Sunday, February 10, 2019

· लूट एवं डकैती की वारदातों को अंजाम देने वाले बड़े गैंग का खुलासा, क्राईम ब्रांच इंदौर ने किया 02 सदस्यों को गिरफ्तार।



·         आरोपियों ने इंदौर में लूट की 05 वारदातें कबूली।
·         आरोपियों पर लूट/डकैती/हत्या/हत्या के प्रयास सहित दर्जनों संगीन अपराध हैं पंजीबद्ध।
·         खण्डवा, उज्जैन, देवास, होद्गांगाबाद, हरदा तथा इंदौर के अलावा महाराष्ट्र के कई शहरों में वारदातों को अंजाम दे चुकी है गिरोह।
·         जेल में कारावास के दौरान आरोपियों में हुई दोस्ती, बाद में तैयार किया बड़ा नेटवर्क।
·         चाकू और पिस्टल दिखाकर लूटते थे आरोपी।
·         वारदात के पहले आरोपीगण रैकी कर, व्यापारियों को बनाते थे निद्गााना।
·         पकड़े गये आरोपी अन्य जिलों से भी चल रहे थे फरार।
·         आरोपियों से एटीएम कार्ड, चेकबुक, बैग, अन्य लूटा गया मश्रूका हुआ बरामद।

