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आरोपियों ने इंदौर में लूट की 05
वारदातें कबूली।
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आरोपियों पर लूट/डकैती/हत्या/हत्या के
प्रयास सहित दर्जनों संगीन अपराध हैं पंजीबद्ध।
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खण्डवा, उज्जैन, देवास, होद्गांगाबाद, हरदा
तथा इंदौर के अलावा महाराष्ट्र के कई शहरों में वारदातों को अंजाम दे चुकी है
गिरोह।
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जेल में कारावास के दौरान आरोपियों में
हुई दोस्ती, बाद में तैयार किया बड़ा नेटवर्क।
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चाकू और पिस्टल दिखाकर लूटते थे आरोपी।
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वारदात के पहले आरोपीगण रैकी कर, व्यापारियों
को बनाते थे निद्गााना।
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पकड़े गये आरोपी अन्य जिलों से भी चल
रहे थे फरार।
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आरोपियों से एटीएम कार्ड, चेकबुक, बैग, अन्य
लूटा गया मश्रूका हुआ बरामद।
इन्दौर-दिनांक
10 फरवरी 2019- पुलिस
उपमहानिरीक्षक श्री हरिनारायणाचारी मिश्र इंदौर (शहर) द्वारा विभिन्न थानों के
संगीन अपराधों में, अज्ञात आरोपियों की पतारसी करने तथा लूट व
डकैती जैसे अनसुलझे प्रकरणों में अज्ञात आरोपियों को गिरफ्तार कर, वैधानिक
कार्यवाही करने हेतु इंदौर पुलिस को निर्देद्गिात किया गया था। उक्तनिर्देद्गाों
के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) श्री मो0 यूसुफ कुरैशी
के निर्देशन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम ब्रांच) इंदौर, श्री
अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच की समस्त टीम प्रभारियों को इस दिद्गाा में
योजनाबद्ध तरीके से प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये थे।
क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम द्वारा लूट एवं
डकैती के अनसुलझे प्रकरणों में लम्बे समय से विभिन्न बिन्दुओं पर कार्य करते हुये
अज्ञात आरोपियों की पतारसी कर लंबित मामलों की गुत्थी सुलझाने के प्रयत्न किये जा
रहे थे, परिणास्वरूप क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा थाना भवंरकुआ, तेजाजीनगर
व खजराना के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुये, लूट के गत वर्ष
के लंबित प्रकरण, थाना तेजाजीनगर के अपराध 286/18
धारा 392 भादवि, थाना भंवरकुआ के अपराध क्रमांक 268/18
धारा 392 भादवि व 25, 27 आर्म्स एक्ट, राजेन्द्रनगर के
अपराध क्रमांक 392/18 धारा 394 भादविएवं थाना
खजराना के अपराध क्रमांक 321/18 धारा 392 भादवि का
खुलासा करने में सफलता हासिल हुई है।संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि क्राईम
ब्रांच की टीम को सूचना मिली थी कि 1. राकेद्गा उर्फ प्रमोद पिता रमेद्गा
पवार उम्र 28 सालनिवासी- 56 शोभाबाग रीजनल
पार्क वीआईपी बार के पीछेझोपड़पट्टी इंदौर तथा 2. सुनील पिता
रमेद्गाचंद्र बरमुण्डा उम्र -33 साल निवासी- 13 पुष्पकुंज
कालोनी इटावा देवास, इंदौर शहर में कुछ संगीन वारदातों को अंजाम
देने के बाद से रफूचक्कर हो गये हैं जोकि वर्तमान में क्रमद्गाः रायसेन तथा देवास
आदि जिलों में रह रहे हैं। क्राईम ब्रांच की टीम ने उपरोक्त प्राप्त सूचना पर
कार्यवाही करते हुये उल्लेखित दोनों व्यक्तियों की तला शुरू की बाद, सुनील
