इन्दौर -दिनांक 27 मार्च 2014 - जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री बी.जी.शर्मा ने बताया कि श्री प्रियदर्शन शर्मा सा. माननीय ग्यारहवें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय इंदौर द्वारा थाना बाणगंगा इंदौर के सत्र प्रकरण क्रं 675/2008 के लूट के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुये प्रकरण के आरोपियों-
1. योगेश पिता दुलीचंद्र चौहान (20) निवासी-44 विघा पैलेस बांगड़दा रोड़ इन्दौर।
2. राजेश पिता शिवभजन सिंह कुशवाह निवासी-वृन्दावन कालोनी इन्दौर।
3. मनीष पिता राजू राजपूत (20) निवासी-भागीरथपुरा इन्दौर।
4. संजय पिता अजबसिंह निवासी-महेश यादव नगर इन्दौर।
को धारा 399 भादवि में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रू. अर्थदण्ड, धारा 402 भादवि में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रू. अर्थदण्ड तथा धारा 25(1-बी) आयुध अधिनियम में 01 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है तथा आरोपी-
5. लोकु उर्फ लाकेश पिता हीरालाल निवासी-मारूति पैलेस इन्दौर को धारा 399 भादवि में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रू. अर्थदण्ड, धारा 402 भादवि में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रू. अर्थदण्डतथा धारा 25(1-बी) आयुध अधिनियम में 01 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 21.03.08 को थाना बाणगंगा पर सूचना प्राप्त हुई कि वेयर हाउस के पीछे एमआर 10 रोड़ के पास 05 बदमाश लूटपाट करने के इरादे से खतरनाक हथियार लेकर बैठे है। सूचना पर थाने के बल द्वारा तत्काल आरोपियों को लूटपाट की घटना को अंजाम देने के इरादे से चर्चा करते हुए, हथियार सहित गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्व थाना बाणगंगा पर अपराध पंजीबद्व किया गया था एवं विवेचना उपरांत चालान माननीय में न्यायालय पेश किया गया।
प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री श्री विमल मिश्रा द्वारा की गयी।
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