इन्दौर-दिनांक 10 फरवरी 2019- पुलिस उपमहानिरीक्षक श्री हरिनारायणाचारी मिश्र इंदौर (शहर) द्वारा विभिन्न थानों के संगीन अपराधों में, अज्ञात आरोपियों की पतारसी करने तथा लूट व डकैती जैसे अनसुलझे प्रकरणों में अज्ञात आरोपियों को गिरफ्तार कर, वैधानिक कार्यवाही करने हेतु इंदौर पुलिस को निर्देद्गिात किया गया था। उक्तनिर्देद्गाों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के निर्देशन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम ब्रांच) इंदौर, श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच की समस्त टीम प्रभारियों को इस दिद्गाा में योजनाबद्ध तरीके से प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये थे।
क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम द्वारा लूट एवं डकैती के अनसुलझे प्रकरणों में लम्बे समय से विभिन्न बिन्दुओं पर कार्य करते हुये अज्ञात आरोपियों की पतारसी कर लंबित मामलों की गुत्थी सुलझाने के प्रयत्न किये जा रहे थे, परिणास्वरूप क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा थाना भवंरकुआ, तेजाजीनगर व खजराना के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुये, लूट के गत वर्ष के लंबित प्रकरण, थाना तेजाजीनगर के अपराध 286/18 धारा 392 भादवि, थाना भंवरकुआ के अपराध क्रमांक 268/18 धारा 392 भादवि व 25, 27 आर्म्स एक्ट, राजेन्द्रनगर के अपराध क्रमांक 392/18 धारा 394 भादविएवं थाना खजराना के अपराध क्रमांक 321/18 धारा 392 भादवि का खुलासा करने में सफलता हासिल हुई है।संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि क्राईम ब्रांच की टीम को सूचना मिली थी कि 1. राकेद्गा उर्फ प्रमोद पिता रमेद्गा पवार उम्र 28 सालनिवासी- 56 शोभाबाग रीजनल पार्क वीआईपी बार के पीछेझोपड़पट्‌टी इंदौर तथा 2. सुनील पिता रमेद्गाचंद्र बरमुण्डा उम्र -33 साल निवासी- 13 पुष्पकुंज कालोनी इटावा देवास, इंदौर शहर में कुछ संगीन वारदातों को अंजाम देने के बाद से रफूचक्कर हो गये हैं जोकि वर्तमान में क्रमद्गाः रायसेन तथा देवास आदि जिलों में रह रहे हैं। क्राईम ब्रांच की टीम ने उपरोक्त प्राप्त सूचना पर कार्यवाही करते हुये उल्लेखित दोनों व्यक्तियों की तला शुरू की बाद, सुनील पिता रमेशचंद्र बरमुण्डा उम्र - 33 साल निवासी- 13 पुष्पकुंज कालोनी इटावा जिला देवास को धरदबोचा। सुनील पिता रमेशचंद्र बरमुण्डा से पूछताछ की गई जिसमें उसने अपने साथी को जिला रायसेन में उसके मौसा ससुर के यहां होना बताया, ज्ञात जानकारी के आधार पर क्राईम ब्रांच की टीम रायसेन रवाना हुई जहां से राकेश उर्फ प्रमोद पिता रमेश पवार उम्र 28 साल को पतासाजी कर पकड़ा।उपरोक्त दोंनों आरोपियों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया जाकर पुलिस टीम द्वारा इंदौर में की गई घटनाओं के विषय में उनसे विस्तृत पूछताछ की गई जिसमें दोनों संदेहियों ने इंदौर में लूट की 05 घटनाओं को अंजाम दियाजाना कबूल किया। उपरोक्त दोनों आरोपियों ने बताया कि उन्होंनें अपने साथीदारान 3. मनोज पिता बद्रीप्रसाद शर्मा उम्र 55 वर्ष निवासी- धूनी दरबार के पास विशवेशवर नगर खण्डवा एवं 4. विशवास सोनी पिता दिलीप सोनी उम्र 36 वर्ष निवासी मानवता नगर भूरी टेकरी इंदौर 5. राजा उर्फ जालम सिंह पिता फूलसिंह उर्फ लटकन सिंह निवासी कहरज्जा थाना पपाटन जबलपुर के साथ मिलकर थाना भवंरकुआ क्षेत्रांतर्गत पालदा रोड पर धानुका इंटरप्राईजेस नामक थोक किराना विक्रेता के यहां लूट की वारदात करने की नियत से रैकी की थी, बाद आरोपियों ने किराना व्यापारी को रात में दुकान को बंद कर घर जाते समय रास्ते में 02 मोटरसायकल पर सवार होकर पीछा कर, चाकू दिखाकर 80 हजार रूपयों से भरा बैग लूट लिया था तथा व्यापारी के विरोध करने पर आरोपियों ने उन पर पिस्टल से फायर भी किये थे जिस पर थाना भंवरकुआ में अपराध क्रमांक 268/18 धारा 392 भादवि व 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध कायम किया गया था।
आरोपियों ने पूछताछ में कबूला कि उन्होंनें पालदा क्षेत्र में नेमावर रोड पर एक सरिया व्यापारी की दुकान की रैकी की थी बाद दो पहिया वाहनों परसवार होकर आरोपियों ने सरिया व्यापारी का पीछा कर, व्यापारी को घर जाते समय एडवांस एकेडमी के पास पिस्टल दिखाकर उससे मोबाईल, पर्स, चेकबुक और अन्य कीमती सामान सहित नगदी लूट ली थी, जिस पर से थाना खजराना में अपराध क्रमांक 321/18 धारा 392 भादवि का प्रकरण अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध कायम किया गया था तथा थाना राजेन्द्रनगर के अपराध क्रमांक 392/18 धारा 394 भादवि के अंतर्गत भी इन्होंनें गैस टंकी वाले कैद्गिायर को गोपुर चौराहे स्थित उसके ऑफिस से घर जाते समय 01 लाख 23 हजार रूपयों से भरा बैगलूट लिया था।