पिता रमेशचंद्र बरमुण्डा उम्र - 33 साल निवासी- 13 पुष्पकुंज
कालोनी इटावा जिला देवास को धरदबोचा। सुनील पिता रमेशचंद्र बरमुण्डा से पूछताछ की
गई जिसमें उसने अपने साथी को जिला रायसेन में उसके मौसा ससुर के यहां होना बताया,
ज्ञात
जानकारी के आधार पर क्राईम ब्रांच की टीम रायसेन रवाना हुई जहां से राकेश उर्फ
प्रमोद पिता रमेश पवार उम्र 28 साल को पतासाजी कर पकड़ा।उपरोक्त
दोंनों आरोपियों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया जाकर पुलिस टीम द्वारा इंदौर
में की गई घटनाओं के विषय में उनसे विस्तृत पूछताछ की गई जिसमें दोनों संदेहियों
ने इंदौर में लूट की 05 घटनाओं को अंजाम दियाजाना कबूल किया। उपरोक्त
दोनों आरोपियों ने बताया कि उन्होंनें अपने साथीदारान 3. मनोज पिता
बद्रीप्रसाद शर्मा उम्र 55 वर्ष निवासी- धूनी दरबार के पास विशवेशवर
नगर खण्डवा एवं 4. विशवास सोनी पिता दिलीप सोनी उम्र 36
वर्ष निवासी मानवता नगर भूरी टेकरी इंदौर 5. राजा उर्फ जालम
सिंह पिता फूलसिंह उर्फ लटकन सिंह निवासी कहरज्जा थाना पपाटन जबलपुर के साथ मिलकर
थाना भवंरकुआ क्षेत्रांतर्गत पालदा रोड पर धानुका इंटरप्राईजेस नामक थोक किराना
विक्रेता के यहां लूट की वारदात करने की नियत से रैकी की थी, बाद
आरोपियों ने किराना व्यापारी को रात में दुकान को बंद कर घर जाते समय रास्ते में 02
मोटरसायकल पर सवार होकर पीछा कर, चाकू दिखाकर 80 हजार रूपयों से
भरा बैग लूट लिया था तथा व्यापारी के विरोध करने पर आरोपियों ने उन पर पिस्टल से
फायर भी किये थे जिस पर थाना भंवरकुआ में अपराध क्रमांक 268/18
धारा 392 भादवि व 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अज्ञात आरोपियों
के विरूद्ध कायम किया गया था।
आरोपियों ने पूछताछ में कबूला कि उन्होंनें
पालदा क्षेत्र में नेमावर रोड पर एक सरिया व्यापारी की दुकान की रैकी की थी बाद दो
पहिया वाहनों परसवार होकर आरोपियों ने सरिया व्यापारी का पीछा कर, व्यापारी
को घर जाते समय एडवांस एकेडमी के पास पिस्टल दिखाकर उससे मोबाईल, पर्स,
चेकबुक
और अन्य कीमती सामान सहित नगदी लूट ली थी, जिस पर से थाना खजराना में अपराध
क्रमांक 321/18 धारा 392 भादवि का
प्रकरण अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध कायम किया गया था तथा थाना राजेन्द्रनगर के
अपराध क्रमांक 392/18 धारा 394 भादवि के
अंतर्गत भी इन्होंनें गैस टंकी वाले कैद्गिायर को गोपुर चौराहे स्थित उसके ऑफिस से
घर जाते समय 01 लाख 23 हजार रूपयों से भरा बैगलूट लिया था।
आरोपियों ने खण्डवा रोंड पर राजा ट्रेडिंग
कंपनी के थोक किराना व्यापारी को भी लूटा था जिसका आरोपियों ने उस समय पीछा किया
था जब वह दुकान बंद कर एक्टिवा वाहन से अपने भाई के साथ घर साईंबाग कॉलोनी जा रहा
था, मोटरसायकल पर सवार होकर उपरोक्त बदमाद्गाों ने पीछा कर व्यापारी के
चेहरे पर कोई ज्वलनद्गाील द्रव फेंक कर उनको घायल कर दिया था बाद एक्टिवा वाहन
सहित नगदी, मोबाईल, एटीएम व अन्य
कीमती सामान लूटकर भाग गये थे उपरोक्त घटना के संबंध में थाना तेजाजीनगर में अपराध
286/18 धारा 392 भादवि के तहतपंजीबद्ध किया गया था।
आरोपियों ने दिनांक 26.06.2018 को
थाना एमआईजी क्षेत्रांतर्गत एक व्यक्ति से लोहे के डण्डे व पिस्टल दिखाकर लूटपाट
की थी जिसमें आरोपीगण, फरियादी का बैग छीनकर भागे थे चॅूकि उक्त बैग
में फरियादी का चद्गमे की दुकान का ही सामान था। इस प्रकार दोनों आरोपियों सुनील
