Tuesday, May 18, 2021

अवैध शराब का आरोपी क्रॉईम ब्रांच इंदौर की गिरफ्त में।

 

––क्राईम ब्रांच और थाना आजाद नगर इंदौर की संयुक्त कार्यवाही।


––आरोपी के कब्जे से 20  पेटी देसी मसाला शराब व एक ऑटो रिक्शा जप्त।


––कोविड-19“ के  व्दितीय संक्रमण लहर के संबंध में शासन प्रशासन के द्वारा जारी निर्देशों एवं प्रोटोकाल का किया जा रहा है उल्लंघन ,“कोविड “ संक्रमण को बढाने हेतु किया गया कार्य ।


इन्दौर दिनांक 18 मई 2021- पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर (शहर) श्री मनीष कपूरिया द्वारा शहर में अवैध शराब व मादक पदार्थ संबंधी अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है । उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (पुर्व) श्री आशुतोष बागरी एवं पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री अरविन्द तिवारी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम ब्रांच) श्री गुरू प्रसाद पाराशर द्वारा इंदौर शहर मे  अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने एवं ऐसे आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु निर्देशित किया गया था। 

      

इसी कड़ी में कार्यवाही के दौरान क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आजाद नगर क्षेत्र में रिंग रोड चौराहा मूसाखेड़ी में कोई व्यक्ति एक ऑटो रिक्शा में अवैध रूप से शराब लेकर कई जाने के लिए खड़ा है मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुए क्राइम ब्रांच इंदौर एवं थाना आजाद नगर द्वारा संयुक्त कार्रवाई कर मुसाखेड़ी चौराहा रिंग रोड पर पहुंचे जहां पर एक ऑटो रिक्शा खड़ा दिखा जो कि पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा जिसे घेराबंदी कर मौके से पकड़ा व ऑटो रिक्शा की तलाशी लेने पर ऑटो रिक्शा में दो व्यक्ति बैठे पाए गए जिनमें एक ने अपना नाम (1). राहुल पिता सरदार सिंह बुंदेला उम्र 24 साल निवासी पालीवाल के सामने वाली गली सिलाईस बीएस 4 सेक्टर ए स्कीम नंबर 78, लसुडिया इंदौर वह दूसरे ने अपना नाम (2).जितेंद्र उर्फ अनिल पिता फूल सिंह नागदा उम्र 26 साल निवासी 350 सलइस बीएस 4 सेक्टर ए स्कीम नंबर 78, लसुडिया इंदौर का होना बताया जिनसे ऑटो रिक्शा में रखे हुए कार्टून के संबंध में पूछताछ की चेक किया उसमें देसी मसाला लाल शराब के क्वार्टर 20 पेटी होना पाया जिसकी कीमत करीब ₹65000 होना थी। जिस के संबंध में प्रारंभिक रूप से पूछने पर कोई वैध लाइसेंस क्रय विक्रय का होना नहीं पाया। 


  उक्त दोनों आरोपियों से 20 पेटी देसी मसाला शराब एवं एक ऑटो रिक्शा (कुल कीमत करीब 1,15,000/-)जप्त कर दोनो आरोपियों के विरुद्ध थाना आजाद नगर में अपराध क्रमांक 366/21आबकारी अधिनियम 1915 धारा 34(2)का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, आरोपी से  शराब स्रोत एवं खपत के संबंध  में पूछताछ की जा रही है और भी आरोपी होने की संभावना है






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