आरोपियों ने खण्डवा रोंड पर राजा ट्रेडिंग कंपनी के थोक किराना व्यापारी को भी लूटा था जिसका आरोपियों ने उस समय पीछा किया था जब वह दुकान बंद कर एक्टिवा वाहन से अपने भाई के साथ घर साईंबाग कॉलोनी जा रहा था, मोटरसायकल पर सवार होकर उपरोक्त बदमाद्गाों ने पीछा कर व्यापारी के चेहरे पर कोई ज्वलनद्गाील द्रव फेंक कर उनको घायल कर दिया था बाद एक्टिवा वाहन सहित नगदी, मोबाईल, एटीएम व अन्य कीमती सामान लूटकर भाग गये थे उपरोक्त घटना के संबंध में थाना तेजाजीनगर में अपराध 286/18 धारा 392 भादवि के तहतपंजीबद्ध किया गया था।
आरोपियों ने दिनांक 26.06.2018 को थाना एमआईजी क्षेत्रांतर्गत एक व्यक्ति से लोहे के डण्डे व पिस्टल दिखाकर लूटपाट की थी जिसमें आरोपीगण, फरियादी का बैग छीनकर भागे थे चॅूकि उक्त बैग में फरियादी का चद्गमे की दुकान का ही सामान था। इस प्रकार दोनों आरोपियों सुनील तथा राकेद्गा ने इंदौर शहर में सिसिलेवार 05 लूट की वारदातों को अंजाम दिया जाना कबूल किया।
                दोनों आरोपियों सुनील तथा राकेश से अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ किये जाने पर ज्ञात हुआ कि आरोपी मनोज पिता बद्रीप्रसाद शर्मा तथा विशवास सोनी पिता दिलीप सोनी थाना छीपाबड़ के अपराध क्रमांक 43/19 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट, एवं 379 भादवि के तहत हरदा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये थे जोकि वर्तमान में हरदा जेल में निरूद्ध है जबकि आरोपी राजा थाना राजेनद्रनगर के अपराध क्रमांक 392/18 धारा 394 भादवि के अंतर्गत केन्द्रीय जेल इंदौर में निरूद्ध है। आरोपियों राकेद्गा एवं सुनील ने बताया कि मनोज और विद्गवास दोनों खण्डवा के रहने वाले है जोकि खण्डवा शहर में की गई लूट के मामले में खण्डवा जेल में ही बंद थे बाद उन दोनों को उस प्रकरण मेंसजा होने के उपरांत केन्द्रीय जेल इंदौर में स्थानाांतरित किया गया था जहां ये दोनों आरोपी राकेश व सुनील चोरी के प्रकरण में पूर्व से ही निरूद्ध थे एवं आरोपी राजा हत्या के प्रकरण में यहां सजा काट रहा था। फलस्वरूप आपस में उनकी परस्पर मित्रता हो गई व ये आपस में एक गिरोह के रूप में काम करने लगे थे।
दोनों आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होनें परस्पर गैंग के रूप  में काम करते हुये इंदौर शहर के पालदा, सियांगज, टावर चौराहा, राजेन्द्रनगर आद्य क्षेत्र के लगभग दो दर्जन से अधिक थोक माल के व्यापारियों को चिन्हि्‌त कर उनकी रैकी की थीबाद ये 05 वारदातों में सफल हुये थे।
आरोपी राकेश शातिर किस्म का कुखयात अपराधी है जिस पर इंदौर शहर के थाना कनाड़िया में 03 अपराध, लसूड़िया में 04, हीरानगर में 09, एरोड्रम में 02, सिमरोल में 01, बाणगंगा में 01, तेजाजीनगर में 02, पदेद्गाीपुरा में 01 व राजेन्द्रनगर में 03 अपराध पंजीबद्ध होने के अलावा खण्डवा एवं उज्जैन जिले में इस पर दर्जनों प्रकरण पंजीबद्ध है। आरोपी राकेद्गा मूलतः जिला सीहोर का रहने वाला है जोकि बचपन से ही घर से भागा हुआ है। आरोपी राकेद्गा 10 बार से अधिक जेलमें निरूद्ध किया जा चुका है। आरोपी राकेद्गा ने अपने साथियों के साथ थाना कनाड़िया में कर्नल के घर में करोड़ों रूपये की चोरी की वारदात को भी अंजाम दिया था तथा उज्जैन में माधवनगर थाने में भी पुलिस आरक्षक के साथ मारपीट कर फरार हो गया था।
आरोपी सुनील ने बताया कि वह रिशतें में आरोपी राकेश का रिशतेदार होने के साथ उसका क्राईम पार्टनर भी है। आरोपी सुनील पर भी अवैध वसूली, हत्या का प्रयास, आर्म्स, लूट, डकैती की योजना सहित कुल 05 प्रकरण पंजीबद्ध है। आरोपी सुनील ने बताया कि उसने करीब 05 लूट की वारदातें इंदौर में अपने साथीदारानों के साथ मिलकर की है। आरोपीगणों द्वारा मनोज व विद्गवास सोनी के साथ मिलकर बड़वाह, ओकांरेद्गवर के मंधाता थाना, महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में लूट करने की वारदातें करना भी कबूली हैं। दोनों आरोपियों से प्राप्त जानकारी के बाद प्रोडक्शन वारण्ट पर छीपाबड़ जेल में निरूद्ध मनोज व विद्गवास को लाया जाकर उनसे विस्तृत पूछताछ की जायेगी जिसमें दर्जनों वारदातों के खुलासा होने की संभावना है तथा एक बड़े आपराधिक नेटवर्क का खुलासा कर गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हाथ लग सकती है।