तथा राकेद्गा ने इंदौर शहर में सिसिलेवार 05 लूट की
वारदातों को अंजाम दिया जाना कबूल किया।
दोनों आरोपियों सुनील तथा राकेश से
अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ किये जाने पर ज्ञात हुआ कि आरोपी मनोज पिता
बद्रीप्रसाद शर्मा तथा विशवास सोनी पिता दिलीप सोनी थाना छीपाबड़ के अपराध क्रमांक 43/19
धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट, एवं 379
भादवि के तहत हरदा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये थे जोकि वर्तमान में हरदा जेल
में निरूद्ध है जबकि आरोपी राजा थाना राजेनद्रनगर के अपराध क्रमांक 392/18
धारा 394 भादवि के अंतर्गत केन्द्रीय जेल इंदौर में निरूद्ध है। आरोपियों
राकेद्गा एवं सुनील ने बताया कि मनोज और विद्गवास दोनों खण्डवा के रहने वाले है
जोकि खण्डवा शहर में की गई लूट के मामले में खण्डवा जेल में ही बंद थे बाद उन
दोनों को उस प्रकरण मेंसजा होने के उपरांत केन्द्रीय जेल इंदौर में स्थानाांतरित
किया गया था जहां ये दोनों आरोपी राकेश व सुनील चोरी के प्रकरण में पूर्व से ही
निरूद्ध थे एवं आरोपी राजा हत्या के प्रकरण में यहां सजा काट रहा था। फलस्वरूप आपस
में उनकी परस्पर मित्रता हो गई व ये आपस में एक गिरोह के रूप में काम करने लगे थे।
दोनों आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होनें
परस्पर गैंग के रूप में काम करते हुये
इंदौर शहर के पालदा, सियांगज, टावर चौराहा,
राजेन्द्रनगर
आद्य क्षेत्र के लगभग दो दर्जन से अधिक थोक माल के व्यापारियों को चिन्हि्त कर
उनकी रैकी की थीबाद ये 05 वारदातों में सफल हुये थे।
आरोपी राकेश शातिर किस्म का कुखयात अपराधी है
जिस पर इंदौर शहर के थाना कनाड़िया में 03 अपराध, लसूड़िया में 04,
हीरानगर
में 09, एरोड्रम में 02, सिमरोल में 01, बाणगंगा में 01,
तेजाजीनगर
में 02, पदेद्गाीपुरा में 01 व राजेन्द्रनगर में 03
अपराध पंजीबद्ध होने के अलावा खण्डवा एवं उज्जैन जिले में इस पर दर्जनों प्रकरण
पंजीबद्ध है। आरोपी राकेद्गा मूलतः जिला सीहोर का रहने वाला है जोकि बचपन से ही घर
से भागा हुआ है। आरोपी राकेद्गा 10 बार से अधिक जेलमें निरूद्ध किया जा
चुका है। आरोपी राकेद्गा ने अपने साथियों के साथ थाना कनाड़िया में कर्नल के घर में
करोड़ों रूपये की चोरी की वारदात को भी अंजाम दिया था तथा उज्जैन में माधवनगर थाने
में भी पुलिस आरक्षक के साथ मारपीट कर फरार हो गया था।
आरोपी सुनील ने बताया कि वह रिशतें में आरोपी
राकेश का रिशतेदार होने के साथ उसका क्राईम पार्टनर भी है। आरोपी सुनील पर भी अवैध
वसूली, हत्या का प्रयास, आर्म्स, लूट, डकैती
की योजना सहित कुल 05 प्रकरण पंजीबद्ध है। आरोपी सुनील ने बताया कि
उसने करीब 05 लूट की वारदातें इंदौर में अपने साथीदारानों के
साथ मिलकर की है। आरोपीगणों द्वारा मनोज व विद्गवास सोनी के साथ मिलकर बड़वाह,
ओकांरेद्गवर
के मंधाता थाना, महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में लूट करने की
वारदातें करना भी कबूली हैं। दोनों आरोपियों से प्राप्त जानकारी के बाद प्रोडक्शन
वारण्ट पर छीपाबड़ जेल में निरूद्ध मनोज व विद्गवास को लाया जाकर उनसे विस्तृत
पूछताछ की जायेगी जिसमें दर्जनों वारदातों के खुलासा होने की संभावना है तथा एक
बड़े आपराधिक नेटवर्क का खुलासा कर गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हाथ लग सकती है।
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