Saturday, February 9, 2019

· इंदौर शहर में गांजे की तस्करी करने वाले 02 आरोपी क्राईम ब्रांच इंदौर की गिरफ्त में। · आरोपीगण जिला धार, व देवास से आकर इंदौर में करते थे गांजा सप्लाय। · दोंनों आरोपियों से करीबन 01 लाख रूपये कीमत का अवैध गांजा हुआ बरामद।



इन्दौर-दिनांक 09 फरवरी 2019- पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर (शहर) श्री हरिनारायणाचारी मिश्र व्दारा शहर मे अवैध मादक पदार्थों की खरीदी-ब्रिकी करने वाले आरोपियों तथा तस्करों पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के लिये इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) इंदौर श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह व्दारा क्राईम ब्रांच की समस्त टीम प्रभारियों को इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित निर्देश दिये गये थे।
                क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली थी कि जूनी इन्दौर थाना क्षेत्र में सोहराब नामक व्यक्ति एक सफेद रंग की प्लास्टिक के थैले में गांजा लेकर लोहामंडी से होता हुआ देवश्री के पास किसी अज्ञात व्यक्ति को अवैध रूप से गांजे की सप्लाई देनेनिकला है। उपरोक्त प्राप्त सूचना पर क्राईम ब्रांच की टीम ने थाना- जूनी इन्दौर पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुये, मुखबिर के बताये अनुसार क्षेत्र में निगरानी रखकर एक व्यक्ति को पकड़ा जिसने अपना नाम सोहराब उर्फ सौरभ पिता ईड़ा पटेल उम्र-38 वर्ष निवासी-ग्राम गुणावद, शांतिनगर मोहल्ला, थाना-सादलपुर जिला-धार का होना बताया। आरोपी सोहराब की तलाद्गाी लेने पर उसके पास थैले में हरे रंग का तीव्र गंध वाला गांजा जैसा पदार्थ रखा हुआ था, जिसका परीक्षण करने पर उक्त पदार्थ गांजा होना पाया गया। आरोपी सोहराब के कब्जे से लगभग 2 किलो ग्राम अवैध गांजा बरामद किया, जो कि आरोपी का कृत्य धारा-8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट का पाया जाने से आरोपी के विरुध्द थाना-जूनी इन्दौर मे अपराध क्रमांक-71/19 धारा-8/20 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 का पंजीबध्द किया गया है।
                आरोपी सोहराब ने पूछताछ में बताया कि वह जिला-धार का मूल निवासी है तथा वह पेशे से मजदूरी का काम करता है। आरोपी मजदूरी से कमाई हुई धनराद्गिा से संतुष्ट नहीं था इसलिये विगत कुछ माहों से गांजा बेचने लगा था। आरोपी ने बताया कि इन्दौर तथा धारमें उसके पास कई ग्राहक थे जो कि गांजे के सेवन करने के आदी थे अतः थोक में सप्लाय करने के साथ ही वह कई लोगों को सस्ती कीमत पर गांजे की पुड़िया बनाकर भी बेचा करता था।

           इसी प्रकार एक अन्य कार्यवाही में क्राईम ब्रांच को सूचना मिली थी कि भंवरकुआ थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति प्रतीक्षा ढाबे के सामने, रिंग रोड पर रोज आता है जोकि कुछ लोगों को नद्गाीले पदार्थों की पुड़िया सप्लाय करता है। सूचना पर क्राईम ब्रांच की टीम ने थाना-भंवरकुआं पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुये रिंग रोड के पास से एक रूपसिंह पिता रामसिंह जाति-दरबार उम्र-62 वर्ष निवासी-ग्राम भमोरी, तहसील-बागली, थाना-बागली, जिला-देवास को पकड़ा जिसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से लगभग 2 किलो ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उपरोक्त आरोपी के विरुध्द थाना-भंवरकुआं मे अपराध क्रमांक- 100/19 धारा-8/20 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम 1985 का पंजीबध्द किया गया ।
                आरोपी रूपसिंह ने पूछताछ पर बताया कि वह मूलतः जिला-देवास का रहने वाला है तथा आरोपी के परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं है। आरोपी ने बताया कि वह विगत चार माहों से इन्दौर तथा देवास के कई लोगों को गांजे की डिलीवरी देता था।     
      दोनों आरोपीगण किन-किन लोगों से गांजा खरीदकर लाते थे तथा किन जगहों पर इन्होंनें गांजा पूर्व में कभी सप्लाय किया है इस संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अन्य लोगों की अवैध मादक पदार्थों की गतिविधियों में संलिप्तता होने पर, उनके विरुध्द भी सखत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।




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