बेटमा पुलिस को मिली बडी सफलता, 6-7 माह पूर्व किराना व्यापारी गुप्ता डबल मर्डर के सनसनीखेज अंधे कत्ल का पर्दाफाश, 03 आरोपी गिरफ्तार।



घटना में प्रयुक्त हथियार व रैकी में प्रयुक्त मोटर साईकिल भी हुई जप्त

इन्दौर 10 फरवरी 2019- घटना का संक्षिप्त विवरण - विगत्‌ दिनो दिनांक 15/07/18 की रात्री में किराना व्यापारी विंध्याचल गुप्ता व उनके पुत्र संदीप गुप्ता तथा सुदामा गुप्ता पर 03 अज्ञात बदमाशों द्वारा बैग छीनकर हमला कर दिया था जिसमें विंध्याचल गुप्ता व संदीप गुप्ता की मृत्यु हो गई थी, तथा सुदामा गुप्ता घायल हो गये थे । जिस पर थाना बेटमा पर अपराध क्रमांक 341/18 धारा 302, 307, 394, 397 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । इस सनसनीखेज व नृशंस हत्याकाण्ड को देखते हुये अज्ञात बदमाशो की पतारसी कर पकडने हेतु श्रीमान उप पुलिस महानिरीक्षक महोदय इन्दौर द्वारा 20000/- रूपये का नगद इनाम घोषित किया था परन्तु बाद में घटना की गंभीरता को देखते हुये श्रीमान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा अज्ञात आरोपियो की पतारसी व पकडने हेतु इनाम उद्घोषणा राशि को 30000/- एवं बाद में श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा इनामी राशी बढाकर50000/- नगदकी गई थी ।  श्रीमान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय श्री वरूण कपूर द्वारा अंधेकत्लो की पतारसी हेतु समस्त अधिकारियों को निर्देश दिये गये थे, जिसके पालन में श्रीमान उपपुलिस महानिरीक्षक श्री हरिनारायणचारी मिश्र, पुलिस अधीक्षक पश्चिम इन्दौर श्री सूरज कुमार वर्मा  के निर्देशन में तथा अति.पुलिस अधीक्षक देहात श्री धर्मराज मीणा के मार्ग दर्शन में एसडीओपी देपालपुर श्री रामकुमार राय एवं थाना प्रभारी बेटमा श्री योगेन्द्रसिह सिसोदिया की 01 टीम गठित की गई । जिन्हे उक्त सनसनीखेज हत्याकाण्ड के प्रत्येक बिन्दुओं पर तथा आसपास के थाना क्षेत्रो के बदमाशो से सघन पूछताछ हेतु लगाया गया ।
थाना प्रभारी बेटमा को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बदमाश धर्मेन्द्र साहू निवासी झोपड पट्टी बगदून से पूछताछ करने पर उक्त हत्याकाण्ड का खुलासा हो सकता है । उक्त सूचना की तस्दीक व धर्मेन्द्र साहू को पकडने हेतु थाना प्रभारी बेटमा तत्काल 01 टीम स्वयं के साथ लेकर बगदून रवाना होकर बगदून पहुचे धर्मेन्द्र साहू को हिरासत में लेकर सघनता से पूछताछ की गई है जिसमें उसने पैसो के लालच में अपने साथी रवि व लखन के साथ मिलकर किराना व्यापारी विध्यांचलगुप्ताहत्याकाण्डा का खुलासा किया जिसमें उसने बताया कि हम तीनो ने मिलकर धर्मेन्द्र साहू की मोटर साईकिल एमपी-09/क्यूके-5196 से किराना व्यापारी विंध्यांचल गुप्ता की दुकान से लाईफसिटी कालोनी तक आने जाने के समय की रैकी 3-4 बार अलग अलग दिनांक को की गई तथा घटना को अंजाम देने के बाद कालोनी के पीछे खेत से ही आने एवं जाने की प्लानिंग की गई थी ।
