक योगेश रघुवंशी, आरक्षक आदर्श दीक्षित, आरक्षक नीरज तथा आरक्षक नन्दराम की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।
पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा उक्त टीम को पुरूस्कृत करने की घोषणा की गई है।



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