दिनांक 15/07/2018 को आरोपियान  धर्मेन्द्र साहू पिता हरीराम जाति तेली उम्र 28 साल निवासी झोपड पट्टी बडी बगदून थाना बगदून जिला धार 2. रवि पिता ओमकार सिंह बघेल जाति भिलाला उम्र 19 साल निवासी दुर्गा नगर बगदून थाने की पीछे थाना बगदून जिला धार तथा लखन पिता भूरे सिंह बघेल जाति मोची उम्र 19 साल नि. कचहरी पिपल्या थाना सागौर जिला धार ने शराब पीकर धर्मेन्द्र के घर से पैदल खेतों में होते हुये लाइफसिटी कालोनी के पीछे मंदिर की दीवार के पास बने छेद से छुपकर विध्यांचल गुप्ता के घर आने का इंतजार किया एवं जैसे ही उन्हे गाडी आते दिखी, दिवाल में बने छेद से अन्दर जाकर लूट करने की नियत से हथियारों से लैस होकर किराना व्यापारी विध्यांचल गुप्ता  व उनके लडके संदीप गुप्ता वसुदामा गुप्ता पर धारदार हथियारों सेजानलेवा हमला कर दिया विंध्यांचल गुप्ता द्वारा आऱोपी रवि को भागते वक्त पकड लिया गया था  जिस पर धर्मेन्द्र साहू जिसके पास तलवार थी व जो रेनकोट पहने था, लखन जिसके पास फालिया था तथा रवि जिसके पास चाकू था इन्होने विध्यांचल गुप्ता व उसके लडके संदीप गुप्ता के साथ मारपीट की जिसमें झूमाझटकी में लखन का फालिया मौके पर गिर गया था। उक्त तीनो आरोपी बैग/झोला लूटकर खेत के रास्ते वापस भाग गये थे । गिरफ्तारशुदा आरोपी धर्मेन्द्र साहू थाना बगदून जिला धार का लूट व चोरी का आरोपी होकर निगरानी बदमाश भी है जिस पर थाना बगदून में कुल 06 अपराध पंजीबद्ध है । अन्य दो आरोपियों के रिकार्ड की पूछताछ संबंधित थानो से की जा रही है । आरोपीगण धर्मेन्द्र एवं लखन द्वारा दिनांक 24/06/18 को विध्यांचल गुप्ता की बोलेरो गाडी से उनकी किराने की दुकान के सामने से पैसो से भरा बैग जिसमें 37000/- रूपये चुराने की वारदात को भी अंजाम देना कबूल किया है।
तरीका वारदात -  आरोपीगणो द्वारा घटना को अंजाम देने के पूर्व विभिन्न दिनांको  में धर्मेन्द्र साहू की मोटर साईकिल एमपी-09/क्यूके-5196 से किराना व्यापारीविंध्यांचल गुप्ता की दुकान से लाईफसिटी कालोनी तक आने जाने केसमय की रैकी की गई तथा घटना को अंजाम देने के बाद कालोनी के पीछे खेत से भागने की प्लानिंग कर वारदात को अंजाम दिया गया ।
सराहनीय कार्य- उक्त सराहनीय कार्य में एसडीओपी श्री रामकुमार राय, थाना प्रभारी बेटमा श्री योगेन्द्र सिंह सिसौदिया, उनि वी.एस. सिकरवार, उनि वरसिंह खडिया उनि मनीष माहौर सउनि यतिन्द्र मिश्रा ,सउनि अजीत सिंह पवांर प्रआर. 2418 मुकेश नागर प्रआऱ. 2562 मोहन सिंह, प्रआर. 36 जगदीश, प्रआर. 2682 श्रीकृष्ण जाट आर. 2190 योगेश, आर. 2924 राजेश पटेल आर. 3000 ज्ञानेन्द्र सिंह आर. 3785 कमलेश बौद्ध आर. 3287 शिवा, आर. 2111 संदीप आर. 834 राजेश आऱ. 1202 दसरथ आर. 813 देवकरण आर. 3196 तुलसीराम म.आर. 2361 अंकिता सैनिक 61 मधू का योगदान रहा है । उक्त टीम को घोषित इनाम की राशि से पुरूस्कृत किया जावेगा ।



Saturday, February 9, 2019

बेहतर ट्रेफिक, बेहतर इन्दौर '' '' 30 वॉ. सड़क सुरक्षा सप्ताह '' (सड़क सुरक्षा - जीवन रक्षा) यातायात सप्ताह के दौरान मुखबधिर बच्चों के द्वारा नुक्कड नाटक, खामोश अपील के द्वारा आमजनों को दी यातायात की जानकारी



इन्दौर-दिनांक 09 फरवरी 2019- आज दिनांक 09 फरवरी 2019 को यातायात पुलिस व्दारा 30 वॉ. सड़क सुरक्षा सप्ताह के अन्तर्गत पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज शहर इंदौर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र, पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री मोहम्मद युसूफ कुरैशी, के मार्ग दर्शन में निम्नानुसार कार्यक्रम आयोजित किये गये।
·         यातायात सप्ताह में आज शहर के मॉ कनकेश्वरी देवी विद्या विहार स्कूल, न्यू पिंक फ्लावर स्कूल, शासकीय स्कूल विजयनगर एवं आरर्णीय नगर शासकीय स्कूल में यातायात पुलिस के उप पुलिस अधीक्षक श्री उमाकान्त चौधरी एवं आर.आई.गु्रप व्दारा आयसर गु्रप के सहयोग से स्कूलों में यातायात शिक्षा दी जाकर यातायात नियमों का पालन करने हेतु बताया ।
·         यातयात पुलिस व्दारा विभिन्न चौराहों पर ऑटो रिक्शा वाहनों पर यातायात स्लोगन के पोस्टर चस्पा किये गये।
·         शहर के विभिन्न चौराहों पर यातायात के अधिकारी/कर्मचारियों व्दारा वाहन चालकों कोयातायात नियमों का पालन करने की समझाईश दी गई।
·         यातायात नियमों का पालन करने हेतु यातायात वाहन (रथ) से शहर के विभिन्न मार्गो पर पीए सिस्टम के माध्यम से लगाकर यातायात का प्रचार-प्रसार किया गया ।
·         यातायात पुलिस व्दारा शहर के विभिन्न चौराहों पर यातायात से संबंधित साहित्य वितरण किये गये
·         यातायात पुलिस व्दारा आर.आई. ग्रुप के सहयोग से शहर के विभिन्न चौराहों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यातायात नियमों का प्रचार-प्रसार किया गया।
·         यातायात पुलिस व्दारा इन्दौर टाकिंग पिक्चर के सहयोग से एल.ई.डी वैन से यातायात से संबंधित वीडियों को शहर के विभिन्न चौराहों पर चलाया गया।
·         उप पुलिस अधीक्षक श्री उमाकान्त चौधरी निरीक्षक श्री दिलीप सिंह परिहार एवं ट्रान्सपोर्ट आपरेटरो के माध्यम से रेडियम चिपकाये गये।
·         मुखबधिर बच्चों व्दारा 56 दुकान एवं राजवाड़ा पर नुक्कड़ नाटक, खामोश अपील के माध्यम से आमजन को यातायात नियमों का पालन करने हेतु बताया गया।



· इंदौर शहर में गांजे की तस्करी करने वाले 02 आरोपी क्राईम ब्रांच इंदौर की गिरफ्त में। · आरोपीगण जिला धार, व देवास से आकर इंदौर में करते थे गांजा सप्लाय। · दोंनों आरोपियों से करीबन 01 लाख रूपये कीमत का अवैध गांजा हुआ बरामद।



इन्दौर-दिनांक 09 फरवरी 2019- पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर (शहर) श्री हरिनारायणाचारी मिश्र व्दारा शहर मे अवैध मादक पदार्थों की खरीदी-ब्रिकी करने वाले आरोपियों तथा तस्करों पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के लिये इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) इंदौर श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह व्दारा क्राईम ब्रांच की समस्त टीम प्रभारियों को इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित निर्देश दिये गये थे।
                क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली थी कि जूनी इन्दौर थाना क्षेत्र में सोहराब नामक व्यक्ति एक सफेद रंग की प्लास्टिक के थैले में गांजा लेकर लोहामंडी से होता हुआ देवश्री के पास किसी अज्ञात व्यक्ति को अवैध रूप से गांजे की सप्लाई देनेनिकला है। उपरोक्त प्राप्त सूचना पर क्राईम ब्रांच की टीम ने थाना- जूनी इन्दौर पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुये, मुखबिर के बताये अनुसार क्षेत्र में निगरानी रखकर एक व्यक्ति को पकड़ा जिसने अपना नाम सोहराब उर्फ सौरभ पिता ईड़ा पटेल उम्र-38 वर्ष निवासी-ग्राम गुणावद, शांतिनगर मोहल्ला, थाना-सादलपुर जिला-धार का होना बताया। आरोपी सोहराब की तलाद्गाी लेने पर उसके पास थैले में हरे रंग का तीव्र गंध वाला गांजा जैसा पदार्थ रखा हुआ था, जिसका परीक्षण करने पर उक्त पदार्थ गांजा होना पाया गया। आरोपी सोहराब के कब्जे से लगभग 2 किलो ग्राम अवैध गांजा बरामद किया, जो कि आरोपी का कृत्य धारा-8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट का पाया जाने से आरोपी के विरुध्द थाना-जूनी इन्दौर मे अपराध क्रमांक-71/19 धारा-8/20 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 का पंजीबध्द किया गया है।
                आरोपी सोहराब ने पूछताछ में बताया कि वह जिला-धार का मूल निवासी है तथा वह पेशे से मजदूरी का काम करता है। आरोपी मजदूरी से कमाई हुई धनराद्गिा से संतुष्ट नहीं था इसलिये विगत कुछ माहों से गांजा बेचने लगा था। आरोपी ने बताया कि इन्दौर तथा धारमें उसके पास कई ग्राहक थे जो कि गांजे के सेवन करने के आदी थे अतः थोक में सप्लाय करने के साथ ही वह कई लोगों को सस्ती कीमत पर गांजे की पुड़िया बनाकर भी बेचा करता था।

           इसी प्रकार एक अन्य कार्यवाही में क्राईम ब्रांच को सूचना मिली थी कि भंवरकुआ थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति प्रतीक्षा ढाबे के सामने, रिंग रोड पर रोज आता है जोकि कुछ लोगों को नद्गाीले पदार्थों की पुड़िया सप्लाय करता है। सूचना पर क्राईम ब्रांच की टीम ने थाना-भंवरकुआं पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुये रिंग रोड के पास से एक रूपसिंह पिता रामसिंह जाति-दरबार उम्र-62 वर्ष निवासी-ग्राम भमोरी, तहसील-बागली, थाना-बागली, जिला-देवास को पकड़ा जिसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से लगभग 2 किलो ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उपरोक्त आरोपी के विरुध्द थाना-भंवरकुआं मे अपराध क्रमांक- 100/19 धारा-8/20 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम 1985 का पंजीबध्द किया गया ।
                आरोपी रूपसिंह ने पूछताछ पर बताया कि वह मूलतः जिला-देवास का रहने वाला है तथा आरोपी के परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं है। आरोपी ने बताया कि वह विगत चार माहों से इन्दौर तथा देवास के कई लोगों को गांजे की डिलीवरी देता था।     
      दोनों आरोपीगण किन-किन लोगों से गांजा खरीदकर लाते थे तथा किन जगहों पर इन्होंनें गांजा पूर्व में कभी सप्लाय किया है इस संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अन्य लोगों की अवैध मादक पदार्थों की गतिविधियों में संलिप्तता होने पर, उनके विरुध्द भी सखत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।




इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों की धरपकड़ अभियान के तहत की गई कार्यवाही 81 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्त में



इन्दौर-दिनांक 08 फरवरी 2019-पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर (पूर्व) श्री अवधेश कुमार गोस्वामी एवं पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) श्री सुरज वर्मा के मार्गदर्शन में कल दिनांक 07 फरवरी 2019 को फरार एवं स्थायी वारंटियों तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 81 अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया।

17 आदतन व 20 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 08 फरवरी 2019-इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 07 फरवरी 2019 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 17 आदतन व 20 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

03 गैर जमानती, 23 गिरफ्तारी एवं 117 जमानतीवारण्ट तामील
इन्दौर- दिनांक 08 फरवरी 2019-इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 07 फरवरी 2019 को 03 गैर जमानती, 23 गिरफ्तारी एवं 117 जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

जुऐं/सट्‌टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, 06 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 08 फरवरी 2019-पुलिस थाना मल्हारगंज द्वारा कल दिनांक 07 फरवरी 2019 को 20.15 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर कंडिलपुरा चौराहा  इन्दौर से सट्‌टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, ऋषि पिता महेश सैनी, राजेश पिता गोविंदराम महेश्वरी, पवन पिता ओमप्रकाश रायकवार को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से नगदी व सट्‌टा उपकरण जप्त कियें गयें।
पुलिस थाना मंहू द्वारा कल दिनांक 07 फरवरी 2019 को 15.25 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर मोती चौक बालाजी आटो गैरेज मंहू इन्दौर से सट्‌टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, लालजी की बस्ती मंहू निवासी मन्नुलाल पिता लक्ष्मण यादव को पकडागया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से 100 रूपयें नगदी व सट्‌टा उपकरण जप्त कियें गयें।
                पुलिस थाना एमआईजी द्वारा कल दिनांक 07 फरवरी 2019 को 13.10 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर अमर टेकरी नाले के पास से ताश पत्तें के द्वारा हार जीत का जुआं खेलतें हुए मिलें, लखन पिता प्रहलाद, रमेश पिता सुर्यभान वोराडें को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से नगदी व ताश पत्तें जप्त कियें गयें।
               
                पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध जुऑ/सट्‌टा एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गयी हैं।

अवैध शराब सहित 06 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 08 फरवरी 2019- पुलिस थाना लसुडिया द्वारा कल दिनांक 07 फरवरी 2019 कों 21.00 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर खालसा चौक निरंजनपुर इन्दौर से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, कबीरखेडी इन्दौर निवासी जितेंद्र पिता दिनेश सोलंकी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 17 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।
                पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक 07 फरवरी 2019 कों 12.15 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर पानी की टंकी के पास जनता क्वाटर इन्दौर से अवैध शराबबेचते/ले जाते हुए मिलें, अभय पिता रमेश भिलवारें को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 20 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।
                पुलिस थाना द्वारकापुरी द्वारा कल दिनांक 07 फरवरी 2019 कों मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर विदुर नगर तिराहा और अहीरखेडी काकंड इन्दौर से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, 253 हशनजी नगर निवासी निलेश पिता प्रहलाद परमार और अहीरखेडी काकड निवासी शुभम पिता रमेश लोदवाल को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गयी।
                पुलिस थाना हातोद द्वारा कल दिनांक 07 फरवरी 2019 कों 20.30 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर आरोपी की किराना दुकान के सामनें ग्राम जम्बुडी इन्दौर से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, ग्राम जम्बुडी सरवर थाना हातोद निवासी सुभाष पिता शिवनारायण चौकसे को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गयी।
                पुलिस थाना क्षिप्रा द्वारा कल दिनांक 07 फरवरी 2019 कों 19.20 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर सुरलाखेडी ब्रिज के पास मांगलिया इन्दौर से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, डीएलएफ के पीछे मांगलिया निवासी पकंज पिता रामचंद्रराठौर को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1080 रूपये कीमत की 18 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस थाना सिमरोल द्वारा कल दिनांक 07 फरवरी 2019 कों 10.00 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर मां वैष्णवी राजस्थानी ढाबा चौरल इन्दौर से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, ग्राम गवालु निवासी कांताबाई पति राधेश्याम को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1000 रूपये कीमत की 20 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।
                पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

अवैध हथियार सहित 06 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 08 फरवरी 2019-पुलिस थाना खजराना द्वारा कल दिनांक 07 फरवरी 2019 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर बडी दरगाह मैदान खजराना और मयुर हॉस्पीटल के सामनें इन्दौर से अवैध हथियार लेकर घूमतें हुए मिलें, टैगौर स्कुल के पास खजराना निवासी विनोद पिता रामसिंह टुडे और हिना कालोनी बिलाल मस्जिद के पास खजराना निवासी शहीद पिता मो यूसुफ खान को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू और एक छूरा जप्त किया गया।
                पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा कलदिनांक 07 फरवरी 2019 को 12.40 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर कुलकर्णी का भट्‌टा इन्दौर से अवैध हथियार लेकर घूमतें हुए मिलें, 214 क्लर्क कालोनी निवासी यशवंत पिता दामोदर लोधी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छूरा जप्त किया गया।
                पुलिस थाना आजाद नगर द्वारा कल दिनांक 07 फरवरी 2019 को 12.30 मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर मुसाखेडी कलाली के सामनें से अवैध हथियार लेकर घूमतें हुए मिलें, मुसाखेडी निवासी राहुल पिता मुकेश पिता केशरसिंह मुवेल को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छूरा जप्त किया गया।
                पुलिस थाना जुनी इन्दौर द्वारा कल दिनांक 07 फरवरी 2019 को 20.10 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर हरिजन कालोनी जुनी इन्दौर ब्रिज के पास से अवैध हथियार लेकर घूमतें हुए मिलें, सोहन पिता मुकेश मोटें को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक अवैध फालिया जप्त किया गया।
                पुलिस थाना अन्नपुर्णा द्वारा कल दिनांक 07 फरवरी 2019 को 14.25 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर शिव मंदिर बगीचा महावर नगर से अवैध हथियार लेकर घूमतें हुए मिलें, अंकित पिता किशोर पारोचें को पकडागया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल जप्त की गई।

                                 पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व आर्म्स एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।